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भोपाल : नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

भोपाल : नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

भोपाल।  न्‍यायालय श्रीमती वंदना जैन के न्‍यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पिता बब्‍लू बुरादा उर्फ नईम मियां को धारा 376 (3) भादवि एवं 5/6 पाक्‍सो एक्‍ट में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000रू के अर्थदंड से दंडित किया  एवं धारा 294 भादवि में 3 माह सश्रम कारावास से दंडित किया। 
शासन की ओर से अभियोजन का संचालन अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनिता सिंह एवं एडीपीओ श्रीमती सीमा अहिरवार  ने किया। 

मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि पीडिता उम्र 13 वर्ष ने अपनी माता के साथ थाना शाहजहांनाबाद भोपाल में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज करायी कि उसके आरोपी पिता आटो चलाने का काम करते है। दि. 26.10.19 को शाम करीब 4 बजे उसकी अम्‍मी भाई के साथ घडी वापस करने बाजार जा रही थी, उसने अपने आरोपी पिता से बोला कि वह भी अम्‍मी के साथ बाजार जा रही है तो आरोपी पिता ने उसे जाने से मना कर दिया और उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगा, उसके साथ मारपीट करके उसे अंदर के कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्‍ती गलत काम किया। आरोपी पिता उसे डराने लगा कि किसी को कुछ बताया तो पूरे घर को मार डालूंगा जिससे वह डर गयी ।  पीडिता ने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। दि. 30.10.19 को पीडिता के आरोपी पिता पीडिता के साथ मारपीट करने लगे तो पीडिता ने अम्‍मी को 26 तारीख वाली बात बताई। आरोपी पिता के द्वारा घटना के 2 वर्षों से पीडिता के साथ गलत काम किया गया था। 

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शाजापुर : चार वर्ष की बालिका के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास


शाजापुर : चार वर्ष की बालिका के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर। विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय, जिला शाजापुर द्वारा आरोपी मजिद खॉं पिता हीरे खां जाति पिंजारा उम्र 60 वर्ष निवासी बैरछा मंडी को भा.द.वि. की धारा 376 (क,ख) के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए अजीवन कारावास से एवं 25,000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड के संदाय में व्‍यतिक्रम होने पर 3 वर्ष के सश्रम कारावास से भी दण्डित किया गया एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 5(ड)/6 के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास से एवं 25,000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड के संदाय में व्‍यक्तिक्रम होने पर 03 वर्ष के सश्रम कारावास से भी दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि जमा होने पर उसमें से 50,000 रूपये प्रतिकर स्‍वरूप उत्‍तरजीवी को उसकी संरक्षक माता के माध्‍यम से प्रदान किए जाने का आदेश दिया गया।
सहायक मिडिया प्रभारी रमेश सोंलकी अतिरिक्‍त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 30.03.2019 के 11:30 बजे दिन को बालिका उम्र 4 वर्ष खेलने के लिए आरोपी के घर गई थी, आरोपी के परिवार वाले शादी में बाहर गये हुए थे, आरोपी ने बालिका को अकेला पाकर बालिका के साथ गलत हरकत की। बालिका ने दर्द होने पर उक्‍त बात रात में अपनी दादी और मम्‍मी को बताई, जिसकी रिपोर्ट पीडिता की दादी ने थाना बैरछा पर लिखाई थी। प्रकरण में अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्‍यायालय शाजापुर में पेश किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन  एवं श्री रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा पैरवी की गई।
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सागर : बड़े भाई ने छोटे भाई पर चलाई गोली ,घटना में बाल-बाल बचा एक व्यक्ति ,घटना cctv में कैद

सागर : बड़े भाई ने छोटे भाई पर चलाई गोली ,घटना में बाल-बाल बचा एक व्यक्ति ,घटना cctv में कैद

साग़र। सागर जिले के देवरी में बड़े भाई ने जमीनी विवाद में छोटे भाई पर गोली चला दी। इसमे एक आदमी बाल बाल बच गया। पूरी घटना cctv कैमरे में आ गयी। पुलिस ने बंदूक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 
देवरी नगर के  मुख्य मार्ग कचहरी चौराहा  पर स्थित  उदैनिया मेडिकल स्टोर के संचालक पर अपने ही बड़े भाई ने बंदूक से उस वक्त जानलेवा हमला कर दिया जब वह अपनी मेडिकल दुकान चला रहा था। मामला घरेलू जमीन बंटवारे का विवाद बताया जा रहा है। 
प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी महेंद्र उदेनिया उम्र 56 वर्ष मकरोनिया सागर निवासी ने देवरी निवासी वीरेंद्र उर्फ़ विन्दु उदेनिया जो आरोपी का रिस्ते में सगा छोटा भाई है।जिसे जान से मारने की नीयत से 315 बोर लायसेंसी बंदूक से गोली चला दी। जिसमे फरयादी छोटे भाई ने शोकेस के नीचे बैठकर अपनी जान बचाई।और बन्दूक से निकली गोली दुकान में रखे दवाइयों के रेक में जा लगी।
वहीँ दूसरे फायर करने पर गोली चलने से पहले ही मेडिकल पर कार्यरत कर्मचारी और फरयादी द्वारा बन्दूक छीन ली गयी।

