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SAGAR : वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

SAGAR :  वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सागर।न्यायालय- श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने 80 साल की वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी वीरेन्द्र पिता निरपत आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम आपचंद्र थाना सानौधा जिला सागर को धारा 450 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्डष् धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड और धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे  द्वारा पैरवी की गई।

लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ए.डी.पी.ओ. सौरभ डिम्हा ने बताया दिनांक 11.01.2019 को फरियादी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी मां जिसकी उम्र 80 साल है खेत पर टपरा बनाकर रहती थी, घटना दिनांक को जब सुवह फरियादी ने जाकर देखा तो उसकी मां मृत अवस्था में पडी थी एवं मुंह से खून निकल रहा था एवं पास में किसी अज्ञात व्यक्ति के जूते डले थे। उक्त रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर मृतिका का पी.एम. कराया गया एवं बैंजाइल स्लाइड जप्त कर एफ.एस.एल. सागर को भेजा गया जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा वैजाइल स्लाइड में मानव शुक्राणु का पाया जाना लेख किया गया। पी.एम. रिपोर्ट एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 376,302 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान इसी थाने के अपराध क्रमांक 131/19, धारा 376 ,302 भादवि एवं 11/12 पाॅक्सो के आरोपी वीरेन्द्र आदिवासी की डी.एन.ए. रिपोर्ट एवं  इस मामले के आरोपी की डी.एन.ए. रिपोर्ट एक ही पाये जाने पर, केन्द्रीय जेल सागर में परीरूद्ध आरोपी वीरेन्द्र आदिवासी को पी.आर. पर लेकर पूछताछ की गयी एवं मामले की जांच की गयी जांच में आरोपी के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान मर्ग इंटीमेशन, नक्सा मौका, एफ.एस.एल परीक्षण रिपोर्ट, डाॅक्टर की क्योरी रिपोर्ट, जप्ती रिपोर्ट, धारा 164 के कथन तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित की गयी। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया व अन्य साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में सहयोग सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी वीरेन्द्र पिता निरपत आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम आपचंद्र थाना सानौधा जिला सागर को धारा 450 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड और धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में आरोपी वीरेन्द्र आदिवासी को थाना सानौधा के अपराध क्रमांक 131/19, धारा 376 ,302 भादवि एवं 11/12 पाॅक्सो में माननीय विशेष न्यायालय (पाॅक्सो) द्वारा आरोपी को मृत्यूदंड से दंडित किया गया था। 

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SAGAR : बेलेरो पलटी, खुरई पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक अधीक्षक हुए घायल

SAGAR :  बेलेरो  पलटी,  खुरई पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक अधीक्षक हुए घायल
★ सागर से खुरई जा रही 108 एंबुलेंस के EMT और पायलट ने तुरंत उपलब्ध कराया उपचार।

सागर। नरयावली थाना अंतर्गत बीस मील  संजू ढाबा के पास बुधवार शाम को खुरई से सागर की ओर जा रही बोलेरो वाहन सामने से आ रही गाय को बचाने के चक्कर अनियंत्रित होकर में रोड से नीचे उतर कर खेत में जा पलटी। वही बोलेरो वाहन मे खुरई पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक अधीक्षक देवीदीन जाटव थे और वही बोलेरो वाहन चला रहे थे, हादसे में उनको हाथ में गंभीर चोट आई है।

वही हादसे के वक्त ही सागर की ओर से खुरई थाने की 108 एंबुलेंस मरीज को सागर जिला अस्पताल में भर्ती करा कर वापस से खुरई की ओर लौट रहे थी  हादसा होते देख तुरंत ही एंबुलेंस के EMT  डॉक्टर जितेंद्र राय और पायलट मनोज राय ने तुरंत घायल पड़े देवीदीन जाटव को प्राथमिक उपचार दिया और घटना की जानकारी अपने जिले के अधिकारियों को दी और एंबुलेंस के ईएमटी और पायलट की  सूझबूझ से तत्काल ही सहायक अधीक्षक को उपचार मिला और एंबुलेंस से उन्हें इलाज के लिए सागर ले जाया गया।
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SAGAR : घटिया नमकीन बनाते पाए मिलने पर लायसेंस और फेक्ट्री सील, बिक्री पर रोक

