बंसल क्लासेस,सागर +916232102606. +919340574756

साग़र: महिला से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

साग़र: महिला  से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

 

सागर। न्यायालय श्रीमान अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला  सागर के न्यायालय ने आरोपी अषोक माली पिता गोरेलाल माली उम्र करीब 50 साल निवासी खिरिया वार्ड, बीना जिला सागर को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए  20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा. लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय ने की।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.12.2017 दिन के करीब 02ः00 बजे फरियादिया/पीडिता पैदल अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में सफेद रंग की मैजिक गाड़ी से आरोपी अषोक माली ने पीड़िता को गाडी के अंदर खीच लिया और ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा रहा, एक अन्य व्यक्ति गाड़ी के बाहर बच्चों के पास खड़ा रहा। पीडिता के चिल्लाने पर आरोपी ने कपडे़ से मुॅह बंद कर लिया एवं उसके साथ गाडी के पीछे की सीट पर दुष्कृत्य किया और फिर पीडिता को वही छोड़कर चले गये। डर के कारण फरियादिया गाडी़ का नंबर नही देख पाई। फरियादिया ने घर जाकर अपने पति को घटना बताई एवं उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2017 को लिखित पर आवेदन थाना जी.आर.पी. बीना में दर्ज की गयी। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी अषोक माली को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।     


Share:

कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत : कलेक्टर श्री दीपक सिंह ★ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक

कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत : कलेक्टर श्री दीपक सिंह
★ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक
 

सागर । जिले में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए साथ ही वेस्टेज की कहीं भी गुंजाइश न रहे। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मंगलवार को वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए दिए।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि कोरोना गाइडलाइंस से संबंधित समस्त आवश्यक सावधानियां जैसे मास्क लगाना, अनावश्यक बाहर न निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को बार बार साबुन से धोना अथवा हाथों को सेनेटाईज करना ये समस्त सावधानियां बरतना आवश्यक है।
राज्य शासन द्वारा भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जिसमें महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों में अतिरिक्त सावधानियां बरतने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सागर में कोविड-19 से संबंधित समय समय पर जारी की गई विभिन्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना आवश्यक है। इस संबंध में सामाजिक, धार्मिक, खेल कूद संबंधी, मनोरंजन संबंधी एसओपी जारी की जा चुकी है। समस्त गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने आम जन से यह अपील भी की कि वे आरोग्य सेतु एप का उपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को रोकना से बचाव के लिए आवश्यक बातों का ध्यान रखें तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ रहें।
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे अनुविभाग स्तर पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक शीघ्र आयोजित करें। बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया।
सीएमएचओ को डेटा विश्लेषण तथा समीक्षा के दिए निर्देश
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को निर्देश दिए कि वे कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करें और आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि  वैक्सीनेशन से संबंधित केंद्रवार समीक्षा करें तथा गंभीरिया में हुए 35 प्रतिशत वेस्टेज की जाँच करें।कलेक्टर श्री सिंह ने इस संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वेस्टेज में जिले के एवरेज से अधिक उच्चतम तीन तहसीलों, विकासखंडों की जाँच की जाए।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, नगर निगम आयुक्त श्री आर पी अहिरवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गड़पाले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेष बौद्ध सिविल सर्जन डॉक्टर गायकवाड़ आदि अधिकारीगण उपस्थित थे।         

---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------
  
Share:

सागर : तीन माह में बनेंगे 7340 खेत तालाब , जिला पंचायत सीईओ ने कहा 36 हजार एकड़ कृषि भूमि होगी सिंचित

सागर : तीन माह में बनेंगे 7340 खेत तालाब , जिला पंचायत सीईओ ने कहा 36 हजार एकड़ कृषि भूमि होगी सिंचित