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 इस प्रकार अपनी जान बचाकर फरयादी ने पुलिस को सूचना देकर अवगत कराया सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल पहुचकर मामले में कार्यवाही कर।घटना के सक्छ जुटाते हुए सी सी टी वी फुटजे निकाल कर फरयादी वीरेंद्र उदेनिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके बड़े भाई आरोपी महेंद्र उदेनिया सागर निवासी को ग्रफ्तार कर घटना में स्तेमाल की गई 315 बोर बन्दूक जप्त कर धारा 307,294,323,506, के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।इस पूरे मामले में  थाना प्रभारी प्रशांत सेन का कहना है कि घटना के आरोपी और फरियादी दोनों रिश्ते में सगे भाई हैं जिनका घरेलू जमीन जाजात का बंटवारे को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। जिसमें आरोपी और फरियादी के पिता द्वारा पूर्व में बंटवारा कर हिस्सा बांट कर दिया गया था।
 परंतु बड़े भाई का आरोप है कि उसके हिस्से में जमीन का कम हिस्सा आया है जिसको लेकर जमीन विवाद का न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है ।
इसी मामले को लेकर सागर मकरोनिया निवासी महेंद्र उदैनिया ने आज देवरी आकार अपने छोटे भाई वीरेंद्र उर्फ़ बिंदु पर राइफल से फायर कर जान लेवा हमला कर दिया  जिसमें  फरियादी की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को  गिरफ्तार कर लिया गया है।


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सागर : नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा



सागर : नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा 

 

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश /नवम् अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आप्रकृतिक दुत्कृत्य करने वाले आरोपी राजा गौड़ पिता लखन उम्र 20 साल निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 377 भादवि में दोषी पाते हुए 10 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2018 को दोपहर 12ः00 बजे फरियादी खेत में बोनी  कराने के लिए गया था। शांम करीब 06 बजे जब वह घर पर वापिस आया तो उसकी पत्नि ने बताया कि पीडित ने उसे बताया है कि आरोपी राजा पीडित को कुऐं की टपरियां मे ले गया था और वहां पर उसके साथ आप्रकृतिक दुत्कृत्य किया। पीडित के पिता पीडित को तिलि अस्पताल सागर इलाज के लिए लाये थे जहां पीडित के पिता की नाल्सी के आधार पर थाना जैसीनगर में धारा 377 भादवि एवं पाॅक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्सा मौका बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गये। पीडित एवं उसके परिजनों के धारा 164 के कथन कराये गये। बालक की आयु के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किये गये तथा पीडित एवं आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक तैयार किये गये। जप्तष्ुादा सामग्री को जांच हेतु एफ.एस.एल सागर भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये और पीडित बालक द्वारा दी गयी घटना की जानकारी की सुसंगतता को डी.एन.ए. रिपोर्ट से प्रमाणित कराया गया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी राजा गौड़ पिता लखन उम्र 20 साल निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 377 भादवि में दोषी पाते हुए 10 सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड से दंडित किया गया।





लोहे की छड से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास

 

सागर। न्यायालय-श्रीमान रोहित कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय मालथौन के न्यायालय ने आरोपी मोहन धानक उम्र 53 साल एवं हनुमत पिता मोहन धानक उम्र 28 साल दोनों निवासी मडैया माफी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि मे ंदोषी पाते हुए दोनो आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल अहिरवार ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2013 को करीब 03ः30 बजे फरियादी तथा कुछ लोग दुकान पर बैठे थे तभी आरोपीगण मोहन धानक एवं हनुमत धानक वहां से निकले जोकि हाथ में लोहे की छड (सांग) लिये थे। उक्त आरोपी हनुमत दुकानदारी के लेनदेन पर से एवं शराब के नषे में उक्त फरियादी को गंदी-गंदी गालिया देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने लोहे की छड मारी जिससे फरियादी को गंभीर चोट कारित हुई। फरियादी को बचाने अन्य व्यक्ति आये तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालथौन में दर्ज करायी। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन अधिकारी ने मामले को घटना से परे सावित किया एवं  महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि मे ंदोषी पाते हुए  06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।                                          


