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बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज के कोविड वार्ड में गूंज रही है आरती " ॐ जय जगदीश हरे ,भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे...." ★ ताकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़े में मरीजो में PPE किट पहनकर मनोवैज्ञानिक चिकित्सिक डॉ अनुपम बोहरे का आरती वीडियो आया सामने ★ साग़र सम्भाग के आयुक्त मुकेश शुक्ला की पहल

बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज के कोविड वार्ड में गूंज रही है आरती 
" ॐ जय जगदीश हरे ,भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ...."
★ ताकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़े में मरीजो में  PPE किट पहनकर मनोवैज्ञानिक चिकित्सिक डॉ अनुपम बोहरे का आरती वीडियो आया सामने
★ साग़र सम्भाग के आयुक्त मुकेश शुक्ला की पहल 




साग़र। कोरोना काल मे कोविड वार्ड के अंदर की मानसिक त्रासदी मरीजो के बेहद कमजोर और जान लेवा भी साबित हो रही है। ऐसे समय मे मरीजो का आत्मबल मजबूत करने के लिए शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज साग़र के कुछ वीडियो सामने आये है। जिसमे आरती और फिल्मी प्रेरक गाने अंदर बजाए - गाये जा रहे है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो चर्चा में है। 

बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में  डॉ अनुपम बोहरे वरिष्ठ  परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक द्वारा  निरंतर कोरोना पॉजिटिव मरीजो में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कर रहे हैं। कभी भजनों से तो कभी गाना गाकर । मरीजो को  निराश मनोदशा को बदलने सलाह भी देते है। 

ट्वीट...

मरीजो की सकारात्मक ऊर्जा बढ़े इसलिए गाई जा रही है आरती 
" ॐ जय जगदीश हरे ,भक्त जनों के संकट हरे...."
बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज साग़र  के कोविड वार्ड में PPE किट पहनकर मनोवैज्ञानिक चिकित्सिक डॉ अनुपम बोहरे का वीडियो सामने आया



एक वीडियो सामने आया है जिसमे  लोकप्रिय आरती   " ॐ जय जगदीश हरे ,भक्त जनों के संकट  क्षण में दूर  करे ...."   को डाक्टर और मरीज मिलकर गा रहे है। यहां एक साउंड सिस्टम पर आरती बज रही है है। सभी मरीज लय में गया भी रहे है। 
पिछले दिनों डॉ बोहरे गाना भी मरीजो के संग गा रहे थे। उनका " कभी अलविदा न कहना... गाना सुनाकर कोरोना से जंग जीतने के लिए मरीज सुकून महसूस कर रहे है। मरीजो को इसका लाभ भी मिल रहा है। इसका वीडियो चर्चा में रहा था।

देखे.... वीडियो


कमिश्नर मुकेश शुक्ला के निर्देश पर 

सागर संभाग  के कमिश्नर मुकेश शुक्ला
के निर्देश पर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता डॉ पहुचे। डॉ बोहरे लगातार परामर्श दे रहे है।  कमिश्नर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इनको जारी भी किया है। 

कमिश्नर  मुकेश शुक्ला का ट्वीट

➡️सागर कमिश्नर श्री मुकेश शुक्ला के निर्देश पर मनोवैज्ञानिक वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. अनुपम बोहरे BMC में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को मनोबल एवं आत्मबल बढ़ाकर दे रहें हैं सकारात्मक परामर्श ।

➡️कभी अलविदा न कहना... गाना सुनाकर कोरोना से जंग जीतने के लिए कर रहे मरीजों को तैयार...



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बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज के असिस्टेंट प्रो डॉ सत्येंद्र मिश्रा हुए स्वस्थ्य, हैदराबाद से लौटे, कोरोना से जीती जंग ★ परिजनों ने बरसाए फूल, उतारी आरती ,डॉ मिश्रा ने लिया आशीर्वाद ★ पलमोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए गए जबलपुर , बोले सभी का आभार, ड्यूटी पर जल्द लौटेंगे


बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज के असिस्टेंट प्रो डॉ सत्येंद्र मिश्रा हुए स्वस्थ्य, हैदराबाद से लौटे, कोरोना से जीती जंग 
★ परिजनों ने बरसाए फूल, उतारी आरती ,डॉ मिश्रा ने लिया आशीर्वाद
 ★ पलमोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए गए जबलपुर , बोले सभी का आभार, ड्यूटी पर जल्द लौटेंगे


★ मेडिकल कालेज के टीबी और चेस्ट विभाग के युवा डॉ सत्येंद्र मिश्रा कोविड मरीजो की सेवा में लगे थे, हुए थे  पाजिटिव, फेफड़ो में आई थी खराबी


