Editor: Vinod Arya | 94244 37885

MP: बहू को जलाकर मारने वाले ससुर को आजीवन कारावास

MP: बहू को जलाकर मारने वाले ससुर को आजीवन कारावास


शाजापुर, 18 जनवरी 2023. न्यायालय  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर  द्वारा आरोपी हिम्मतसिंह  पिता नन्नुुलाल  मेवाडा उम्र 52 वर्ष निवासी बंजारी को धारा 302  भादवि मे आजीवन  कारावास एवं 2000 रूपयें के अर्थदण्ड‍ से दण्डित किया गया । 
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 30.05.2020 को जश अस्पताल शुजालपुर मंडी से एक तेहरिर रीना पति आनंद  मेवाडा उम्र 24 वर्ष निवासी बंजारी को जली हुई अवस्था में ईलाज के लिए भर्ती कराये जाने के संबंध मे प्राप्त हुई थी । जांच के दौरान रीना की मृत्यु पूर्व  कथन कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा लेख किए गये। ईलाज के दौरान रीना की मृत्यु दिनांक 08/06/2020 को जश अस्पताल शुजालपुर मंडी पर हुई । मृतिका ने अपने मृत्युकालिन कथन में बताया की उसे, उसके ससुर हिम्मतसिंह ने घासलेट डालकर जला दिया है । मृतिका ने ईलाज के दौरान जश अस्पताल शुजालपुर मंडी में उक्त बाते अपनी माता एवं भाईयो को बताई थी । उक्त प्रारंभिक जांच  पश्चात आरोपी के विरूद्व थाना शुजालपुर  सिटी पर असल अपराध पंजीबद्व कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत सक्षम न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया गया। 
अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाते हुये आजीवन कारावास से दण्डित किया गया । 
उक्त  प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’  शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी  के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।


Share:

" भाभी जी घर पर हैं " सीरियल में गिल्ली के लीड रोल में नजर आएंगी सागर की दीक्षा

 " भाभी जी घर पर हैं " सीरियल में  गिल्ली के लीड रोल में नजर आएंगी सागर की दीक्षा

______________________________
______________________________
सागर,18 जनवरी 2023. बालीवुड में बुंदेलखंड अंचल के कलाकारों को लगातार उपस्थिति बनी है। छोटे – बड़े पर्दे पर अपना कमाल दिखा रहे है। अब
छोटे और बड़े पर्दे पर दिखने वाले सागर के कलाकारों की सूची में एक और नाम शामिल हो गया है। सागर की दीक्षा साहू एंड टीवी के सीरियल "भाभाजी घर पर हैं "  में नजर आ रही हैं। सीरियल में इन दिनों नया एपिसोड गिल्ली डंडा चल रहा है, जिसमें दीक्षा लीड रोड गिल्ली की भूमिका में हैं। यह एपिसोड एक सप्ताह तक टेलीकॉस्ट होगा। दीक्षा सीरियल के कैरेक्टर विभूति नारायण की चचेरी बहन बनी हुईं हैं। सागर की बेटी को छोटे पर्दे पर देखकर परिवार के लोगों समेत शहरवासियों में खासा उत्साह है। 


दीक्षा वृंदावन वार्ड के अहमद नगर की निवासी हैं। दीक्षा के पिता स्व. गोकुल प्रसाद साहू सेना में थे। वहीं मां दया साहू हैं। दीक्षा एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से यह मुकाम हासिल किया है। दीक्षा के एक्टिंग करियर की शुरुआत सागर में नुक्कड़ नाटक से हुई थी।


बहन के साथ कदम से कदम मिलाकर सीखे एक्टिंग के गुर

दीक्षा साहू बतातीं हैं कि एक्सीलेंस स्कूल से 12वीं और सागर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें 2012 में एक नुक्कड़ नाटक करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने अभिनेता गोविंद नामदेव द्वारा आयोजित एनएसडी वर्कशॉप में हिस्सा लिया और अन्वेषण (अर्थव) ग्रुप के साथ थिएटर की बारीकियां सीखीं। जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग में कैरियर बनाने की ठान ली। मध्यप्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय से थिएटर एंड आर्ट्स में मास्टर्स किया और फिर उन्हें दयाबाई नाम की फिल्म में पहला रोल मिला। यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड के लिए भारत से भेजी गई थीं। इसके बाद दो फीचर फिल्म और तीन वेबसीरिज में मुख्य भूमिका अदा की। करीब 10 साल के संघर्ष के बाद उन्हें भाभाजी घर पर हैं जैसे बड़े सीरियल में रोल मिला है। दीक्षा की बड़ी बहन दीपजी साहू भी मुंबई में उनके साथ रहती हैं और एक्टिंग के क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं।