SAGAR : घटिया नमकीन बनाते पाए मिलने पर लायसेंस और फेक्ट्री सील, बिक्री पर रोक

सागर। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत सागर जिले को मिलावट मुक्त बनाने की दिशा में कलेक्टर श्री आर्य के निर्देश पर अपर कलेक्टर  अखिलेश जैन ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमरीश चौबे एवं राजेश राय के साथ सुभाष नगर स्थित निर्मल भोले फूड फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन ने बताया कि लगातार शिकायतें प्राप्त होने कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर यह कार्रवाई निरंतर जारी है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमरीश दुबे ने बताया कि सुभाष नगर औद्योगिक क्षेत्र में निर्मल भोले फूड प्रोडक्ट पर खाद्य विभाग की टीम के साथ छापामार कार्रवाई की गई। जिसके श्री निर्मल कुमार बजाज संचालक थे।  इनकी नमकीन की फैक्ट्री में कपड़े रंगने वाले अखाद्य रंग तथा खाद्य सिट्रिक एसिड का उपयोग नमकीन बनाने में करना पाया गया, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। जिस कारण नमूने सैंपल हेतु लिए गए एवं जनहित को ध्यान रखते हुए समस्त नमकीन की बिक्री पर रोक लगाते हुए फैक्ट्री को सील किया गया। 
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SAGAR: पुलिस ने कार से पकड़ी करीब दो लाख रुपये की अवैध देशी शराब

SAGAR: पुलिस ने कार से पकड़ी  करीब दो लाख रुपये की अवैध देशी शराब

सागर। सिविल लाईन पुलिस ने एक कार से बड़ी मात्रा मे अवैध शराब जब्त की है । पुलिस ने 2 आरोपी  को गिरप्तार किया है। इनके पास से करीब दो लाख रु0ये की शराब जब्त की गई है। 
पुलिस के मुताबिक  पुलिस अधीक्षक  के आदेशानुसार अवैध शराब बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थानासिविल लाइन पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की कार आरटीओ रोड बायपास की तरफ से पथरिया जाट की
ओर अवैध शराब लेकर आ रही है।सूचना पर रेड कार्यवाही टीम को रवाना किया गया। पथरिया जाट के आगे आरटीओ तिराहा के पास एक सफेद रंग की अर्टिगा कार पुलिस की गाड़ी को देखकर बम्हौरी तिराहा तरफ भागी।  जिसका नंबर MH 03 CB 4915 था।उक्त गाड़ी का पुलिस द्वारा पीछा किया गया, बजरंग बली मंदिर के पास उक्त कार को रोककर चेक किया । जिसमें 35 पेटी देशी मदिरा मशाला शराब प्रत्येक कार्टून में 50-50 पाव, प्रत्येक पाव में180 मिली शराब. कुल 1750 पाव (315 लीटर) शराब कुल कीमती 192500 रुपये की देशी मशाला शराब अवैध रूप से रखी पाई गई।
कार के ड्राईवर से नाम पता पूछा गया
जिसने अपना नाम बबलू उर्फ इकबाल पिता मुन्ना खां उम्र 50 साल नि शनीचरी टोरी सागर, उसके पास बैठे अन्य व्यक्ति ने अपना नाम मकेश पिता गनेश रैकवार उम्र 21 साल नि0 दीनदयाल नगर मकरोनिया का होना बताया। उक्त शराब के संबंध में बिक्री व परिवहन का लाईसेंस पछने पर कोई कागजात / लाईसेंस न होना बताया। दोनो आरोपियो के कब्जे से
कुल 1750 पाव व 315 लीटर शराब व कार क्र MH 03 CB 4915 मौके पर जप्त की गई व दोनो आरोपियो का जुर्म धारा 34(2) आबकारी के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपियो को गिरफ्तार किया गयाँ। थाना सिविल लाईन में उक्त आरोपियो के विरुद्ध आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अवैध शराब के स्रोत के संबंध में आरोपियो से पूछताछ की जा रही है।
इस कार्यवाई में उनि नेहा सिंह गुर्जर, उनि गंगाराम यादव, सउनि राजपाल सिंह,
प्रआर ब्रजेश शर्मा, आर. आशीष, प्रदीप शर्मा, आर 1011 प्रकाश यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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डॉ.गौर विवि: प्रवेश परीक्षा में पहले दिन 75 फीसदी अभ्यर्थी हुए शामिल

