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SAGAR: एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक्स और पानी पाउच की बोरिया कराई नष्ट

SAGAR: एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक्स और पानी पाउच की बोरिया कराई नष्ट 
 
सागर 31 मार्च 2022 मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश राय के द्वारा बंडा नगर में खाद्य प्रतिष्ठान दीपक ट्रेडर्स पर निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि 15 कैरेट कोल्ड ड्रिंक्स एक्सपायरी डेट की है। 22 बोरी पानी पाउच भी संग्रहित है। जिस पर निर्माण तिथिऑब्लिक पैकिंग तिथि अंकित नहीं है साथ ही साथ भारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स भी संग्रह है।
SAGAR : 200 किलो मिलावटी सिंघाड़ा आटा व सेंधा नमक जब्त


किताबे/ ड्रेस खरीदने अभिभावकों को बाध्य नही करे विशेष दुकान से खरीदने, स्कूल संचालक★ 5 5 दुकानो के नाम बताना पड़ेंगे कलेक्टर ने दिए निःर्देश

 कोल्ड ड्रिंक्स के दो ब्रांड के नमूने लिए गए तथा उक्त एक्सपायरी डेट की सामग्री एवं बिना पैकिंग तिथि वाले पानी पाउच मात्रा 22 बोरी नष्ट कराए गए।
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SAGAR : 200 किलो मिलावटी सिंघाड़ा आटा व सेंधा नमक जब्त

SAGAR : 200 किलो  मिलावटी सिंघाड़ा आटा व सेंधा नमक जब्त

सागर 31 मार्च 2022। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर जिला सुरक्षा खाद्य अधिकारी श्री अमरीश दुबे द्वारा नवरात्रि त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए सागर में फलाहारी खाद्य पदार्थों की जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।  


जिला सुरक्षा खाद्य अधिकारी श्री दुबे ने बताया कि अभियान के अंतर्गत नया बाजार स्थित अंकित अनिल एजेंसी मथुरा मल मैं जांच के दौरा दौरान संदेहास्पद सिंघाड़ा आटा व सेंधा नमक करीब 2 क्विंटल पाया गया। मौके पर नमूना लेकर के समस्त सिंघाड़ा आटा व सेंधा नमक जप्त कर लिया गया है। जिसकी कीमत लगभग 30 हजार रूपए आंकी गई है।


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SAGAR : हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

 
SAGAR : हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
 
सागर। न्यायालय- श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण दीपेश चौधरी, गुड्डू चौधरी, पप्पू उर्फ भगवानदास चौधरी एवं राजकुमार चौधरी सभी निवासी सूबेदार वार्ड, जिला सागर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 449 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड ,धारा  427 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड    से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से उप-संचालक अभियोजन अनिल कुमार कटारे ने शासन का पक्ष रखा एवं सहा. जिला अभियोज अधिकारी सौरभ डिम्हा  ने प्रकरण में सहयोग किया!
(आरोपी नारायण चौधरी की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई।)



मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि थाना कोतवाली में दिनांक 29.04.2019 को जिला अस्पताल से देहाती नालसी लाकर थाना में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसमें फरियादी ने बताया कि दिनांक 28.04.19 को
रात्रि 10.30 बजे अपने घर पर था पास मेे ही मेरा भाई रहता है उसके घर की तरफ से गाली गलौच की आवाज आई तो मैं और मेरी मां ने बाहर आकर देखा तो दीपेश चैधी और गुड्डू चैधरी हाथ में लोहे की पाईप लिये थे और मेरे भाई को गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे । भाई ने गालियां देने से मना किया तो दोनो अभियुक्तगण ने पैर पर राड मारी। जिससे मेरा भाई जमुना जमीन पर गिर गया। मेरे भाई ने अपने बीच-बचाव मे पत्थर फेंके थे तब पत्थर दीपेश और गुड्डू को लगे। फिर मेरा भाई बचने के लिये अपने मकान पर घुस गया औ अंदर से दरवाजा लगा लिया तो दीपेश, गुड्डू गाली देते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो नारायण दास चैधरी, राजकुमार चैघरी, पप्पू चैधरी तीनो आ गये और दरवाजे पर पत्थर ईंट मारने लगे। पंाचे अभियुक्तगण कह रहे थे आज साले को जान से खत्म करना है। और पांचो ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया और डंडे और ईंट पत्थर से मेरे भाई के साथ मारपीट करने लगे। राजकुमार  केंची जैसा हथियार जिसमें मेरे भाई के सिर पर मारी और खींच कर घर के बाहर पटक दिया। सारी घटना मेरी मां ने पडोसियों को बतायी थी फिर पांचो धमकी देते हुए वहां से चले गये। जमुना को आॅटो से ईलाज के लिये अस्पताल ले कर गये जहां डाॅक्टर ने बताया कि वह खत्म हो गया। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये।



माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर सभी आरोपीगण दीपेश चौधरी,  गुड्डू चौधरी, पप्पू उर्फ भगवानदास चौधरी एवं राजकुमार चौधरी जिला सागर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 449 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड ,धारा  427 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड   से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
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SAGAR : किराए पर ट्रैक्टर लेकर धोखाधड़ी कर बेचने वाला गिरोह पकड़ाया ★ कुल 17 ट्रेक्टर और एक लोडिंग वाहन जब्त , कीमत डेढ़ करोड़ रुपये


SAGAR : किराए पर ट्रैक्टर लेकर धोखाधड़ी कर बेचने वाला गिरोह पकड़ाया 
★ अभी तक  17 ट्रेक्टर और एक लोडिंग वाहन जब्त , कीमत डेढ़ करोड़ रुपये

सागर । पुलिस ने किराए पर ट्रैक्टर लेकर धोखाधड़ी कर बेचने वाले गिरोह को पकड़ा है। गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 17 ट्रैक्टर और एक लोडिंग वाहन जब्त किया है। वाहनों की कीमत 1 करोड़ 45 लाख रुपए आंकी गई है।
एसपी तरुण नायक ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में मामले का खुलासा किया। फरियादी रणवीर लोधी समेत अन्य 10 लोगों ने मामले में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि नीरज साहू, महेंद्र गौर को किराए पर ट्रैक्टर दिए थे। 18 हजार रुपए प्रतिमाह किराए की बात पक्की हुई थी। 100 रुपए के स्टांप पर लिखापढ़ी हुई थी। आरोपियों ने कुछ महीने किराया दिया। लेकिन बाद में न तो किराया दिया और न ही वाहन लौटा रहे थे। मामले में जांच करते हुए गोपालगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।
प्रकरण में तफ्तीश करते हुए पुलिस ने आरोपी नीरज साहू निवासी कटरा बाजार और सौरभ सोनी निवासी पुरव्याऊ टौरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ की तो उन्होंने िकराए पर लिए ट्रैक्टर अलग-अलग स्थानों पर बेचने की बात कबूली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त ट्रैक्टरों को बरामद कर लिया है। आरोपी फर्जी दस्तावेज बनाकर किराए पर लिए ट्रैक्टर बेच दिया करते थे। मामले में आरोपी महेंद्र गौर फरार है। जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अन्य मामलों का खुलासा हो सकता है
 

गोपालगंज थाने हुई थी शिकायत दर्ज

थाना गोपालगंज जिला सागर मे दिनांक 28.3.2022 को आवेदक रणवीर पिता गनेश लोधी उम्र 60 साल निवासी
नयाखेडा धाना सानौधा जिला सागर के द्वारा अनावेदक नीरज साहू पिता मगन साहू उम्र 35 साल निवासी कटरा बाजार थाना
कोतवाली जिला सागर एवं महेन्द्र गौर पिता राजेन्द्र गौर निवासी शाहपुर थाना सानीधा जिला सागर के द्वारा आवेदक का ट्रेक्टर किराये से लेना किराया न देना, गंदी-गंदी गालिया देना, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में एवं इसी प्रकार की घटना अन्य 10 व्यक्तियो के साथ भी करने के आशय का एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो आवेदन पत्र के मजबून से  धारा
406,294,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।