 परिवार और गुरू के सपोर्ट से मिली सफलता 

दीक्षा बतातीं हैं कि उनके करियर में सबसे बड़ा सपोर्ट परिवार का रहा है। मिडिल क्लास फैमली को बेटी के लिए मुंबई भेजना आसान नहीं होता। लेकिन उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। वहीं थिएटर के करियर में मुझे जो गुरू मिले उन्होंने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया, जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पर हूं। मेरी सफलता का श्रेय इन दोनों को ही जाता है।



_____________________________

एडिटर: विनोद आर्य
________
+91 94244 37885

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम की खबरे पढ़ने
  NEW फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे





ट्वीटर  फॉलो करें

वेबसाईट



______________________________

Share:

गौर विवि सागर के चार वर्षीय इंट्रीग्रेटिड B.ED. कोर्स को शिक्षक पात्रता परीक्षा में मान्यता को लेकर हाईकोर्ट से याचिका वापिस, केट में जाने का सुझाव


गौर विवि सागर के चार  वर्षीय इंट्रीग्रेटिड B.ED. कोर्स को शिक्षक पात्रता परीक्षा में मान्यता को लेकर हाईकोर्ट से याचिका वापिस, केट में जाने का सुझाव

जबलपुर।जबलपुर हाईकोर्ट ने  केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के छात्रों द्वारा केन्द्रोय विद्यालय संगठन द्वारा  की जा रही शिक्षकों की भर्ती मे शामिल न करने के विज्ञापन को  लेकर दायर की गई याचिका  को बापिस करते  हुए केट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल)  मे दाखिल करने का सुझाव दिया है। डा हरिसिंह गौर केन्द्रोय विश्वविद्यालय सागर  के चार  वर्षीय इंट्रीग्रेटिड B.ED. कोर्स करने बाले छात्र छात्राओं द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर  सिंह  ठाकुर  के माध्यम  से  याचिका  दाखिल  करके  केन्द्रोय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  पीजीटी एवं TGT शिक्षकों  के हजारों  पदों  पर  भर्ती  हेतु  विज्ञापन  जारी की वैधानिकता को  चुनोती  दीं गई  थी !  उक्त विज्ञापन  मे  केवल  क्षेत्रीय कालेज  की बी एड डिग्री को ही मान्य किया जा रहा है जबकि  याचिका कर्ताओ  द्वारा  NCTE से मान्यता  चार वर्षीय इंट्रीग्रेटिड बीएड डिग्री केन्द्रोय  विश्वविद्यालय सागर से की गई है अर्थात उक्त याचिका  कर्ताओ  को  केन्द्रोय  विद्यालय संघठन  असंवैधानिक  है अर्थात केन्द्रोय  विद्यालय  संगठन  का  उपरोक्त  कृत्य  संविधान  के अनुच्छेद  14,16,19 एवं 21 का उल्लंघ्न  किया जा रहा है !  याचिका  की  प्रारंभिक   सुनवाई  जस्टिस  विवेक  अग्रवाल  द्वारा  की गई । अधिवक्ता  रामेश्वर  सिंह  ठाकुर  द्वारा  कोर्ट के समक्ष  मेरिट  पर तर्क  किया  गया  तथा  कोर्ट ने याचिका  मे  अंतिम फैसले  के लिए  केस रिजर्व  कर लिया  गया । जिसमे  आज मंगलवार को  निर्णय  पारित  कर  याचिका कर्ताओ  को  याचिका  बापिस  करने  के आदेश  सहित  केन्द्रोय प्रशासनिक  अधिकरण मे  याचिका  दाखिल करने  का सुझाव  सहित  याचिका निराकृत  की गई ।