 
डॉ.गौर विवि:  प्रवेश परीक्षा में
पहले दिन 75 फीसदी अभ्यर्थी हुए शामिल
 
सागर । डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर की वर्ष 2021 की प्रवेश परीक्षा के पहले दिन 75 प्रतिशत अभ्यर्थी शामिल हुए. प्रवेश प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रो. दिवाकर शुक्ला ने बताया कि पहले दिन स्नातक के 05 कोड , स्नातकोत्तर के 06 और पी-एचडी के 26 विषयों की प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई. तीनों पालियों की प्रवेश परीक्षा देश भर के सभी केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई. गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की वर्ष 2021 की प्रवेश परीक्षा सागर सहित देश भर के 16 केंद्रों पर दिनांक 27, 28 एवं 29 अक्टूबर को आयोजित की जा रही  है. 

कुलपति ने किया परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण 

कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता ने सागर के विभिन्न प्रवेश परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के दर्शन भवन और देवी भवन स्थित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा संचालन एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने कक्ष निरीक्षकों एवं अभ्यर्थियों से भी बातचीत की. केंद्रों पर कोविड नियमों को लेकर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली. इसके पश्चात वे विश्वविद्यालय परिसर के परीक्षा केंद्र कणाद भवन भी गईं और परीक्षा की गतिविधियों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय के कुलसचिव संतोष सोहगौरा, उपकुलसचिव सतीश कुमार तथा सुरक्षा अधिकारी डॉ. हिमांशु कुमार भी मौजूद रहे.  
 
 
 
 
 
 
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SAGAR : अपहरण एवं दुष्कृत्य के आरोपी को मदद करने वाली महिला को दस -दस साल की सजा

SAGAR : अपहरण एवं दुष्कृत्य के आरोपी को मदद करने वाली महिला को दस -दस साल की सजा

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीतूकांता वर्मा विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) सागर के न्यायालय ने आरोपिया श्रीमती बिट्टी जाट पत्नि राजू उम्र 34 साल निवासी ग्राम सोठिया, थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 368 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)/109 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन एवं ए.डी.पी.ओ. श्रीमती प्रियंका जैन द्वारा पैरवी की गई।

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प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 26.09.2015 को पुलिस थाना जैसीनगर में रिपोर्ट लेख कराई एवं बताया कि दिनांक 25.09.2015 को फरियादी और उसकी पत्नि खेत पर गये थे एवं उसकी नाबालिग बेटी घर पर थी, जब शांम को फरियादी व उसकी पत्नि घर पर आये तो उसकी बेटी (अभियोक्त्री) घर पर नही थी आसपास एवं रिस्तेदारी में पता किया लेकिन कही भी पता नही चला। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जैसीनगर में दर्ज की गयी एवं प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाव किया गया एवं अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया एवं कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना में आयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता बिट्टी जाट पर धारा 368, 376/109 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 25.09.2015 को आरोपिया ने अभियोक्त्री को व्यपहरित करने एवं अभियोक्त्री के साथ दुष्कृत्य करने में अन्य आरोपीगण का सहयोग करने का दुष्प्रेरण किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने माननीय न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये एवं  विचारण में अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। प्रकरण की गंभीरता और अभियोजन के तर्को से सहमत होकर विद्वान न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपिया श्रीमती बिट्टी जाट पत्नि राजू उम्र 34 साल निवासी ग्राम सोठिया, थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 368 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)/109 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया।