आवेदक एवं गवाहो के कथन एवं विवेचना के आधार पर पाया गया कि नीरज साह पिता मगन साह निवासी कटरा बाजार थाना कोतवाली सागर द्वारा महेन्द्र गौर पिता राजेन्द्र गौर निवासी शाहपुर थाना सानीधा जिला सागर तथा सौरभ सोनी पिता अशोक सोनी उम्र 33 साल नि. पुरव्याऊ टौरी थाना कोतवाली सागर के साथ मिलकर धोखाधडी एवं छल पूर्वक आवेदक रणवीर लोधी एवं । रमाकांत तिवारी, 2. दिनेश यादव, 3. नंदराम यादव, 4. गजेन्द्र सिंह, 5. मदन सेन, 6. चंदू यादव, 7. डोमन प्रजापति, 8.पुष्पेन्द्र सिह ठाकुर, 9. पुष्पेन्द्र लोधी, 10. जसपाल लोधी एवं अन्य लोगो सहित सागर जिले मे कई जगहो पर लोगो से किराये के नाम पर ट्रेक्टर लिये तथा ट्रेक्टर मालिको को एक या दो महिने के बाद ना ही कोई किराया दिया
और ना ही ट्रेक्टर वापिस किया, विवेचना के दौरान पाया गया कि नीरज साहू, महेन्द्र गौर एवं सौरभ सोनी द्वारा इन ट्रेक्टरी को फर्जी तरीके से अन्य लोगो को फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध लाभ प्राप्त करने के लिये बेच दिया गया है। जिससे प्रकरण मे धारा 420 ताहि. का इजाफा आरोपीगणो नीरज साहू, सौरभ सोनी एवं महेन्द्र गौर के विरूद्ध किया गया है। बाद मामले मे नीरज साहू की पता तलाश की गई जिससे पूछताछ पर आज दिनाँक तक कुल 17 ट्रेक्टर एवं एक पिकअप गाडी आरोपी नीरज  साहू एवं सौरभ सोनी की निशादेही पर जप्त किये जा चुके है जिसका कुल मशरूका करीबन 01 करोड 45 लाख के लगभग है।



और भी हो सकता है खुलासा
आरोपीगणो से लगातार पूछताछ की जा रही है एवं दस्तावेजी साक्ष्यो को एकत्रित किया जा रहा है जिसमे अन्य और ट्रेक्टर जप्त होने की संभावना है, इस प्रकार संगठित रूप से आरोपीगणो द्वारा बडे स्तर पर धोखाधडी की गई है, इसके सम्बंध मे
जिले के अन्य थानो से भी आवेदकगणो की सूची अपेक्षित है । जिसके सम्बंध मे सभी थानो को सूचित किया जा चुका है।
सराहनीय कार्य:-  इसमें थाना प्रभारी
थाना गोपालगंज निरी, सतीश सिंह, उनि, नेहा गुर्जर थाना सिविल लाईन सागर, उनि, देव सिंह मरावी, का.वा.प्र.आर. 190 असार
खान, का.वा.प्र.आर. 1652 रणवीर सिंह, का वा.प्र.आर. 1275 मुकेश, प्र.आर. अमित चौबे, आर. 759 रमेश गुरू, आर. 286 प्रदीप गोस्वामी, आर. 165 विनोद, आर. 1083 अभिषेक रघुवंशी, आर. आशीष,  आर, प्रदीप शर्मा, आर. पवन ठाकुर एवं सायबर सेल की टीम का विशेष योगदान रहा।



बरामदशुदा ट्रेक्टरो की सूची : 

