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साग़र: जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, धर्मश्री में अवैध कॉलोनी पर की गई , उधर बीना में तीन कोलोनाईजर्स पर FIR दर्ज

साग़र: जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, धर्मश्री में अवैध कॉलोनी पर की गई , उधर बीना में तीन कोलोनाईजर्स पर FIR  दर्ज



सागर । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान के अभियान भूमाफिया मुक्त मध्य प्रदेश को बनाने के निर्देश के परिपेक्ष्य में कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा जिले को भू-माफिया मुक्त करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी परिपेक्ष में शनिवार को धर्मश्री स्थित बगैर लाइसेंस एवं बगैर लाइसेंस कॉलोनी बनाई जा रही शासकीय जमीन एवं नाले पर बनाई जा रही कॉलोनी को अतिक्रमण दस्ता द्वारा मुक्त कराया गया। 
इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी  पवन बारिया, नगर निगम उपायुक्त डॉ प्रणय कमल खरे, तहसीलदार श्री अजेंद्र नाथ प्रजापति, पुलिस अधीक्षक श्री रामबरन प्रजापति, अतिक्रमण दस्ता प्रभारी श्री संजय सोनी, पटवारी श्री सूरज शर्मा, मोती नगर थाना प्रभारी श्री सतीश सिंह सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग निगम नगर निगम का अमला मौजूद था । 
SDM पवन बारिया नेबताया कि लंबरदार डेवलपर्स द्वारा शासकीय जमीन एवं नाले पर कॉलोनी बनाकर प्लाट बेचे जा रहे थे। धोखाधड़ी एवं नगर निगम अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज की गई कार्रवाई पर नाले पर किया गया कब्जा को हटाया गया एवं शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई सागर जिले में निरंतर जारी रहेगी जिससे सागर जिला माफिया मुक्त बन सके। 


बीना अंतर्गत कॉलोनईजर्स के विरूध्द की गई कार्यवाही

सागर 13 फरवरी 2021
कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देष पर शनिवार को बीना अंतर्गत कॉलोनईजर्स के विरूध्द कार्यवारी की गई। जिसमें कॉलोनईजर उमेश पिता कन्छेदीलाल समैया निवासी बीना, विनोद पिता महेशचन्द्र राय एवं सिन्ध सिंह पिता बादल, मुकेष पिता महेषचंद राय निवासी बीना के विरूध्द म.प्र . नगरपालिका अधिनियम 1961 के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है ।
कलेक्टर श्री सिंह ने उक्त कॉलोनाईजर्स के विरूध्द कि गई कार्यवाही के सम्पूर्ण दस्तावेज व हल्का पटवारी नक्शा उपलब्ध करने के निर्देष दिए है।

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धर्म रक्षा संगठन ने 53 गौवंशों से भरा कंटेनर पकड़ा



धर्म रक्षा संगठन ने 53 गौवंशों से भरा कंटेनर पकड़ा


सागर। धर्म रक्षा संगठन द्वारा एक कंटेनर पकड़ा गया जिसमें 53 गौवंश भरे हुए थे। जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे धर्म रक्षा संगठन को सूचना मिली थी कि ग्वालियर तरफ से एक कंटेनर गौवंश से भरा जिन्हें काटने के उद्देश्य नागपुर अमरावती ले जाया जा रहा है। वैसे ही संगठन की टीम ने तैयारी कर चितोरा टोल, फोरलाईंन बमोरी चौराहा, बहेरिया चौराहे, पटकोई चौराहे, गढ़पहरा फोर लाइन पर अपनी टीम खड़ी कर दी।  जैसे ही कंटेनर क्रमांक आरजे 11 जीबी 6530 निकला संगठन के गौ भक्तों ने तत्काल फोन लाइन पर वाहन को रोका गया। कंटेनर को रोकता हुआ देख चालक ने तेज रफ्तार से वाहन आगे बढ़ाया और कंटेनर से दो व्यक्ति उतरकर भाग निकले। पूरी टीम की मदद से का पीछा किया साथ ही केंट पुलिस भी के पीछे लगी थी। आगे तरफ बांदरी पुलिस रोड पर खड़ी थी।  बांदरी फोर लाइन रोड पर गाड़ी रोक कर देखा गया जिसमें गोवंश भरे हुए थे। और एक कसाई जो गाड़ी चला रहा था जो इटावा का रहने वाला है उसने अपना नाम आवेद खान बताया। जिसको लेकर बांदरी थाने में कार्रवाई कराई गई है। गौवंश को सुरक्षित सागर रतौन दयोदय गौशाला में पहुंचाया गया। कार्रवाई के दौरान धर्म रक्षा संगठन के गौभक्त केंट, बांदरी थाना पुलिस, सरकारी डॉक्टर साथ में थे। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि निरंतर गौवंश की तस्करी सागर जिले में बड़ी मात्रा में फिर चालू हो गई है। जिसे रोकने के लिए पूरे जिले में फिर से टीम तैयार की गई है। ऐसे कंटेनर ट्रक सागर की कुछ व्यापारियों के बताए जा रहे थे जो गोवंश का काम करते हैं।