★  प्रत्येक जिले की 734 पंचायतों में 10 के मान से बनेंगे तालाब

सागर। सागर जिले की 734 ग्राम पंचायतों में आगामी तीन माह में 7340 खेत तालाब बनाये जायेंगे। इन तालाबों से जिले के ग्रामीण अंचलों की 36 हजार एकड़ कृषि भूमि सिंचित होगी। तालाब खुदाई का कार्य 20 मार्च से प्रारंभ किया जाना था। लेकिन इस अवधि में खेतों से रबी फसलों की कटाई नहीं हो पाने से तालाब खुदाई का कार्य 15 दिन बाद शुरू किया जाएगा। यह बात मंगलवार को जिपं सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले ने कही।
जिपं सीईओ ने बताया कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के मद से 10-10 खेत तालाब खोदे जायेंगे। जल संरक्षण के उद्देश्य से यह कार्य मिशन मोड में कराया जायेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक से लेकर सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री व जनपद सीईओ को अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह काम 20 मई 2021 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हितग्राहियों व स्थलों का चयन जियो टैग, टीएस व एएस जारी होने से लेकर निर्माण कार्यों का मूल्यांकन और सत्यापन की विस्तृत जानकारी जिला पंचायत सागर के एपीओ को भेजना होगी। खेत तालाबोंं के निर्माण का 25 से 100 फीसदी तक कार्य कम्पलीट करने की अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। नियमित समीक्षा जनपद सीईओ करेंगे। जिपं सीईओ ने अधीनस्थ अमले को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि खेत तालाबों के निर्माण कार्य में लेट-लतीफी बर्दास्त नहीं की जायेगी। शिकायतें सामने आने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
फरवरी माह में प्रत्येक पंचायत में 10-10 हितग्राहियों के नाम तय नहीं करने वाले सचिवों का फरवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा। उधर 20 मई तक लक्ष्य पूर्ति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को अप्रैल-मई माह का वेतन नहीं दिया जायेगा। प्रत्येक पंचायत में 10-10 खेत तालाब के मान से 7340 तालाबों से 3600 घनमीटर जल भंडारण क्षमता निर्मित होगी। इससे करीब 7.92 करोड क्यूबिक मीटर वर्षा जल का संचय होगी। जिससे जिले के ग्रामीण अंचलों में भू-जल स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में एक-एक सामुदायिक तालाब का निर्माण भी किया जायेगा।

---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------
Share:

साग़र: घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत निरस्त

साग़र: घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत निरस्त


सागर। न्यायालय-सुश्री स्वाती सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपीगण धनप्रसाद कुर्मी, रामेष्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी सभी निवासी बरोदा, जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा। 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 21.02.2021 के रात करीब 12ः00 बजे की फरियादिया को घर का दरवाजा पर डंडा मारने की आवाज आने पर फरियादिया की सास ने दरवाजा खोला तो आरोपी धनप्रसाद कुर्मी हाथ में डंडा लिये फरियादिया की सास को धक्का देते हुए घर के अंदर घुस आया है फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड लिया एवं छेडछाड करने लगा। फरियादिया की आवाज सुन कर उसके परिवार के अन्य सदस्य भी आ गये तथा वाहर से आरोपीगण रामेष्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी भी डंडा लेकर अंदर आ गये और सभी लोगों से मारपीट करने लगे। जिससे फरियादी को एवं उसकी परिवार के अन्य लोगों को चोट कारित हुई। आरोपीगण ने धमकी भी दी कि अगर रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो जान से खत्म कर देगें। घर के बाहर रखी प्लेटीना मोटरसाइकिल में भी आरोपीगण ने तोड़-फोड़ की। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने आपनी सास एवं पति के साथ थाना उपस्थिति होकर दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण धनप्रसाद कुर्मी, रामेष्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी              का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

 बुरी नियत से घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय-श्रीमान भारत सिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी आमिर अली निवासी शनिचरी, सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा। 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है फरियादी ने थाना उपस्थिति होकर आरोपी आमिर अली के विरूद्ध लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.02.2021 के शांम करीब 04ः30 बजे अभियुक्त आमिर अली निवासी शनीचरी फरियादी की बेटी के कमरे में गलत काम करने के उद्देष्य से घुसा था। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गये और उन्होने अभियुक्त आमिर अली को पकड लिया एवं पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करा दिया। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 450, 354 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आमिर अली का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 



Share:

टीकमगढ : हत्‍या के आरोपियों को आजीवन कारावास

टीकमगढ : हत्‍या के आरोपियों को आजीवन कारावास

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 15.11.2017 को फरियादी सुनील कुशवाहा निवासी सतगुवां कंचनपुरा ने थाना लिधौरा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता बृगभान कुशवाहा (मृतक) दिनांक 12.11.2017 को शाम करीब 7:30 बजे घर से बिना बताये कहीं चले गये थे जो नहीं मिलने पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके पश्‍चात् उनकी पुलिस ने तलाश की तो अगले दिन सुबह करीब 10:00 बजे फरियादी के चाचा ठाकुरदास ने बताया कि मातौल हार के कुआं में एक लाश पानी के ऊपर तैरती दिखी। जो प्‍लास्टिक की बोरी में रस्‍सी से बंधी थी जिसकी पहचान बृगभान कुशवाहा के रूप में हुई। दौरान विवेचना पुलिस ने हरीराम कुशवाहा एवं सावित्री कुशवाहा से पूछताछ की गयी जिसका अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, जतारा के समक्ष प्रस्‍तुत किया ।
जिससे उसे  सत्र न्‍यायालय टीकमगढ़ में उपार्पित किया गया जिससे प्रकरण अपर सत्र न्‍यायालय जतारा को प्राप्‍त हुआ और विचारण चला।  न्‍यायालय जतारा द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् अपने निर्णय में प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को विचार में लेते हुए आरोपीगण हरिराम कुशवाहा एवं श्रीमती सावित्री कुशवाहा को धारा 302 भादवि सहपठित धारा 34 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 10000-10000/- रूपये (दस-दस हजार रूपये) व धारा 201 भादवि में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000-2000/- रूपये (दो-दो हजार रूपये) के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया  है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री इमरत लाल अहिरवार द्वारा की गई।
Share:

भोपाल: नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को 20 साल की सजा

भोपाल:  नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को 20 साल की सजा

भोपाल: न्‍यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्‍यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी गण नावेद खान, रोहित खंगार एवं आरोपी अनमोल चौहान को सजा सुनाई । आरोपी नवेद खान को धारा 363, 366 भादवि में 3-3  वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376 (2)(आई) भादवि एवं ¾ पाक्‍सो एक्‍ट में बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000रू के अर्थदंड से दंडित किया । आरोपी रोहित खंगार को  धारा 363, 366 भादवि में 3-3  वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 354 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7/8 पाक्‍सो एक्‍ट में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया एंव आरोपी अनमोल चौहान को धारा 363, 366 भादवि में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 354 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7/8 पाक्‍सो एक्‍ट में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000रू के अर्थदंड  एवं अर्थदंड न देने की दशा में 6-6 माह के अतिरिक्‍त कारावास से दंडित किया गया।    
शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने किया। 

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम
के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे


ट्वीटर  फॉलो करें


वेबसाईट


मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि फरियादी ने थाना हबीबगंज भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादिया कक्षा आठवी की पढाई कॉर्मल कॉनवेंट स्‍कूल से कर रही है। आरोपी रोहित ख्ंगार उसका दोस्‍त है जिसे वह लगभग 6 साल से जानती है, अनमोल एवं नवेद रोहित के दोस्‍त है जिसके कारण वह इन दोनो को भी जानती है। दि. 27.08.2018 को रात करीब 3 बजे जब पीडिता सो रही थी तभी उसे मोबाईल की बीप बजने की आवाज आई उसने देखा तो इंस्‍टाग्राम पर आरोपी रोहित का मैसेज था जिसमें उसे घर के बाहर आने की बात थी। पीडिता के मना करने पर अनमोल ने मैसेज से धमकी दी कि यदि तू बाहर नहीं आई तो तरे मम्‍मी-पापा को जान से मार देगें। डर के कारण जब वह बाहर गयी तो देखा कि अनमोल जाली के अंदर आ्ंगन में था और बाहर का गेट बंद था। अनमोल ने जबरदस्‍ती मुझे उठाकर रोहित को दिया, रोहित ने मुझे गेट से बाहर निकाला। नवेद बाहर गोल्‍डन कलर की कार में बैठा हुआ था, पीडिता घबराई हुई थी उसे गाडी का नंबर याद नहीं था। तीनो आरोपियों ने पीडिता को डरा-धमकाकर कार में बैठाया। आरोपी नवेद कार चला रहा था, अनमोल मेरे बगल में पीछे वाली सीठ पर बैठकर बुरी नियत से मुझे जबरदस्‍ती किस कर रहा था । फिर नावेद ने 11 नबंर के पास गाडी रोकी, और रोहित ने अनमोल को गाडी से बाहर करके मुझे बुरी नियत से छुआ और किस किया, रोहित और अनमोल 11 नंबर के पास गाडी से उतर गये। पीडिता ने नावेद से घर छोडने की बात कही तो नवेद जबरदस्‍ती उसे साकेत नगर के सुनसान इलाके में ले गया, और एक जगह कार खडी कर दी। कार के अंदर नवेद ने पीडिता के साथ जबरदस्‍ती गलत काम किया। मैं चीख-चिलला रही थी लेकिन रास्‍ता सुनसान होने के कारण किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। इसके बाद 5 बजे आरोपी नवेद ने पीडिता को घर के अंदर आंगन में लाकर छोडा और मुझे  किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी, तो डर के कारण यह बात पीडिता ने किसी को नहीं बताई। दि. 31.08.2018 को पीडिता का भाई आयुष इंदौर से घर आया तो पीडिता ने सारी बात अपने भाई को बताई और अपने मम्‍मी-पापा के साथ थाने जाकर घटना की रिपोर्ट की। 

                                                           ---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------

 
 
Share:

Archive