★ सागर से भोपाल तक 175 किलोमीटर लंबा ग्रीन कारीडोर बनाकर भेजा गया  था डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा को हैदराबाद के लिए

साग़र। (तीनबत्ती न्यूज़ .कॉम )। कोरोना कहर ने कोरोना वारियर्स यानी डॉक्टरी को अपने घेरे में ले लिया है। कई डॉक्टर्स जान गंवा बैठे। कई इलाजरत है। ऐसे ही एक तस्वीर शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज साग़र के 38 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सत्येंद्र मिश्रा की 
सामने आई। कोरोना की पीक लहर में डॉ मिश्रा कोरोना पाजिटिव हुए। उनके फेफेडे बुरी तरह संक्रमित हुए। साग़र ने उनकी हालत नही सुधरी तो कलेक्टर दीपक सिंह और विधायक शेलेन्द्र जैन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस सम्बन्ध में आग्रह किया। सीएम शिवराज
सिंह ने फ़ौरन इलाज के निर्देश दिए।डॉ मिश्रा को हैदराबाद में एयर एंबुलेंस के जरिये ले जाया गया है। 19 अप्रैल को भोपाल में एयर एंबुलेंस से हैदराबाद गए। सागर से भोपाल तक ग्रीन कारी डोर बनाकर भेजा। 

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वेबसाईट

दुआएं आई काम , उतारी आरती ,बरसाए फूल

डॉ मिश्रा को बचाने दुआएं भी खूब हुई। आखरकार दवा और दुआ काम आई। अब वे खतरे से बाहर है। सिर्फ शारीरिक थकान है। कल रविवार की शाम को डॉ सत्येंद्र मिश्रा साग़र के पथरिया स्थित अपने घर पहुचे। उनको परिसर में बाहर कुर्सी पर बैठाया। परिजनों ने फूल बरसाए। माँ से लेकर पूरा परिवार खुशी के आंसू लिए था। नजर उतारी । आरती  भी उतारी। फिलहाल बोलने और चलने में थोड़ा कमजोर पड़ गए डॉ मिश्रा ने इशारो ही इशारो में हाथ जोड़कर अपनी कृतज्ञता जताई। इसका एक वीडियो भी सामने आया। 

देखे:  मिश्रा की आरती उतारते वीडियो


डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा गए जबलपुर
सभी का आभार, फिर आएंगे ड्यूटी पर

डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा आज सुबह पलमोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए जबलपुर रवाना हुए। डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा को अभी भी बोलने एवं उठने बैठने में परेशानी आ रही है और उनका अभी भी सिटी स्कोर 17/25 (70%) है। सागर के सीनियर डॉक्टरस एवं  हैदराबाद के डॉक्टरो की सलाह पर परिवार वालों ने उन्हें पलमोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए जबलपुर भेजना उचित समझा। 

ट्वीट@ ब्रजेश राजपूत

बुजुर्गों की दुआयों की ताक़त देखिये. सागर मेडिकल कालेज के डाक्टर सत्येंद्र मिश्रा इलाज करते करते क़ोरोना की चपेट में आ गए और हैदराबाद में इलाज के बाद जब घर लौटे तो इस अंदाज़ में स्वागत हुआ. 

@ABPNews @awasthis @SanjayBragta @anandrai177 @VinodAr04717939 @DrPRChoudhary



जाने से पहले डॉक्टर मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,  मंत्री गोपाल भार्गव जी, मंत्री गोविंद सिंह जी, मंत्री भूपेंद्र सिंह विधायक  शैलेंद्र जैन, विधायक  प्रदीप लारिया ,पूर्व विधायक  भानु राणा , सागर कमिश्नर मुकेश शुक्ला,, सागर कलेक्टर दीपक सिंह,,  एसपी अतुल सिंह , डीन बीएमसी आर एस वर्मा,, भाग्योदय प्रबंधन, डॉ दीपांशु दुबे, डॉ मनीष जैन, डॉ विक्रम जैन, डॉक्टर उमेश पटेल सहित सागर के समस्त डॉक्टरो , हैदराबाद के डॉक्टर ,सागर के लोगों को उनकी अनवरत प्रार्थना के लिए एवं सहयोग के लिए मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से सहृदय धन्यवाद दिया । उन्होंने कहा कि इतने प्यार और सहायता के लिए मैं और मेरा परिवार जीवन पर्यंत सागर के लोगों का आभारी रहेगा। डॉ मिश्रा जबलपुर जाते हुए बोले बहुत जल्दी पूरा ठीक होकर फिर से लोगों की सेवा में आऊंगा।