1). फार्मा ट्रेक नीले रंग का एक ट्रेक्टर बिना नम्बरी मय ट्राली के।
2). ट्रेक्टर क्रमांक एमपी । 5 एबी 0359
3). ट्रेक्टर क्रमांक एमपी । 5 एबी 44।। मय ट्राली के
4). ट्रेक्टर क्रमांक एमपी । 6 एसी 5104
5). ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 15 एबी 1517 मय ट्राली
6). ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 15 एसी 6505 मय ट्राली
7). एएलटी पीले रंग का बिना नम्बरी ट्रेक्टर मय ट्राली के
8). आयसर कम्पनी का सिल्वर रंग का बिना नम्बरी ट्रेक्टर 485
9). आयसर कम्पनी का सिल्वर रंग का बिना नम्बरी ट्रेक्टर 380
10). ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 15 एबी 4012 मय ट्राली के
11). सोनालिका डी आई 740 नीले रंग का बिना नम्बरी ट्रेक्टर
12). पावर ट्रेक 439 नीले रंग का बिना नम्बरी ट्रेक्टर
13). स्वराज ट्रेक्टर रजि. क्रमांक एमपी 34 एए 3873 मय ट्राली
14). जान डियर 5105 हरे रंग का बिना नम्बरी मय ट्राली के
15). स्वराज 834 नीले रंग का बिना नम्बरी मय ट्राली के
16). मैसी 7235 लाल रंग का बिना नम्बरी मय ट्राली के
17). आयसर सिल्वर रंग का 548 बिना नम्बरी ट्रेक्टर
18). पिकअप रजिस्ट्रेशन क्र. एमपी 34 0914


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टीकमगढ : हत्‍या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

टीकमगढ : हत्‍या के आरोपी को  आजीवन कारावास  की सजा

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन०पी० पटेल ने बताया कि दिनांक 06.08.13 को शाम 7:30 बजे रानू उर्फ नरेन्द्र अपने घर से प्रसाद चढ़ाने की कहकर गया था फिर वापिस नहीं आया और काफी ढूंढने पर नहीं मिला, जिसकी सूचना दिनांक 07.08.13 को सुबह 7:30 बजे रानू उर्फ नरेन्द्र के पिता संतोष द्वारा थाना कोतवाली करने पर गुम इंसान सूचना क्रमांक 61/2013 पर लेखबद्ध की गई। मृतक की मां सुभद्रा यादव द्वारा फरियादी नरेश यादव को दिनांक 07.08.13 को सुबह करीब 7:00 बजे फोन पर मृतक नरेन्द्र की गुमशुदगी के बारे में बताया जिसके कुछ समय पश्चात् फरियादी को खुन्नी कुशवाहा निवासी ग्राम विद्या ने फोन पर बताया कि एक लड़का गरी हुई हालत में रामनगर के हरदूपुरा तिगेला के पास टीकमगढ़ दिगौड़ा रोड के किनारे पड़ा है तो वह मौके पर गया और देखा कि मृतक नरेन्द्र मरा पड़ा था, नरेन्द्र के सिर में बाईं तरफ से गोली लगकर दाहिने तरफ की कनपटी से गोली निकली है जिससे नरेन्द्र के सिर में दाहिनी कनपटी पर बड़ा सा छेद है एवं दाहिनी आंख का गटा बाहर निकला है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नरेन्द्र को किसी अन्य जगह पर गोली मारकर हत्या कर हरदूपुरा तिगेला के पास भदभदा नाले के बीच रोड किनारे डाल गये हैं। फरियादी नरेश यादव की सूचना पर से पुलिस थाना दिगौडा में शून्य कायमी पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई तथा अकाल मृत्यु की सूचना भी लेखबद्ध की गई जो थाना कोतवाली प्रेषित किये जाने पर अपराध क्रमांक 455/2013 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं मर्ग क्रमांक 73/2013 धारा 174 दं.प्र. सं. पर कायम किया गया। थाना दिगौड़ा द्वारा प्रकरण में शव की पंचायत जांच की कार्यवाही कर, नक्शामौका बनाकर एवं घटनास्थल से सादा मिटटी एवं खूनआलूदा मिटटी जब्त कर कार्यवाही के दस्तावेज भी आरक्षी केंद्र कोतवाली टीकमगढ़ को प्रेषित किये एवं मृतक का शव परीक्षण करने हेतु आवेदन भी भरकर शव परीक्षण हेतु जिला अस्पताल टीकमगढ़ प्रेषित किया जहां मृतक के शव का परीक्षण किया। प्रकरण में सायबर सेल के माध्‍यम से मृतक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्‍स प्राप्‍त की गई। प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा मामले में संपूर्ण विचारण पश्‍चात् आयी अभियोजन साक्ष्‍य के आधार पर हत्या के आरोपीगण लालू उर्फ अनिल यादव एवं मलखान सिंह यादव को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000-5000/- (पांच-पांच हजार रूपये) के अर्थदण्‍ड, धारा 201/34 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड तथा धारा आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रत्‍युष पाठक, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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किताबे/ ड्रेस खरीदने अभिभावकों को बाध्य नही करे विशेष दुकान से खरीदने, स्कूल संचालक★ 5 5 दुकानो के नाम बताना पड़ेंगे कलेक्टर ने दिए निःर्देश