उल्लेखनीय है केन्द्रोय विश्वविद्यालय सागर  द्वारा  संचालित NCTE से मान्यता प्राप्त चार वर्षीय इंट्रीग्रेटिड कोर्स बी.ए.-बी एड. तथा बी. एस.-बी. एड. के डिग्री धारी को केन्द्रोय विद्यालय संगठन ने किया शिक्षक भर्ती मे अपात्र किया था।  नवोदय विद्यालय द्वारा शिक्षकों  की भर्ती  मे चार वर्षीय इंट्रीग्रेटिड कोर्स  को  किया मान्यता दी जा रही है। जबकि  केन्द्रोय विद्यालय संघठन इसको अमान्य  कर रहा  है। डॉ हरिसिंह  गौर केन्द्रोय विश्वविद्यालय  सागर  से  इंट्रीग्रेटिड कोर्स  करने बाले  हजारों  छात्रों  का भविष्य अधर मे  फंसा हुआ है। इस मामले में केंद्रीय विवि सागर ने भी प्रशासनिक स्तर पर पत्राचार किया है।  




Share:

Sagar: पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की बैठक,प्रभारी नियुक्त

Sagar: पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की बैठक,प्रभारी नियुक्त

सागर  । जिला भाजपा कार्यालय  में आगामी कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा, आर्ट एवं पंेटिंग प्रतियोगिता की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से सफल बनाने हेतु विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी साथ ही विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम के निमित्त प्रभारी नियुक्त किये गये। 
बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सीरोठिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मान. नरेन्द्र मोदी जी परीक्षाओं से पूर्व छात्र-छात्राओं के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से वर्चुअल रूप से स्वयं के अनुभव साझा करेंगे। यह कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय एवं उपयोगी है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह छठवा संस्करण है जो कि आगामी 27 जनवरी को जिले के चयनित विद्यालयों में आयोजित किया जायेगा। जिसमें छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावक एवं शिक्षकगण भी उपस्थित रहेंगे। 
विद्यालयों में बड़ी एल.ई.डी.स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण किया जायेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मान. मोदी जी तनाव को दूर करने के उपायों एवं स्वयं के अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा करते है जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वारियर्स जिसमें विद्याथियों के लिये 28 मंत्र तथा अभिभावको के लिये 6 सुझाव काफी लोकप्रिय है। यह पुस्तक भी कार्यक्रम के दौरान छात्रों को उपलब्ध करायी जायेगी। 
जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन ने बताया कि आगामी 20 जनवरी को विधानसभा स्तर पर आर्ट एवं पेंटिग प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा जिसमें कक्षा नवमी से बारहवीं तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। कार्यक्रमों हेतु श्री जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह को जिला प्रभारी एवं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल, शिक्षक प्रकोष्ठ जिला संयोजक आदित्य उपाध्याय को जिला सह प्रभारी बनाया गया है। साथ ही सागर से आदित्य उपाध्याय, नरयावली - राजेश्वर सेन, बंडा - विवेक मिश्रा, सुरखी-मनीष गुरू, रहली-मितेन्द्र(मोनू) चौहान, देवरी-अनिल ढिमोले, भारतेन्दू राजपूत, खुरई-नीतिराज पटैल, प्रवीण जैन, बीना-संजय सिंह ठाकुर, शुभम तिवारी को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है।
बैठक में जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, जिला कार्यालय मंत्री देवेन्द्र कटारे, श्रीकांत जैन  यश अग्रवाल, विवेक मिश्रा, आलोक केशरवानी, शुभम तिवारी, रूपेश यादव, अभि कटारे, विश्वनाथ मंेहदेले, दिलीप मिश्रा, अभय केशरवानी, विक्की राय, आदर्श मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
Share:

Sagar: भाजपा विधि प्रकोष्ठ के विधान सभा, तहसील प्रभारी एवं मंडल संयोजको की घोषणा

Sagar: भाजपा विधि प्रकोष्ठ के विधान सभा, तहसील प्रभारी एवं मंडल संयोजको की घोषणा
सागर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बी.डी. शर्मा एवं भा.ज.पा. विधि प्रकोष्ट के प्रदेश संयोजक श्री मनोज द्विवेदी के निर्देश पर  एवं भा.ज.पा. जिला अध्यक्ष  गौरव सिरोठिया की सहमति से सागर जिला विधि प्रकोष्ट के जिला संयोजक  शिवदयाल (राजू) बड़ोनिया ने सागर जिले की विधि प्रकोष्टों के विधान सभा प्रभारी तहसील प्रभारी एवं मंडल संयोजको की घोषणा की है, जो निम्नानुसार है:-