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SAGAR: रेमडीसीवेर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले हर्षित केशरवानी पर रासुका की कार्यवाई

SAGAR: रेमडीसीवेर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले हर्षित केशरवानी पर रासुका की कार्यवाई


साग़र। (तीनबत्ती न्यूज़)।जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर दीपक सिंह ने साग़र में रेमडीसीवर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी हर्षित केशरवानी पर रासुका की कार्यवाई की है। 
कलेक्टर के आदेश के अनुसार हर्षित पिता ओम प्रकाश केशरवानी उम्र 25 साल निवासी 8/1 सदर थाना केन्ट जिला सागर क्षेत्र का मूल निवासी जिसके विरूद्ध थाना केन्ट में धारा 188, 420 भा.द.सं. आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53, 57 महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अनावेदक हर्षित पिता ओम प्रकाश केशरवानी उम्र 25 साल निवासी 8/1 सदर थाना केन्ट जिला सागर
द्वारा वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के
अंतर्गत पारित आदेश के पालन में सागर शहर में लाकडाउन चल रहा है । 4 मई  को थाना केन्ट में पदस्थ  उप निरीक्षक के0एन0 अरजरिया को मुखबिर द्वारा यह सचूना दी गई कि रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नं0-1 सुलभ काम्पलेक्स सागर के पास डाढी, मूछ रखे हुये एक व्यक्ति जो होण्डा साइन मोटर साइकल क0-एम0पी0 15 एनई-2994 लिये हुये है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है।  तथा 2500/- रू0 के रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35,000/- रू0 में विक्रय कर रहा है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर मुखबिर सूचना तस्दीक
एवं कार्यवाही हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा करने आरक्षक मनीष तिवारी को सिविल ड्रेस में प्राइवेट साक्षी रोहित जैन तनय रिषभ कुमार जैन, उम्र 28 साल, निवासी देवरी, जिला सागर के साथ मुखबिर द्वारा दी गई उक्त सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नं0-1 सुलभ काम्पलेक्स सागर के पास खरीदने हेतु खरीददार बनकर मुखबिर द्वारा बताये हुलिया के व्यक्ति के बारे में बताकर रवाना किया गया और उप निरीक्षक के0एन0 अरजरिया हमराही स्टाफ राजपाल, आरक्षक  आशीष, आरक्षक  लखन एवं आरक्षक दीपक के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नं0-1 सुलभ काम्पलेक्स सागर के लिये रवाना होकर रेल्वे स्टेशन के पहले कुछ दूरी पर खडे होकर आरक्षक  मनीष तिवारी के इशारों का इंतजार करने लग गये, तभी एक व्यक्ति जिसके बाल डाढी एवं मूछ बढे हुये थे मोटर साइकल होण्डा साइन एम0पी0 15 एनई-2994 से आया, जिससे आरक्षक मनीष तिवारी एवं साक्षी रोहित जैन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने की बात की गई,। जिस पर उक्त व्यक्ति 70,000/-रू0 मे
दो रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के लिए तैयार हो गया और इंजेक्शन दिखाया।  तभी सिविल ड्रेस में गये आरक्षक मनीष तिवारी द्वारा हाथ का इशारा करने पर हमराही बल एवं राहगीर विक्रम यादव तनय अशोक यादव, उम्र 40 साल, निवासी ओ0सी0एल0 लाइन, थाना केन्ट, जिला सागर को साथ लेकर सुलभ काम्पलेक्स रेल्वे स्टेशन के पास खड़े उक्त बढे हुये बाल, डाढी एवं मूछ वाले व्यक्ति की घेराबंदी कर उ0नि0 के0एन0 अरजरिया द्वारा पकड़ा गया । तथा उससे उसका नाम एवं पता पूछा गया जिसने अपना नाम हर्षित तनय ओम प्रकाश केशरवानी, उम्र 25 साल, निवासी 8/1 सदर, थाना केन्ट, जिला सागर का होना बताया।  जिसकी तलाशी गवाहान रोहित जैन एवं विक्रम यादव के समक्ष उ0नि0 के0एन0 अरजरियाद्वारा ली गई । तलाशी से उक्त हर्षित केशरवानी द्वारा पहने हुये पैन्ट की जेब से एक प्लास्टिक की पन्नी मे दो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले । उक्त हर्षित केशरवानी से उक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन रखे होने के सम्बन्ध मे बैध दस्तावेजों /लाइसेसं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई तो उसने अपने पास कोई दस्तावेज होना नही बताया । हर्षित केशरवानी के कब्जे से उक्त दोनों रेमडेसिविर इंजेक्शन कोउ0नि0 के0एन0 अरजरिया के द्वारा जप्त कर मौके पर जप्तीपत्रक तैयार किया गया था
। आरोपी हर्षित केशरवानी का उक्त कृत्य भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188, 420, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
की धारा 3/7 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53, 57 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य होने से उक्त अभियुक्त हर्षित केशरवानी तनय ओम प्रकाश केशरवानी का मौके पर ही उ0नि0 के0एन0 अरजरिया द्वारा गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार कर उक्त अभियुक्त हर्षित केशरवानी तनय ओम प्रकाश केशरवानी, उम्र 25 साल, निवासी 8/1 सदर, थाना केन्ट, जिला सागर के विरू थाना केन्ट मे प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध क0-359/2021 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । अनावेदक हर्षित केशरवानी तनय ओम प्रकाश केशरवानी, उम्र 25 साल, निवासी 8/1 सदर, थाना केन्ट, जिला सागर के विरूद्ध चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 (प्रेवेन्शन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेन्टेनेंस ऑफ सॅप्लॉयज ऑफ एसेनिशयल कमोडिटीज एक्ट 1980) के तहत संज्ञान लेकर उक्त आरोपी हर्षित केशरवानी को निरूद्ध किये जाने हेतु उक्त अधिनियम
1980 की धारा 3 की उपधारा (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निरूद्व आदेश पारित प्रस्ताव भेजा गया। 