किताबे/ ड्रेस खरीदने अभिभावकों को बाध्य नही करे विशेष दुकान से खरीदने, स्कूल संचालक

★ 5 5 दुकानो के नाम बताना पड़ेंगे कलेक्टर ने दिए  निःर्देश

सागर ।  कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने शैक्षणिक संस्था प्रमुखों को निर्देष दिए हैं कि विद्यार्थी, अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य न करें। उन्होंने
जिले के सभी अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल ( मा.शि.मं. / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.सी. ) को आदेशित किया है कि वे अपने विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिये उपयोग में आने वाली पुस्तकें विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे ।

कलेक्टर के निर्देष के बाद संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी / अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेंगे । पुस्तकें एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5-5 दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर सुवाच्य एवं स्पष्ट रूप से अंकित किये जायेंगे।  
मंगल ग्रह का 8 अप्रेल से होगा परिवर्तन, जाने क्या असर पड़ेगा राशियों पर★ पण्डित अनिल पांडेय

कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन :★ महंगाई संबंधी कार्टून और नारे लिखे हुए जैकेट पहनी★ साईकिल, ट्रैक्टर, स्कूटर की आरती उतारकर जताया विरोध★ सेवादल ने जनता के साथ मिलकर गणपति भगवान को सौपा ज्ञापन
सागर जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिये बाध्य नहीं करेंगे कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। जिस अभिभावक को जितनी पुस्तक / कॉपी चाहिए, उसे उतनी ही दी जावें । पुस्तकों के साथ कॉपी , पेन , कवर लेने के लिए बाध्य नहीं किया
जाये। उपरोक्त के संबंध में सभी विद्यालय को जिला शिक्षा अधिकारी सागर को 03 दिवस में विद्यालय में उपयोग होने वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जमा करना होगी। उक्त अनुकम में , किसी पुस्तक विक्रेता अथवा विद्यालय के संस्था प्रमुख की कोई शिकायत प्राप्त होती हैं तो संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।



जिलाप्रषासन की जानकारी में आया कि अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल ( मा . शि.मं. / सी.बी. एस.ई. / आई.सी.एस.सी. ) द्वारा अपने विद्यालय के छात्र - छात्राओं को उपयोग में आने वाली गणवेश / पुस्तकें , किसी प्रकाशक विशेष की एवं दुकान विशेष से क्रय करने हेतु बाध्य किया जा रहा हैं। साथ ही अभिभावकों से मनमाफिक शुल्क वसूल किया जा रहा है। । पुस्तक विक्रेता दुकान संचालकों के द्वारा अभिभावकों को पुस्तकों का पूरा सेट तथा उसके साथ कॉपी, कवर, पेन इत्यादि लेने हेतु बाध्य कर रहे है।
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