विधान सभा रहली:-विधान सभा प्रभारी एड. राजाराम कोरी तहसील रहली प्रभारी एड. आशीष मिश्रा गढ़ाकोटा तहसील प्रभारी एड. विनोद कुमारी कुर्मी, रहली नगर संयोजक एड. जगदीश पुराणी, रहली ग्रामीण, एड. गोविन्द्र पटेल, - गढ़ाकोटा नगर पुष्पेन्द्र चौहान एड. गढ़ाकोटा ग्रामीण एड. रमन पाण्डे शाहपुर में संयोजक हर्षवर्धन चौबे एड. को नियुक्त किया हैं।

विधान सभा खुरई:- विधान सभा प्रभारी एड, राजेश गौर खुरई तहसील प्रभारी एड, सबल सिंह ठाकुर खुरई नगर संयोजक एड. संजय श्रीवास्तव खुरई ग्रामीण एड. प्रेमनारायण सोलंकी मालथौन तहसील एड. सुबोध सतभैया, मालदौन मंडल संयोजक एड. संजय अहिरवार बांदरी मण्डल संयोजक एड, हरिमोहन सिंह राजपूत को नियुक्त किया हैं।

विधान सभा सुरखी:- विधान सभा प्रभारी एड. कृष्णप्रताप सिंह सुरखी मंडल संयोजक एड. रमाकांत बड़ोनिया, जैसीनगर तहसील प्रभारी एड. वीरेन्द्र राय जैसीनगर मंडल संयोजक एड. योगेन्द्र सिंह ठाकुर, राहतगढ़ तहसील प्रभारी एड. रिषभ ओसवाल राहतगढ़ मंडल संयोजक एड. अतुल ताम्रकार सीहोरा मंडल संयोजक हीरालाल कुर्मी एड. को नियुक्त किया है।

विधान सभा बीना:- विधान सभा प्रभारी एड. आशुतोष उपाध्याय तहसील बीना प्रभारी एड. श्यामलाल पटेल बीना नगर मंडल संयोजक एड. विकान्त तिवारी बीना ग्रामीण संयोजक एड. त्रिलोक सिंह राजपूत मण्डी दौरा मंडल संयोजक एड. देवेन्द्र पटेल खिमलासा मंडल संयोजक एड. महादेव प्रसाद कटारे भानगढ मंडल संयोजक एड. आशीष श्रीधर को नियुक्त किया है। श्री बड़ोनिया ने कहा है कि शीघ्र ही चारों विधान सभा सागर, देवरी, नरयावली,
चण्डा की सूची जारी की जायेंगी।
Share:

Sagar: लूट का फरार ईनामी आरोपी गिरफ्तार, राहतगढ़ वाटरफाल पर की थी लूट

Sagar: लूट का फरार ईनामी आरोपी गिरफ्तार, राहतगढ़ वाटरफाल पर की थी लूट

सागर। सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में वात्रफाल पर हुई लूट के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 
पुलिस के मुताबिक  फरियादी दीपक पाण्डेय निवासी सागर के साथ 27 जून को राहतगढ़ वाट्रफाल पर लूट की घटना घटित हुई थी।  जिससे में पुलिस द्वारा पूर्व में बाल अपचारी महिला अरोपी एवं अन्य तीन आरोपिगणों को गिरफ्तार कियो गया था।  किन्तु घटना घटित कर उक्त समय से फरार ईनामी आरोपी संकल्प जैन बार-बार पकडे़ जाने के डर से जबलपुर, दिल्ली, हरियाणा, इन्दौर, झांसी, इलाहाबाद, कटनी अदि जिलों में छिपकर रह रहा था। वर्तमान में फरार ईनामी आरोपी संकल्प जैन के दिल्ली में छुपे होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्री तरूण नायक, उप पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक सागर के निर्देषन तथा श्री ज्योति ठाकुर अति. पुलिस अधीक्षक बीना एवं श्री गिलेडबिन ई-कार एसडीओपी राहतगढ़  के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राहतगढ़ के निर्देशन में चौकी प्रभारी शशीकांत गुर्जर के हमराह दिल्ली टीम रवाना की गई। टीम द्वारा दिल्ली, हरियाण, झांसी में आरोपी के रूकने के स्थानो पर जाकर सूचना एकत्रित करने में जानकारी प्राप्त हुई की आरोपी वर्तमान समय पर जबलपुर गया हुआ है टीम द्वारा जबलुपर पहुॅच कर आरोपी संकल्प जैन निवासी सागर को गिरफ्तार कर लूटी गई सम्पिति एवं घटना में प्रयुक्त देशी पिस्टल को आरोपी के समक्ष से बरामद किया गया। पुलिस ने 7500 रुपए का इनाम रखा था। 