दवाओं के कालाबाजारिये लाशों के सौदागर


आदेश में लिखा गया कि  प्रकरण का अवलोकन कर प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक, जिला सागर की ओर से प्राप्त प्रतिवेदन, दस्तावेजों एवं कथन का मेरे द्वारा परीक्षण किया गया। विवेचना के दौरान निम्नलिखित बिन्दु निराकरण हेतु
परिलक्षित होते है :
1क्या आरोपी प्रतिवेदन अनुसार साम्प्रदायिक घटनाओ में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है ?
हर्षित केशरवानी तनय ओम प्रकाश केशरवानी, उम्र 25 साल, निवासी 8/1 सदर, थाना केन्ट, जिला सागर क्षेत्र का मूल निवासी है जो वर्तमान समय में सागर जिला सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश तथा भारत वर्ष एवं सम्पूर्ण विश्व नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न अत्यन्त गंभीर, खतरनाक जानलेवा कोविड-19 नामक विश्वव्यापी महामारी से गंभीर रूप से ग्रसित है उक्त विश्वव्यापी महामारी से लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा लगातार मृत्यु हो रही है। उक्त रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन उक्त कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जीवनरक्षक औषधि है रेमडेसिविर इंजेक्शन उक्त कोविड-19 नामक विश्वव्यापी महामारी से बचाव के लिए आवश्यक जीवनरक्षक औषधि होने
से आपदा में अवसर का लाभ उठाने व्यक्ति समाज विरोधी, समुदाय विरोधी एवं देश विरोधी तथा लाशों के सौदागर है। 
उक्त जीवनरक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करते हुये 2500/-रू0 कीमत के इंजेक्शन को 35,000/- रू० की कीमत पर विक्रय कर जीवनरक्षक एवं समुदाय के लिये आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने हेतु प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य किया जा रहा था। अनावेदक हर्षित पिता ओम प्रकाश केशरवानी उम्र 25 साल निवासी 8/1 सदर थाना केन्ट जिला सागरक्षेत्र का मूल निवासी जिसके विरूद्ध थाना केन्ट में धारा 188, 420 भा.द.सं. आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53, 57 महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिससे यह माना जा सकता है कि आरोपी पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेखित साम्प्रदायिक घटनाओं में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है।
2- क्या आरोपी के कृत्यों के कारण लोक व्यवस्था भंग हुई है ?
आरोपी के विरूद्ध थाना केन्ट सागर में कोरोना महामारी के समय रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध विक्रय करने का मामला पंजीबद्ध किया गया है जिससे परिलक्षित होता है कि आरोपी के कृत्य के कारण लोक व्यवस्था भंग हुई है। 
एवं आरोपी का खुले में रहना कभी भी लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
3 क्या आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में निरूद्ध किये जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है ?
वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश के पालन में सागर शहर में लाकडाउन चल रहा है। वर्तमान समय में सागर जिला सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश तथा भारत वर्ष एवं सम्पूर्ण विश्व नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न अत्यन्त गंभीर, खतरनाक
एवं जानलेवा कोविड-19 नामक विश्वव्यापी महामारी से गंभीर रूप से ग्रसित है । उक्त विश्वव्यापी महामारी से लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा लगातार मृत्यु हो रही है । उक्त रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन उक्त कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जीवनरक्षक औषधि है रेमडेसिविर इंजेक्शन उक्त कोविड-19 नामक विश्वव्यापी महामारी से बचाव के लिए आवश्यक जीवनरक्षक औषधि होने से आपदा में अवसर का लाभ उठाने वाले व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग कर जीवनरक्षक एवं समुदाय के लिये आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने हेतु प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य किया जा रहा था अनावेदक कोरोना महामारी के समय अवैध कमाई कर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अतः राष्ट्रीय
सुरक्षा अधिनियम 1980 में आरोपी को निरूद्व किये जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है।
उपरोक्त विवेचना के आधार पर लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु आरोपी हर्षित पिता ओम प्रकाश केशरवानी उम्र 25 साल निवासी 8/1 सदर थाना केन्ट जिला सागर के विरूद्व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध आदेश दिये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है ।
म.प्र.शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग भोपाल की अधिसूचना राजपत्र क्र. एफ-31-05-1998- दो-सी-1
भोपाल दिनांक 06 अप्रैल 2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.शासन गृह (सी-अनुभाग) मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के स्थायी परिपत्र क्रमांक-5904/5174/2014/एन.एस.ए./दो/सी-1 भोपाल दिनांक 20 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित की गई है, के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता जिला दण्डाधिकारी, जिला सागर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की
धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है।अतः मैं, दीपक सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला सागर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की
उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आरोपी हर्षित पिता ओम प्रकाश केशरवानी उम्र 25 साल
निवासी 8/1 सदर थाना केन्ट जिला सागर को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत् आदेश दिनांक 10.05.21से 09.08.21 (तीन माह) की अवधि तक निरोध में लिए जाने का आदेश देता हूँ । आरोपी को केन्द्रीय जेल, सागर में बाद लॉकअप निरूद्व रखा जाए।
आरोपी हर्षित पिता ओम प्रकाश केशरवानी उम्र 25 साल निवासी 8/1 सदर थाना केन्ट जिला सागर को
उक्त अधिनियम के अंतर्गत निरोध में लिए जाने की सूचना, निरोध के आधार, दस्तावेजों की सूची पुलिस अधीक्षक, जिला सागर के माध्यम से आदेश दिनांक 10.05.2021 से 05 दिवस की अवधि के भीतर निर्वाह करवाई जावे। आरोपी कोनिरोध में लिये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला सागर को पत्र जारी हो।
उक्त आदेश के तामीली उपरांत अनुमोदन हेतु प्रकरण सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल को प्रेषित हो।

