अपराधों पर अंकुश लगाने की अपील करता दिखा नाटक 'कुत्ते'
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चाईम्स एविएशन अकादमी की गतिविधियों पर लगी रोक,ढाना हवाई पट्टी के उयोग पर,विमानन संचालनलय भोपाल ने दिए आदेश
# ट्रेनी पायलट और ट्रेनी की मौत को लेकर सने आई लापरवाहियां,उड़ान में मानकों का हुआ उल्लंघन
सागर । विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश राजाभोज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल भोपाल ने ढाना स्थित शासकीय हवाई पट्टी के उपयोग चाईम्स एविएशन अकादमी की गतिविधियों स्थिगित कर दिया है। ट्रेनी पायलट और ट्रेनी की मौत को लेकर यह सने आया कि उड़ान सम्बन्धी गतिविधयों में मानकों का उल्लंघन हुआ है और ट्रेनी और ट्रेनर की मौत होना एक गंभीर लापरवाही है । तीन जनवरी को हुए इस हादसे की जांच मंत्रालय द्वारा की जा रही है
इसमे घटना के विसुल
और रोक सम्बन्धी पत्र की प्रति है
चाईम्स एविएशन अकादमी की गतिविधियों पर लगी रोक,ढाना हवाई पट्टी के उयोग पर,विमानन संचालनलय भोपाल ने दिए आदेश
चाईम्स एविएशन अकादमी की गतिविधियों पर लगी रोक,ढाना हवाई पट्टी के उयोग पर,विमानन संचालनलय भोपाल ने दिए आदेश
# ट्रेनी पायलट और ट्रेनी की मौत को लेकर सने आई लापरवाहियां,उड़ान में मानकों का हुआ उल्लंघन
सागर । विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश राजाभोज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल भोपाल ने ढाना स्थित शासकीय हवाई पट्टी के उपयोग चाईम्स एविएशन अकादमी की गतिविधियों स्थिगित कर दिया है। ट्रेनी पायलट और ट्रेनी की मौत को लेकर यह सने आया कि उड़ान सम्बन्धी गतिविधयों में मानकों का उल्लंघन हुआ है और ट्रेनी और ट्रेनर की मौत होना एक गंभीर लापरवाही है । तीन जनवरी को हुए इस हादसे की जांच विमानन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसमे स्पस्टीकरण मांगा गया था। विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश के अनिरूद्व-मुकर्जी , आयुक्त विमानन नेे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफीसर, मेसर्स चाईम्स् एविएशन प्रा. लि., ढाना हवाई पट्टी, सागर मध्यप्रदेश को यह जानकारी दी। इसके अनुसार सागर स्थित हवाई पट्टी पर दिनांक 03/01/2020 को आपकी संस्था का सेसना विमान VT-CAF की दुर्घटना के संबंध में आपकी संस्था से इस कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में आपके द्वारा दिनांक 05.02.2020 में उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना की जांच भारत शासन की संस्था AAIB (Aircraft Accident Investigation Bureau) एवं Air Safety (DGCA) के जाँच दल द्वारा की जा रही है, DGCA द्वारा फ्लाईंग ट्रेनिंग इत्यादि पर रोक न लगाते हये फ्लाईंग गतिविधियों को जारी रखा गया है |
आपकी संस्था द्वारा भारत सरकार, नागर विमानन के पत्र क्रमांक AV 22011/6/2007-FGIP) दिनांक 2/3/2012 में दी गई अनुमति के बिन्दु क्रमांक-7 के विपरीत रात्रि में ट्रेनिंग फ्लाईंग हेतनिर्धारित मानकों का उल्लंघन किया गया है जिसके अनुसार "नाईट फ्लाईट कंडीशन में विमान 2500 की AGL (Above Ground Level) उंचाई पर उडान एवं एरोड्म से 2 nm (Nautical miles) से अधिक दूरी की उडान की अनुमति नहीं होती है ।