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वाहनों की सघन चैकिंग, आरटीओ ने पकड़ी पाईप लाईन खुदाई में लगी जेसीबी मशीन, मौके पर नही मिला ड्राईविंग लायसेंस और दस्तावेज

वाहनों की सघन चैकिंग, आरटीओ  ने पकड़ी पाईप लाईन खुदाई में लगी जेसीबी मशीन, मौके पर नही मिला ड्राईविंग लायसेंस और दस्तावेज

★06 वाहनों से रूपये 14500 जुर्माना वसूल, 01 वाहन जप्त

सागर।  परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर से प्राप्त निर्देशों के पालन में जिले में चल रहे अवैध वाहनों के संचालन, ओव्हरलोड एवं बकाया वाहनों से मोटरयानकर की वसूली के संबंध में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह गौतम द्वारा प्रवर्तन अमले के साथ दिनांक 25.02.2021 को संयुक्त रूप से वाहनों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान दल पुुरानी 
कलेक्ट्रेट परिसर में  पाईप लाईन डालने के काम मे लगी जेसीबी मशीन को जब्त किया। जैसे ही दल पहुचा तो काम मे लगे कर्मचारी और ड्राईवर भाँगने लगे। सरकारी कार्य मे लगी जेसीबी मशीन के ड्राईवर का लाइसेंस नही मिला । वही जरूरी कागज  भी नही मिले। 
आज बसों की  चैकिंग की कार्यवाही सागर-भोपाल, सागर-झांसी मार्ग एवं शहरी क्षेत्र आसपास में की गई। यह कार्यवाही प्रातः 09ः00 बजे से सांयकाल तक जारी रही है। चैकिंग के दौरान 26 वाहनों की जांच की गई जिनमें से 01 वाहन ओव्हरलोड, 05 अन्य वाहनों में कमियां पाई गई जिन पर मौके पर चालानी कार्यवाही की गई। इस प्रकार 06 वाहनों में मौके पर वाहन ओव्हरलोड, आपातकालीन द्वार, वाहन से सबंधित दस्तावेज परमिट, स्पीड गर्वनर, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य कमियां पाये जाने से उन वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर रू. 14500/- मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् शमन शुल्क वसूल किया गया।
साथ ही एक जेसीबी वाहन को चैक किया गया जिसमें ड्रायवर का लायसेंस नहीं एवं मौंके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न होने से उक्त वाहन को जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
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सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि चैकिंग की कार्यवाही में विशेष रूप से बकाया टैक्स, ओव्हर लोडिंग, वाहन चालक एवं परिचालक से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण, परमिट, स्पीड गर्वनर, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण जांच दल द्वारा किया गया।  
साथ ही समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में रखे। साथ ही बकाया टैक्स, अवैध संचालन, ओव्हर लोडिंग से संबंधित चैकिंग निरंतर जारी रहेगी। 


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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का 28 फरवरी को सागर में

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का 28 फरवरी को सागर में

सागर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष  विष्णु दत्त शर्मा 28 फरवरी को सागर आयेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के सागर आगमन को लेकर पार्टी कार्यालय में जिला भाजपा की बैठक संपन्न हुयी। बैठक में  प्रदेश मंत्री ललिता यादव ,लता वानखेड़े  और  प्रभुदयाल पटेल ने कहा कि डॉ. हरिसिंह गौर की नगरी में प्रदेश अध्यक्ष का संगठनात्मक दृष्टि से आगमन हो रहा है lअध्यक्ष के सागर आगमन को प्रभावी रूप से सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटकर कार्य करें l बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष  गौरव सिरोठिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विभिन्न कार्यक्रमों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  विष्णु दत्त शर्मा जी शामिल होंगे l कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारियों पर कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य कर सफल बनाएं l 

बैठक में प्रमुख रूप से  जाहर सिंह, डॉक्टर सुशील तिवारी, सुखदेव मिश्रा, लक्ष्मण सिंह, शैलेश केशरवानी, वैभवराज कुकरेले, प्रदीप राजोरिया, राजेश सैनी, श्याम तिवारी, रामेश्वर नामदेव, नवीन भट्ट, संतोष रोहित, इंदु चौधरी, जगन्नाथ गुरैया, अर्पित पांडे, बाल किशन सोनी, वृंदावन अहिरवार, राजेश पंडित, निकेश गुप्ता, विक्रम सोनी, रितेश मिश्रा, मनीष चौबे, सौरभ केसरवानी ,प्रदीप राजोरिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे l 

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