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नरयावली नाका मुक्तिधाम का निरीक्षण कर , मृतकों के परिजनों से की बातचीत विधायक शेलेन्द्र जैन ने ★ मेडिकल वेस्टेज का सुरक्षित डिस्पोज हो, मर्चुरी से नम्बरिंग कर श्मशानघाट भेजे शव

नरयावली नाका मुक्तिधाम का निरीक्षण कर , मृतकों के परिजनों से की बातचीत विधायक शेलेन्द्र जैन ने
★ मेडिकल वेस्टेज का सुरक्षित डिस्पोज हो, मर्चुरी से नम्बरिंग कर श्मशानघाट भेजे शव

सागर । विधायक शैलेंद्र जैन आज नरयावली नाका मुक्तिधाम पहुंचे वहां पहुंचकर उन्होंने मुक्तिधाम का निरीक्षण किया और जिस स्थान पर कोरोना पॉजिटिव मृत्यु अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उनसे हालचाल जाना उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से लोगों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी की मुक्तिधाम में काफी  अनियमितताएं हैं और मृतकों के परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । इसके संबंध में आज निरीक्षण कर समस्याओं का जायजा लिया और परिजनों से चर्चा की विधायक जैन ने बताया कि श्मशान में लगभग 16 लोगों की टीम अंतिम संस्कार के कार्य में लगी है। जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है निरंतर लोगों की सेवा कार्य कर रही है। आज मैं उनके उत्साहवर्धन के लिए भी यहां आया हूं और शिकायतों के निराकरण के लिए भी यहां आया हूं। शिकायतों के मद्देनजर ऐसा कोई भी उसे सामने नहीं आया है जिसे शिकायतों की पुष्टि हो सके परंतु यहां कार्यरत टीम को सख्त निर्देशित किया है कि यदि कोई भी शिकायत संज्ञान में लाई गई और वह अगर उसकी पुष्टि होती है तो आप लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी ।उन्होंने कहा कि विगत दिनों शवों की अदला बदली का मामला सामने आया था । उसके संबंध में मैंने मरचुरी प्रभारी को निर्देशित किया है कि जैसे ही कोई भी शव अस्पताल से मरचुरी पहुंचता है। उसकी नंबरिंग की जाए और उसी नंबर इन के आधार पर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाए ।इसके अलावा उन्होंने श्मशान घाट में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और मेडिकल वेस्ट को यहां वहां ना फेंके जाने के निर्देश लिए निर्देशित किया पी पी ई किट एवं अन्य सामान जो मेडिकल वेस्ट है उसे बंद कंटेनर में रखें निश्चित स्थान पर जहां उसका निष्पादन किया जाए वहां ले जाया जाए।

