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SAGAR: हरिद्वार कुंभ से जिले में लौट रहे लोगो को थाने में सूचना देना होगी ★ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई ★ कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी रूप से कराएं पालन ★ कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन , 58 को भेजा खुली जेल : कलेक्टर श्री सिंह

 SAGAR:  हरिद्वार कुंभ से जिले में  लौट रहे लोगो को  थाने में सूचना देना होगी


★ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
★ कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी रूप से कराएं पालन
★ कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन , 58 को भेजा खुली जेल
: कलेक्टर श्री सिंह

सागर । जिले में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी रूप से पालन कराना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को वर्चुअल कान्फ्रेंस के माध्यम से दिए । कलेक्टर श्री  सिंह ने कहा कि  21 तारीख को प्रातः 6 बजे तक चलने वाला कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए खुली जेल में भेजें ।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति पर सड़क पर भीड़ भाड़ एवं बेवजह घूमने वाले व्यक्ति नजर नहीं आने चाहिए । कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बीना विकासखंड में बीना जंक्शन पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको बीना मैं बनाये गए क्वॉरेंटाइन  सेंटर में 14 दिनों तक क्वॉरेंटाइन करे उसके पश्चात ही उनको घर भेजे। उन्होंने कहा कि समस्त ब्लॉकों मैं कम से कम 20 विस्तरो का  आइसोलेशन सेंटर बनाये।
 हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले से जिले में वापिस लौट रहे समस्त व्यक्तियों को संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ का समापन होने उपरांत जिले से कुंभ में गये लोगो की वापसी जिले में हो रही है। जिसमें प्रायः देखने में आया है कि अधिकांश लोग कोरोना संक्रमित निकल रहे है । तसंबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने आगामी आदेश तक संपूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में द 0 प्र 0 सं 0 1973 की धारा 144 तहत् निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये किए है।
हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले से जिले में वापिस लौट रहे समस्त व्यक्तियों को संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा । कुंभ मेले से जिले में आये व्यक्तियों को सात दिवस ( आवश्यकतानुसार ) संस्थागत कोरनटाईन में रखा जायेगा । अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।


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वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

वैक्सीनेशन के प्रतिदिन के लक्ष्य को पूर्ण न करने का  अब सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति पर सतत निगरानी रखी जाएगी उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम नियंत्रण के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में दिए।
नगर निगम कमिश्नर श्री आर पी अहिरवार ,जिला पंचायत सीईओ श्री  इकचित गढ़पाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश सुरेश बौद्ध ,सिविल सर्जन डॉक्टर एमडी गायकवाड समस्त एसडीएम समस्त बी एम ओ सहित अन्य अधिकारी, डाक्टर, कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन के प्रतिदिन के लक्ष्य को 100ः पूर्ण करें। अन्यथा सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ऑक्सीजन की मांग एवं पूर्ति के लिए नोडल अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
 कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऑक्सीजन की मांग एवं पूर्ति के लिए समस्त अस्पताल अपनी ऑक्सीजन की मांग एवं पूर्ति की अद्यतन जानकारी नोडल अधिकारी को सुनिश्चित कराएं।
 कलेक्टर श्री सिंह ने वैक्सीनेशन को शत-प्रतिशत कराने के लिए समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि वह विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रतिदिन की लक्ष्य को शत-प्रतिशत करें। समस्त वैक्सीनेशन सेंटर पर गर्मी से बचाने के लिए शेड लगाए जाएं एवं शुद्ध शीतल पेयजल भी उपलब्ध कराएं।

कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 58 लोगों को भेजा गया खुली जेल

कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा केंद्रीय जेल परिसर प्रशिक्षण केंद्र में खुली जेल प्रारंभ की गई है । जिसमें कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने एवं अनावश्यक शहर में घूमने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई कर खुली जेल भेजा जा रहा है।
सिटी मजिस्ट्रेट श्री सीएल वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को सागर शहर एवं उप नगरीय मकरोनिया में सख्ती पूर्वक कार्रवाई करते हुए 58 लोगों पर धारा 151 की कार्रवाई करते हुए खुली जेल भेजा गया। 


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