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गर्ल्स डिग्री कालेज में लगा कॅरियर अवसर मेला, कई कंपनियों के लगे प्लेसमेंट स्टाल

गर्ल्स डिग्री कालेज में लगा  कॅरियर अवसर मेला, कई कंपनियों के लगे  प्लेसमेंट स्टाल


सागर। शासकीय स्वशासी कन्या महाविद्यालय सागर में स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ के द्वारा एक दिवसीय कॅरियर मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती मंदाकिनी पाण्डेय, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र सागर तथा विशिष्ट अतिथि श्रीमति निधि जैन प्रधान संपादक दैनिक आचारण व डॉ. नीरज दुबे संभागीय समन्वयक स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ के द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. इला तिवारी व स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. प्रतिमा खरे के निर्देशन में आयोजित किया गया। 

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Beedi industry about to go up in smoke -

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इस अवसर पर श्रीमती मंदाकिनी पाण्डेय ने कहा कि महिलायें आज व्यसाय से जुड़ रही है, जो कि समाज और देश के लिए एक अच्छा संकेत है. कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती निधि जैन ने कहा कि इस तरह के आयोजन महाविद्यालय की छात्राओं को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रत्साहित करने में संबल प्रदान करते है। छोटे स्तर से ही कामयाबी प्राप्त की जाती है सफल उद्यमी बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। 


इस अवसर परसंभागीय समन्वयक डॉ. नीरज दुबे ने छात्राओं को विवेकानंद प्रकोष्ठ व स्वरोजगार की जानकरी दी एवं अपने अनुभवों को छात्राओं से साझा किया|| आप विगत दस वर्षों से विवेकानंद प्रकोष्ठ में संभागीय समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. इला तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के दृष्टिकोण एवं चिन्तन का परिसर बढ़ गया है जिससे महिलायें व्यवसाय से जुड़ रही है करियर अवसर मेले के पर प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. प्रतिमा खरे ने मेले के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, तथा मेले में प्लेसमेंट स्टाल व छात्राओं द्वारा निर्मित साम्रगी के लगाये गये स्टाल के बारे में बताया साथ ही प्राइवेट बैंको में प्रारंभिक पंजीयन एवं लोन की क्रियाविधि से संबंधित जानकारी दी। 


इस मेले में प्लेसमेंट से संबंधित 20 स्टाल लगाये गये जिसमें लगभग 25 छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कराया गया। डॉ. संतोष कुमार गुप्ता ने मेले में लगाये गये स्टालों की समय समय पर जानकारी देकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया कौशल विकास प्रभारी डॉ. सुनीता सिंह ने छात्राओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया। मेले में कार्यक्रम का संचालन करते हुये प्रकोष्ठ समिति की सदस्य डॉ. दीपा खटीक ने प्राइवेट सेक्टर में छात्राओं को कैसे सुनहरे अवसर प्राप्त होते है इसकी जानकारी दी कार्यक्रम का आभार डॉ. हरिओम सोनी द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के
प्राध्यापक डॉ. आशा परासर, डॉ. रश्मि दुबे, डॉ. अंजना चतुर्वेदी, डॉ. सुनीता त्रिपाठी, डॉ. ए.एच. अंसारी एवं समस्त महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा। समिति सदस्य अश्विनी सूर्यवंशी, डॉ. एस. के. गुप्ता, डॉ. दीपा खटीक व डॉ. हरिओम सोनी का विशेष सहयोग रहा। इस मेले में छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

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आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली ,कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन ,7 सूत्रीय मांगों को लेकर