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वेबसाईट

उल्लेखनीय है कि विधायक शैलेंद्र जैन एक मात्र एसे जनप्रतिनिधि हैं जो इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल कोविड-19 आई सी यू पहुंचे और वहां भर्ती मरीजों से बात कर उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें ठीक होने के लिए प्रेरित किया इसके फलस्वरूप अनेकों मरीज जो मानसिक रूप से परेशान थे उन्हें लगता था कि वह ठीक नहीं हो पाएंगे। स्वस्थ होकर वापस मैं घर लौटे और विधायक शैलेंद्र जैन को दिल से धन्यवाद दिया ।

श्मशान घाट में लकड़ी दान

आज विधायक  जैन की प्रेरणा से पूर्व पार्षद प्रतिभा रामेश्वर चौबे एवं टिंबर एसोसिएशन द्वारा एक एक ट्रक लकड़ी श्मशान घाट में उपलब्ध कराई गई ।इस अवसर पर सेवा ही संकल्प अभियान के प्रभारीऔर  महामंत्री शैलेश केशरवानी  भाजपा नगर अध्यक्ष विक्रम सोनी दीपक राजोरिया , डॉ दशरथ मालवीय ,गोलू कोरी प्रवीण रिछारिया बलराम राय उपस्थित रहे

एक और विधुत शवदाह गृह बनेगा

नरयावली नाका मुक्तिधाम में बन रहा है एक और विद्युत शवदाह गृह, शहर के अन्य श्मशान घाटों में भी बनेगा 1-1 विद्युत शवदाह -शैलेंद्र जैन विधायक*
विधायक शैलेंद्र जैन ने नरयावली नाका मुक्तिधाम के निरीक्षण के दौरान बन रहे एक अतिरिक्त विद्युत शवदाह गृह का निरीक्षण किया और कार्य को तीव्र गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विद्युत शवदाह गृह पर्याप्त नहीं है क्योंकि अभी कोरोना काल की भीषण आपदा को हम खेल रहे हैं उसके लिए एक अतिरिक्त विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कर रहे हैं और इस शवदाह गृह को चलाने में पहले के मुकाबले कम खर्च होगा क्योंकि एक ट्रांसफार्मर और एक चिमनी से ही हम दोनों शवदाह ग्रहों का संचालन कर सकेंगे और हमारी कार्य क्षमता दो गुनी हो जाएगी इसके अतिरिक्त हम शहर के गोपालगंज, काकागंज, तिली श्मशान घाटों में भी विद्युत शवदाह गृह बनाने जा रहे हैं इसकी स्वीकृति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में की जा चुकी है और इस नरयावली नाका मुक्तिधाम के शवदाह गृह को अगले माह तक पूर्ण करने की हमारी योजना है।


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सभी अस्पतालों की फायर और लिफ्ट सेफ्टी आडिट 7 दिन में करायें , मन्त्री भूपेंद्र सिंह ने दिए अधिकारियों को निर्देश


सभी अस्पतालों की फायर और लिफ्ट सेफ्टी आडिट 7 दिन में करायें , मन्त्री भूपेंद्र सिंह ने दिए अधिकारियों को निर्देश