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सागर : सनसनीखेज अपराध ऐसिड अटैक के आरोपियो 10-10 साल की सजा, पत्नी और ससुर और साले को हुई सजा


सागर : सनसनीखेज अपराध ऐसिड अटैक के आरोपियो 10-10 साल की सजा,  पत्नी और ससुर और साले को हुई सजा

सागर। सागर की एक अदालत ने एसिड अटैक के एक सनसनीखेज वारदात में एक महिला सहित तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। घरेलू विवाद में यह घटना हुई थी। 

घटना इस प्रकार है

12 दिसम्बर 2016  को फरियादी दीपक पिता स्व. लोकमन अहिरवार उम्र 30
साल निवासी सुभाषनगर ने मोतीनगर थाना में रिपोर्ट लेख कराई कि मैं अपने बच्चों को देखने ससुराल गया था । मेरा
ससुर ब्रजलाल गालियां देकर बोला यहां क्यों आया है और इतने में मेरी पत्नी आई तो ब्रजलाल बोला तेजाब लेकर आ तो मेरी पत्नी जयंती और देवेन्द्र अंदर से तेजाब उठाकर लाए और जान से मारने की नियत से जयंती ने मेरे ऊपर तेजाब फेकी तो मैं घूम गया तो मेरे गली, पीठ, कान हाथ, पैर पर तेजाब गिरी । जिससे कपड़े जल गये एवं शरीर जल गया। 
तभी मेरी बहिन रानू एवं मां बचाने आई तो बहिन के ऊपर भी तेजाब फेंक कर मारी जो दोनों हाथों में जल गई एवं तीनों ने हाथ मुक्के से मेरी बहिन रानू एवं मां तथा मुझे मारपीट की है । सिर में भी चोट लगी है तेजाब से शरीर में फफोड़े पड़ गये है।

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इस पर  धारा-326ए,294,506,34 ताहि0 के तहत आरोपीगण 01. श्रीमति जयंती पत्नी दीपक अहिरवार उम्र 29 साल 02. ब्रजलाल पिता परमूलाल अहिरवार उम्र 68 साल एवं 03. देवेन्द्र अहिरवार पिता ब्रजलाल अहिरवार
उम्र 27 साल सभी नि० स्वीपर कलोनी, थाना मोतीनगर जिला सागर के विरूद्ध कायम की गई। 
सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उक्त अपराध में चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया था। शासन द्वारा उक्त प्रकरण सनसनी अपराध की श्रेणी में रखा गया था। जो शासन की मंशानुसार थाना मोतीनगर पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में गवाहों के कथन न्यायालय में करना सुनिश्चित कराया गया था।।
उक्त प्रकरण में आज  को  दिव्तीय अपर सत्र  न्यायाधीश मंनोज कुमार सिंह की अदालत  द्वारा दिए गए फैसले में आरोपीगण 01. श्रीमति जयंती पत्नी दीपक अहिरवार उम्र 29 साल 02. ब्रजलाल
पिता परमूलाल अहिरवार उम्र 68 साल एवं 03. देवेन्द्र अहिरवार पिता ब्रजलाल अहिरवार उम्र 27 साल सभी नि० स्वीपर कलोनी, थाना मोतीनगर जिला सागर को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई एवं दो-दो हजार रूपये का अर्थदण्ड दिया गया।

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बुन्देलखण्ड अंचल में रेल सुविधाओं को लेकर रेल महाप्रबंधक को दिया ज्ञापन


बुन्देलखण्ड अंचल में रेल सुविधाओं को लेकर रेल महाप्रबंधक को दिया ज्ञापन

★ खजुराहो जबलपुर एक्सप्रेस को पुनः परिचालित किया जाए सभी रेल लाइनों की निर्माण कार्य आरंभ हो