यह मानक संभवतः रात्रि के समय दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हये इसलिये भी रखे गये है कि ट्रेनी विमान को रात्रि के समय विमान को अधिक उंचाई और बहुत अधिक दूरी परन जाने लिये जावें ।"
उपरोक्त दुर्घटना के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, सागर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया
गया है कि चाईम्स एविएशन के पायलेट पी.ओ.सी. केप्टन अशोक मकवाना एवं देनी पियूष चंदेल द्वारा दिनांक03.02.2020 को समय 18:50 बजे विमान से कास कंटी उडान (ढाना से महोबा) उडान की उचाई 4000 की
AGL (Above Ground Level) से अधिक एवं इस मार्ग की दूरी 106 nm (Nautical miles) थी, जो कि डीजीसीए द्वारा दी गई अनुमति का स्पष्ट उल्लधंन है । जिसकी पुष्टि संचालनालय स्तर पर गठित पायलेटों
की समिति द्वारा भी की गई है। इसी क्रम में संस्था के साथ हुये अनुबंध के बिन्दु क्रमांक 04, 16 एवं 20 में उल्लेख अनुसार हवाई पट्टी पर पार्किंग, संधारण, पायलेट प्रशिक्षण, वायुयान अनुरक्षण से संबंधित समस्त गतिविधिया, आवश्यक संचार के लिये वी.एच.एफ. उपकरण के कय तथा संधारण, विमान की सुरक्षा, पर्यावरण, आग्नचिकित्सा आदि समस्त की जिम्मेदारी भी आपकी संस्था मैसर्स चाईम्स एविएशन की है ।रात्रि में प्रशिक्षण उडान हेतु डीजीसीए के पैरा 2 में वर्णित मानको के विरूद्ध फ्लाईग के कारण उक्त घटना घटित हई जिससे एक पायलेट एवं एक ट्रेनी की मृत्यु हुई यह एक बहुत की गभीर मामला है, जो कि आपकी संस्था द्वारा बरती गई लापरवाही को दर्शाता है ।
अतः उपरोक्त अनुबंध की शर्तों, आपकी संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र के प्रतिउत्तर, कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट एवं संचालनालय स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट अनुसार आपकी संस्था के साथ किये गये अनुबंध दिनांक 25/08/2007 के अनुक्रम में राज्य शासन आपकी संस्था द्वारा सागर स्थित हवाई पट्टी पर संचालित समस्त विमानन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थागित करने का आदेश देता है ।
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पति ही निकला पत्नी का हत्यारा, मासूम बेटे ने बोला मम्मी को पापा ने मारा
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सागर।सागर जिले के देवरी में कई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है । इसमे पति ने ही पत्नी की हत्या की थी। घरेलू विवादों के चलते यह घटना घटी। पुलिस अधिक्षकमित सांघी ने मीडिया के सामने वारदात का खुलासा किया। पति प्रकाश अहिरवार द्वारा अपनी पत्नी तुलसा उर्फ सवीता अहिरवार उम्र 30 साल को लोहे की राड से हत्या की थी।
पलिस अधीक्षक अमित सांघी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विक्रम सिंह के मार्गदर्शन मे दिशा निर्देश देते हये पुलिस टीम का गठन किया जिसम अनुविभागीय अधिकारी अजीत पटेल, निरीक्षक रामेश्वर ठाकुर थाना प्रभारी देवरी, उनि लखन राज, उनि टेकाम, उनिवीणा विश्वकर्मा, आरक्षक हेमन्त रजक, आरक्षक रावत, आरक्षक राजीव तोमर, आरक्षकनरसिंह ठाकर, आरक्षक प्रेमजीत, आरक्षक निशीत मिश्रा,आरक्षक मुकेश, महिला आरक्षक बीना घोडायल को लगाया गया। जिनके अथक प्रयास से घटना का खुलासा चन्द घटों में किया गया।
ये है घटना