सागर । नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के वर्तमान संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में शासकीय एवं निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके कारण बिजली खपत का लोड भी बढ़ा होगा। वर्तमान परिस्थिति में अग्नि और लिफ्ट सुरक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। इस दृष्टि से म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-87 (5) के परिप्रेक्ष्य में सभी शासकीय व निजी अस्पतालों की फायर ऑडिट और लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट 7 दिन में करवाकर रिपोर्ट भेजें। उन्होंने कहा है कि फायर और लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट में जो भी कमियाँ पाई जांए, उसके बारे में संबंधित अस्पताल संचालक को लिखित में पूर्ति के लिये भी सूचित करें। इस संबंध में जरूरी निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि "अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स" नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-04 अनुसार " इन्स्टीटयूशनल बिल्डिंग्स" की श्रेणी अंतर्गत आते हैं, और इन अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स में फायर सेफ्टी मेजर्स के प्रावधान यथा टाईप, हाईट और एरिया नियमानुसार प्रावधानित किये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप 15 मी. से कम हाईट एवं 1000 वर्ग मी. से कम क्षेत्रफल वाले अस्पताल एवं नर्सिंगहोम के लिए फायर एक्सटींग्यूशर एवं 5000 ली. पानी की क्षमता का टेरेस टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य श्रेणी हेतु भी स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं।
सक्षम प्राधिकारियों द्वारा फायर इंजीनियर और इंजीनियर निर्माता कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। यदि किसी निकाय में फायर इंजीनियर / लिफ्ट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है तो संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थ योग्यताधारी सक्षम फायर अधिकारी अथवा ई-नगर पालिका पोर्टल www.mpenagarpalika.gov.in पर दर्ज 17 फायर कंसल्टेन्टों की सूची में से किसी भी फायर इंजीनियर से फायर ऑडिट का कार्य कराने के साथ-साथ निकाय के इलेक्ट्रीकल इंजीनियर व संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी का भी दल गठित कर नियम-83(7) के परिप्रेक्ष्य में लिफ्ट ऑडिट का कार्य 7 दिन के अन्दर कराया जाए। अर्थात दिनांक 17 मई 2021 तक ऑडिट पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन ई-मेल आई.डी. ranbir@mpurban.gov.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
संभागीय संयुक्त संचालक अपने संभाग के निकायों में इन निर्देशों के पालन की सतत मानिटरींग कर पूर्ति सुनिश्चित करें और निर्धारित प्रपत्र में संभागवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी सलाह चाहिए हो तो श्री एल.एस. बघेल परियोजना  प्रबंधक (मोबाईल नं. 9425015429) से संपर्क करें। अंकेक्षण में पाई गई कमीयों को समय-सीमा में दूर करने की लिखित सूचना अस्पताल संचालको को दी जाए। इसका पालन प्रतिवेदन भी समय-सीमा में लिया जाए।  

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साग़र: खेल परिसर के बाजू में संचालित अस्थाई सब्जी- फल मण्डी बन्द, तीन नई बनाई मण्डिया

साग़र: खेल परिसर के बाजू में संचालित अस्थाई सब्जी- फल मण्डी बन्द, तीन नई बनाई मण्डिया


सागर । न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के 7 मई को जारी आदेश द्वारा "कोराना कर्फ्यू" 17 मई को प्रातः 6 बजे तक सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए प्रभावशील किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह द्वारा जिले में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सागर नगरीय क्षेत्र में खेल परिसर के बाजू में संचालित अस्थाई सब्जी और फल मण्डी को आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
नगरीय क्षेत्र सागर में डी0एन0सी0बी0, दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -2 के सामने वाला मैदान, खुरई रोड स्थित गल्ला मण्डी का प्रांगण नं.-2 में संचालित अस्थाई सब्जी और फल मण्डी 2 घण्टे प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक खुलेगी । यहाँ के थोक विक्रेता केवल खुदरा सब्जी और फल विक्रय करने वाले विक्रेताओं को ही विक्रय करेंगे ।
यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।              
अस्थाई बनाई गई सब्जी मंडी का निरीक्षण

खुरई रोड स्टेट गल्ला मंडी प्रांगण नंबर 2 में कल से अस्थाई सब्जी और फल मंडी लगेगी। खेल परिसर के पास वाले मैदान में अत्यधिक एवं अनावश्यक भीड़ होने से फुटकर विक्रेता अब खुरई गल्ला मंडी प्रांगण 2 से सब्जी विक्रय करेंगे। नगर निगम आयुक्त श्री रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशन में एसडीएम सागर पवन बारिया, सीएसपी रघु प्रसाद, नगर निगम उपायुक्त डॉ प्रणय कमल खरे एवं मंडी के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया गया।
                             

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18 से 44 आयु वर्ग के हितग्राही को स्लॉट बुकिंग सांय 5 से 6 के बीच

18 से 44 आयु वर्ग के हितग्राही को स्लॉट बुकिंग सांय 5 से 6 के बीच 

सागर । जिला टीकाकरण अधिकारी सागर डॉ एस.आर.रोशन ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग वालों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए ऑनलाईन बुकिंग सांय 5 से 6 के बीच में खुलेगी जिसमें स्लॉट खुलेगा। स्लॉट बुकिंग होने के बाद हितग्राही टीकाकरण केन्द्र पर ऑनलाईन पंजीयन का स्क्रीन शॉट प्रस्तुत करेंगे जिससे उनका टीकाकरण किया जावेगा। हितग्राही द्वारा ऑनलाईन पंजीयन होने के बाद उनके द्वारा चिन्हित किये गये केन्द्रों पर उन्ही व्यक्तियों का टीकाकरण किया जावेगा। टीकाकरण हेतु प्रत्येक टीकाकरण केन्द्र पर 100 का लक्ष्य रखा गया है । जिनकी ऑनलाईन बुकिंग एक दिन पूर्व 11, 12, 14 मई को क्रमशा होगी उनका टीकाकरण 12, 13 एवं 15 मई को किया जावेगा।