सागर। रेल सेवा सुधार समिति ने आज सागर रेलवे स्टेशन पर पधारे पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक श्री शैलेंद्र सिंह को एक 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा जिसमें इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्स को सातों दिन आरंभ करने खजुराहो जबलपुर एक्सप्रेस को मानिकपुर बांदा महोबा खजुराहो सागर दमोह जबलपुर नैनपुर रेल मार्ग से गोंदिया तक चलाने, रीवा से भोपाल चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस अथवा दमोह भोपाल राज्यरानी को नागपुर तक बढ़ाने इसके अलावा भोपाल से हावड़ा चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को दोनों ओर मार्ग विस्तारित करते हुए गुवाहाटी हावड़ा भोपाल पुणे की मध्य चलाने की मांग की गई है।
 वर्तमान में चल रही संतरागाछी हबीबगंज और हबीबगंज पुणे हमसफर ट्रेन को आपस में मर्ज करते हुए संतरागाछी हबीबगंज पुणे हमसफर ट्रेन चलाने की मांग की है डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सागर से होते हुए नई रेल लाइनों के जो सर्वे हुए हैं उन सभी रेल लाइनों का तत्काल निर्माण कार्य आरंभ करने और संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत सभी आठ ओवर ब्रिज निर्माण की डेडलाइन घोषित करने की मांग की है।

वही मंथर गति से चल रहा तीसरी रेल लाईन निर्माण का भी महाप्रबंधक से डेडलाइन घोषित किए जाने की मांग रखी गई है सागर रेलवे स्टेशन को 6 प्लेटफार्म वाले कंप्लीट स्टेशन बनाने की भी मांग रखी गई है।सभी पूर्व परिचालित ट्रेनो से कोविड स्पेशल शब्द हटाया जाए सभी ट्रेनों को तत्काल  पूर्व किराये पर प्रारंभ बनाने  की मांग की है समिति अध्यक्ष रवि सोनी ने महाप्रबंधक श्री शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जोनल और मंडल में सांसदों और सलाहकारों के साथ होने वाली बैठकों को बंद किया जाए इस अवसर पर संरक्षक जगदीश सोनी संयोजक डॉ मुरारी लाल सचिव राजेश मिश्रा दुआ ओमप्रकाश रसिया गोवर्धन पटेल बद्री प्रसाद नवीन गुप्ता दिलीप जीजोतिया आदि सभी उपस्थित थे। 


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सागर: विशेष किशोर ईकाई ने रोका नाबालिग बालिका का विवाह

सागर: विशेष किशोर ईकाई ने रोका नाबालिग बालिका का विवाह


सागर। विशेष किशोर पुलिस इकाई को सूचना दी गई कि एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह होने जा रहा है । जिसकी सूचना कॉलर के द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई से ज्योति तिवारी को दी गई। सूचना मिलते ही  पुलिस अधीक्षक  को अवगत कराकर उनके आदेश पर तुरंत ही टीम चाइल्ड लाइन के साथ रिछावर हर सिधि माता मंदिर पहुंची ।लेकिन वहाँ शादी होने खवर गलत थी। सूचना मिली कि शादी घर से होने वाली है टीम मकरोनिया थाना पहुचकर थाना मकरोनिया से स्टाफ साथ लेकर जब हम नई मकरोनिया पहुंचे ।
तब वहां शादी की तैयारियां चल रही थी लड़की को तेल चढ़ रहा था जैसे ही हम वहां पहुंचे तो सभी लोग घबरा गए और कहने लगे कि हम तो सगाई कर रहे हैं ।शादी नहीं तब हमने उन्हें समझाया कि अभी आप लड़की की शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि यह नाबालिक लड़की की उम्र 15 वर्ष थी और जब हम सब समझा रहे थे तब घर के कुछ लोग हम पर बिगड़ने लगे बार झगड़ा करने को उतारू हो गए । कहने लगे कि दोनों आत्महत्या कर लेंगे तो इसके जबाबदार कौन रहेगा दोनों आत्महत्या कर रहे हैं इसलिए शादी हो रही है । तब हम ने लड़के को लड़की को बुलाकर समझाया उन्हें बताया कि दोनों अभी बहुत छोटे हो और यह शादी मान्य नहीं रहेगी बाल विवाह कानूनन अपराध है । और इसे करने से आप सब पर अपराध कायम हो जाएगा । कम से कम 5 घंटे की मशक्कत के बाद हम घर वालों को वह लड़का लड़की को समझा पाए । टीम में शामिल ज्योति तिवारी सतीश तिवारी, ड्राइवर  विनोद रजक एवं चाइल्ड हेल्प लाइन से समन्वयक मोनू मोरिस वर्षा ठाकुर धरमु पटेल एवं मकरोनिया स्टाफ एस आई रोशनी जैन शामिल रहे। 

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"अथग" की नाट्य प्रस्तुति "तुम कितनी खूबसूरत हो " 21 फरवरी को