राहल पिता महेश बंसल निवासी संजय नगर देवरी ने थाना पर आकर सूचना दिया किइसके पडोस मे रोने की आवाज सुनने पर यह प्रकाश अहिरवार के घर गया तो वहा पर देखा कि एक कमरे में प्रकाश अहिरवारकी पत्नि तुसला बाई उर्फ सवीता अहिरवार विस्तर में पड़ी थी उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी सिर फटा हुआ था जो खूननिकलकर जमीन पर फैला हुआ था तो राहल द्वारा थाना पर सूचना देने पर मर्ग क्रमांक 07/20 धारा 174 जाफी कायम कर जांच की गई। दौरान जांच के शव का पंचनामा कार्यवाही के दौरान मृतिका के पिता गौतम अहिरवार ने बताया कि मुझे पुलिसद्वारा सूचना मिलने पर मैं देवरी आया तो देवरी मे मेरी बच्ची बिस्तर मे मृत अवस्था मे मिली सिर कुचला हुआ था। कमरे मेचारो तरफ खून के छीटे दीवालों पर एवं दरवाजे के पीछे तरफ खून लगा हुआ था। जब पुलिस पीएम कराने ले जा रही थी। तवदामाद प्रकाश अहिरवार ने रो कर इसे बताया कि मेरे से गलती हो गई मेरी और तलमा की रात को लडाई हो गई थी तो मैनेसोते समय तुलसा को सिर में लोहे की राड मार दी थी जिसमे बह खत्म हो गई थी। जो मौके पर प्रार्थी गौतम अहिरवार निवासीनन्दे पिपरिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0/20 धारा 302 ताहि की देहाती नालमी मौके पर आरोपी मतिका के पति प्रकाशअहिरवार के विरूध कायम कर विवेचना की गई।दौरान विवेचना के प्रकाश पिता करन अहिरवार उम्र 38 माल निवासी संजय नगर देवरी को हिरासत मे लेकरपूछताछ की गई तो पहले प्रकाश अहिरवार पुलिस को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात मे चोरी करने के उदेश्य से घर मे घुस कर पत्नी के जाग जाने पर उसके साथ गंभीर चोट पहुचा कर उसकी हत्या कर देना बताया एवं स्वयं बड़ी बच्ची वर्षा के साथ दूसरे कमरे मे सोते रहा बताया एवं घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया इसी तरह की बातों से गुमराह करता रहा।
पत्नी से आये दिन झगड़ा होता था
घटना के संबंध मे बताया कि मेरी पत्नी तुलसा उर्फ सवीता अहिरवार मुझसे छोटी-छोटी बातो को लेकर लड़ती रहती थी तथा मुझ पर शक करती थी और जादू टोना करती थी। गत बे रात अगरबत्ती लगा कर पूजा-पाठ करती थी। पूरी रात टी.व्ही. देखती थी। रात बे रात कही भी उठ कर चली जाती थी। बिना पूछे अपने मायके चली जाती थी। जिस कारण प्रतिका का पति बहुत अधिक परेशान हो चुका था। आरोपी की पनि प्रतिका की पत्रि 6-7 दिन पहले बिना बताये अपने मायके चली गई थी जो घटना के एक दिन पूर्व ही वापस लौटी थी जो आरोपी ने प्रतिका से मायके जाने का उचित कारण पूछा तो जिस पर से दोनो मे विवाद हो गया था उसी विवाद पर से आरोपी ने रात में ही मृतिका के साथ सोते समय लोहे की राड बजनी करीवन 5-6 किलो से सिर में मार कर हत्या कर देना बताया पुलिस से डर के कारण वहा से भाग गया। जिसे दौरान तलाशकर पूछताछ की गई।
छोटे बेटे ने बताया मम्मी को पापा ने मारा
सबसे छोटे बच्चे मंजय उम्र 4 वर्ष द्वारा पापा प्रकाश ने मम्मी को मारने की बात बताई ।एफएसएल अधिकारी टीम एवं डॉग द्वारा प्रकाश की ओर बार-बार जाना एवं इशारा करना भी आरोपी प्रकाश अहिरवार के संदेह के घेरे मे आना बाद मे आरोपी ट कर उसके मसुर को पूरी घटना बताना। थाना चलने की कहने पर वहा मेंभाग जाना। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मे सराहनीय कार्य करने वाले स्टाफ को श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगद पुरूष्कार से पुरूष्क्रत करने की घोषणा की गई है।