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली ,कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन ,7 सूत्रीय मांगों को लेकर

सागर । आंगनबाडी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने शासकीय वेतन भोगी घोषित करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम संबोधन ज्ञापन नगर दण्डाधिकारी श्री सी.एल. वर्मा को सौपा। प्रदेश के सभी जिलों में म.प्र. बुलंद आबाज नारी शक्ति आंगनबाडी कार्यकर्ता सहायिका संघ के तत्वाधान में सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौपे गए। म्युनिस्पल स्कूल के ग्राम से रैली प्रारंभ होकर परकोटा, बस स्टैण्ड, नगर निगम, पीली कोटी होते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन में परिवर्तित हुई रैली में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने शासन वायदा निभाओं के नारे गर्म जोशी से लगाए। संघ की संभागीय अध्यक्ष श्रीमती लीला शर्मा के नेतृत्व मंे आयोजित रैली प्रदर्शन में शासकीय वेतन भोगी घोषित करने, शासकीय कर्मचारियों की भाति वेतनमान दिए जाने, रिटायरमेंट होने पर कार्यकर्ता सहायिका को पेंशनभोगी घोषित करने एवं अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने, रिटायरमेंट की आयु सीमा का बंधन समाप्त कर आयु सीमा 65 वर्ष किए जाने, मिनि आंगनबाडी कार्यकर्ता को आंगनबाडी कार्यकर्ता की बराबरी का दर्जा देकर उन्हें सहायिका उपलब्ध कराने, वर्ष 2018 से रूका हुआ अभी तक का 1500 रूपये का एरियर्स का भुगतान किए जाने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई घोषणा कि आंगनबाडी कार्यकर्ता को 1 लाख एवं सहायिका को 75 हजार रूपये दिए जाने की घोषणा पर अमल करने आदि मांग का ज्ञापन सौपा गया ।
 संघ अध्यक्ष श्रीमति लीला शर्मा ने कहा कि यदि इस मांग पत्र पर प्रदेश और भारत सरकार सजग नहीं हुई तो प्रदेश की लाखों आंगनबाडी कार्यकर्ता अनिश्चित कालीन हडताल के लिए बाध्य होगी। आंदोलन का समर्थन करने आए विश्व हिन्दू परिषद के जिलाध्यक्ष अजय दुबे ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि सरकार जब इनसे सरकारी काम लेती है तो सरकारी घोषित करने में पक्षपात क्यों। शिवसेना उपराज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि कोरोना काल में आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा की गई सेवाओं पर सरकार ने पक्षपात करते हुए इन्हें कोरोना योद्धा घोषित नहीं किया और न ही कोरोना में मृत आंगनबाडी कार्यकर्ता को राहत राशि दी। सरकार को कोरोना में मृत आंगनबाडी कार्यकर्ता सहायिका को 50 लाख रूपये दिए जाने चाहिए। आंदोलन में शिवसेना जिला संगठन प्रमुख हेमराज आलू, जिला प्रमुख दीपक ठाकुर, अमन ठाकुर, राजश्री दुबे, लक्ष्मी चौरसिया, नीलमणि बिल्थरे, दुर्गा लोधी, बबीता खटीक, अनीता दुबे, अभिलाषा श्रीवास्तव, अर्चना सिरोठिया, रेखा बुधोलिया, रंजना सिसोदिया, चन्द्रवंती लोधी, ममता द्विवेदी, मंजू जैन, सुषमा, किरण, कमला, नीलम, प्रतिमा, रेखा, रानी, संध्या, माया, निशा, मंजू, अनीता, रंजना, चंदा, शहनाज, गीता, मरियम, राजकुमारी, महरूम, विमला, श्रीमती जीराबाई, बैजयन्ती, कृष्णा, प्रभा, नजमा, सहित सैकडों की तादाद में आंगनबाडी कार्यकर्ता उपस्थित थे। 

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