"अथग" की नाट्य  प्रस्तुति "तुम कितनी खूबसूरत हो " 21 फरवरी को 


सागर। अन्वेषण थियेटर ग्रुप अपनी अगली नाट्य प्रस्तुति के रूप में आगामी 21 फरवरी रविवार को कथाकार यशपाल की कहानी पर आधारित  नाटक "तुम कितनी खूबसूरत हो " का मंचन करेगा। अन्वेषण के सचिव अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि स्थानीय रविन्द्र भवन में दोपहर तीन बजे एवं शाम सात बजे से दो शो आयोजित होगें। मानव के अवचेतन मन की रेखाओं के इर्द गिर्द इस नाटक की मुख्य कथा वस्तु है। नाट्य रूपांतरण अख्तर अली एवं नाटक का निर्देशन जगदीश शर्मा ने किया है, वे मंच कलाकारों के साथ लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के कार्य में लगे है। प्रतिदिन रिहर्सल के साथ ही मंच परे की तैयारियाँ भी जोरों पर है।

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 नाटक में मंच पर कपिल नाहर, करिश्मा गुप्ता,रविन्द्र दुबे, प्रवीण कैम्या, समर पान्डे, उदय, आयुषी चौरसिया, चंचल आठया, दीपक राय  अभिनय करेंगे, एवं मंच पार्श्व की व्यवस्थाओं में रिषभ सैनी, नितिन दुबे , राजीव जाट,संतोष दांगी' सतीश साहू, मनोज सोनी, दीपगंगा,अश्विनी साहू, असरार पिंकी, समता झुडेले,  आदि कलाकार शामिल हैं।
नाटक के दोनों शो का मंचन 21 फरवरी को अपने निर्धारित समय पर शुरू होगा। अन्वेषण ग्रुप ने नगर के सभी सुधि दर्शकों से समय पर उपस्थित होने की अपील की है।

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स्वच्छ सर्वेक्षण 2021: नगर निगम सागर के 21 उप-स्वच्छता पर्यवेक्षक मिले गैरहाजिर, शो काज नोटिस जारी

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021: नगर निगम सागर के  21 उप-स्वच्छता पर्यवेक्षक मिले गैरहाजिर, शो काज नोटिस जारी

सागर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम आयुक्त  आर.पी.अहिरवार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी  राजेशसिंहराजपूत ने नगर निगम के विभिन्न जोन कार्यालयों की उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया। जिसमें विभिन्न जोन कार्यालयों में कुल 21 उप-स्वच्छता पर्यवेक्षक अनुपस्थित पाये गये। सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को शोकाज नोटिस जारी किये गये है। 

शुक्रवार को प्रातः स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोन क्रमांक 1, 2, 4, 6 ,7 एवं 8 के अंतर्गत आने वाले वार्डो की सफाई व्यवस्था में लगे, कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया जिसमें जोन क्रं. 1 में 4 कर्मचारी, जोन क्रमांक 4 में 1 कर्मचारी, जोन क्रमंाम 5 में 4 कर्मचारी, जोन क्रमांक 6 में 8 कर्मचारी एवं जोन क्रमांक 7 में 4 कर्मचारी बगैर सूचना के अपने कत्र्तव्य पर अनुपस्थित पाये गये। सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को शोकाज नोटिस जारी किये गये है।

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स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत शहर को अच्छी रैंक दिलाने के लिये नगर निगम आयुक्त द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है उन्होने कहा कि सभी जोन प्रभारियों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने अपने वार्डौ की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरते, वार्डो में जो आवश्यक कार्य हो उनके संबंध में तत्काल संबंधित अधिकारी को अवगत कराये। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 प्रतियोगिता की टीम कभी भी निरीक्षण के लिये आ सकती है इसलिये सभी कर्मचारी शहर को स्वच्छ बनाने के लिये एकजुटता से टीम वर्क करें। उन्होने कहा कि सफाई व्यवस्था के दौरान मुख्य मार्गो पर कचरा फेंकने वालो के विरूद्व जुर्माना करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी जोन प्रभारी अपने अपने वार्ड में इसकी सतत् निगरानी रखें साथ ही लोगों को जागरूक करें कि दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को कचरा गाड़ी को ही दें। 


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साग़र: घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

साग़र: घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

 

सागर। न्यायालय- सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल साहू निवासी भैंसा थाना केन्ट जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा।  

 घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया कि दिनांक 09.02.2021 को रात करीब 09ः00 बजे फरियादिया घर पर अकेली थी तभी अभियुक्त अनिल साहू उसके घर कें अंदर घुस गया और बुरी नियत से फरियादिया को पकड़ लिया तो फरियादिया चिल्लाई और बाहर की तरफ निकलने लगी तो अभियुक्त ने लाठी से मारपीट की जिससे उसे चोट कारित हुई। फरियादिया के चिल्लाने की आवाज से फरियादिया के पति आ गया, अभियुक्त ने उसके साथ भी मारपीट की और रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देने की धमकी दी। फरियादिया के उक्त आवेदन पर अपराध दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अनिल साहू का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।


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