SAGAR : देखे किन केंद्रों पर होगा 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से अधिक के पात्रों के टीकाकरण -



सभी टीकाकरण केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि लक्ष्य शत-प्रतिशत होना चाहिए सत्र के दौरान यदि हितग्राही शेष रह जाते है तो उन्हें फोन द्वारा सूचित कर टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराया जावे एवं केन्द्र पर अनावश्यक भीड़ न हो इसकी व्यवस्था की जाये।
कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। वैक्सीन पूर्ण सुरक्षित है, टीकाकरण से ही हम सब सुरक्षित होगे।


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SAGAR: निजी कोविड़ हॉस्पिटलों की जांच जारी, दो हॉस्पिटलों में मिली कमियां, नोटिस जारी ★ निजी चिकित्सालय कोविड गाइडलाइन के तहत तय कीमतों के अनुसार करें इलाज : कलेक्टर

SAGAR: निजी कोविड़ हॉस्पिटलों की जांच जारी, दो हॉस्पिटलों में मिली कमियां, नोटिस जारी

★ निजी चिकित्सालय कोविड गाइडलाइन के तहत तय कीमतों के अनुसार करें इलाज : कलेक्टर
 
सागर । समस्त निजी चिकित्सालय कोविड गाइडलाइन के तहत तय कीमतों के अनुसार करें इलाज उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने समस्त निजी चिकित्सालय के संचालकों को दिए ।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि  कोरोना संक्रमण के चलते मध्यप्रदेश शासन द्वारा 
जिले की  9  निजी चिकित्सालय  को आयुष्मान भारत योजना के तहत चयनित किया है और निजि चिकित्सालय में आयुष्मान कार्ड धारियों का निशुल्क इलाज किया जाएगा। साथ ही अन्य लोगों का भी इलाज किया जा रहा है  ।उन्होंने बताया कि समस्त निजी चिकित्सालय शासन द्वारा तय की गई  कीमतों के अनुसार ही इलाज करें  जिसके लिए निरंतर निजी चिकित्सालय ओं का निरीक्षण जारी रहेगा।

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कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देश पर सोमवार को  डॉ.सुरेश बौद्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर एवं निरीक्षण दल में उपस्थित डॉ.एम.एल.जैन एवं प्रीत स्वरूप र्ड्ग इंस्पेक्टर द्वारा निजी नर्सिंग होम में कोविड के मरीजों का इलाज संबंधी निरीक्षण किया गया ।
सर्व प्रथम आयुष्मान नर्सिंग होम तिली रोड सागर में संचालक, डॉ.कविता गहलोत उपस्थित थी ।कोविड मरीजों की भर्ती हेतु दिशा सूचक वोर्ड नहीं थे इससे आमजन को कोविड अस्पताल की जानकारी का पता नहीं चल रहा था । इसके बाद बालाजी हास्पिटल तिली का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि कोविड मरीज 15 भर्ती थे परन्तु एलोपैथी चिकित्सा धारी डॉक्टर कोई चिकित्सक इलाज हेतु उपस्थित नहीं थे । 


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SAGAR: चार निजी हॉस्पिटलों में मिली खामियां,इलाज  नाम पर मनमानी वसूली तो कही स्टाफ की कमी, जमकर दिखी  भीड़भाड़, कलेक्टर ने कराई जांच, मिलेंगे नोटिस -


इसके बाद श्री चैतन महा प्रभु हास्पिटल तिली रोड को निरीक्षण किया गया जिसमें भीड-भाड़ थी मरीजो को देखने में कापी समय लग रहा था इस कारण मरीज एवं उनके परिजन काफी आक्रोशित हो रहे थें । सभी संचालकों को आयुष्मान कार्ड पात्र धारक कोविड संक्रमित पीड़ित को 20 प्रतिशत बेड आरक्षित करने उन्हे आयुष्मान भारत योजनान्तर्ग उपचार करने निर्देश दिये एवं सभी संचालाकों को कारण बताओं नोटिस जारी किये गये । सभी नर्सिंग होम के संचालको से संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । 


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