आरोपियों से बरामद मसरूका-ः 
उक्त आरोपी संकल्प जैन से घटना में लूटी गई सोने की चेन, सोने का ब्लासलेट एवं एक सेमसंग कंपनी को मोबाइल फोने कुल किमत लगभग 4 लाख रूपये का मसरूका एवं घटना में प्रयुक्त देशी पिस्टल को जप्त किया गया। 
पुलिस टीम द्वारा सराहनीय कार्य -ः 
उक्त गिरोह को पकड़नें हेतु थाना प्रभारी राहतगढ़ निरीक्षक आनंदराज ,चौकी प्रभारी सिहोरा उपनिरीक्षक शशीकांत गुर्जर,चौकी प्रभारी बिलेराह सउनि अभिषेक पटेल, सायबर सेल से आरक्षक 153 अमित शुक्ला एवं प्र.आर. 406 अमर तिवारी एवं प्र.आरक्षक मुकेश, अमित चौबे,  आरक्षक आशीष गौतम, प्रदीप शर्मा, मनीष तिवारी, हिमान एवं काशीराम की सराहनीय भूमिका रही।
Share:

Sagar: अवैध रिफिलिंग की मोटर, दो गैस सिलेन्डर, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा जब्त

Sagar: अवैध रिफिलिंग की मोटर, दो गैस सिलेन्डर,  इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा जब्त

सागर 17 जनवरी 2023. कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भाग्योदय अस्पताल के समीप खुरई-बीना स्टेंड के सामने साहू सर्विसिंग के पीछे एक टपरे में अवैध रिफिलिंग की सूचना पर मौके पर जाकर कार्यवाही की। संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान उक्त स्थल पर दो घरेलू गैस सिलेंडर भरें हुये जिनमें एक सिलेंडर रिफिलिंग मोटर से जुडा हुआ पाया गया एवं रिफिलिंग मोटर जिसे मौके से जप्त किया गया एवं मौके पर एक इलेक्ट्रानिक तौल कांटा हिसाब रजिस्टर, आदि जप्त किया गया। जाँच दल को देखकर सभी आरोपी मौके से भाग गये ।
उक्त संबंध में म.प्र. द्रवित पेट्रोलियम गैस अधिनियम 2000 का उल्लंघन्न किया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है। उपरोक्त संबंध में प्रकरण तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया ।
Share:

Sagar: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपीगण को 20-20 साल की सजा, नाबालिग हुई थी गर्भवती

Sagar: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपीगण को 20-20 साल की सजा, नाबालिग हुई थी गर्भवती

सागर ,17 जनवरी 2023. विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भगवानदास अहिरवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा- 5(र)(पप) सहपठित धारा 6, 5(स)सहपठित धारा 6, 5(द) सहपठित धारा 6 के तहत 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं भा.द.वि. की घारा-342, 323(1 शीर्ष)  के तहत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 506 (भाग-2) के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास व पाॅच सौ रूपये अर्थदंड तथा आरोपी प्रकाषरानी अहिरवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा- 5(र)(पप) सहपठित धारा 6 सहपठित धारा-17, 5(स)सहपठित धारा 6 सहपठित सहपठित धारा-17 , 5(द) सहपठित धारा 6 सहपठित धारा-17 के तहत 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की घारा-342, 323(2 शीर्ष) के तहत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 506 (भाग-2) के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास व पाॅच सौ रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है । उक्त मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक(अभियोजन) श्री धमेन्द्र सिंह तारन  के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार पटैल ने की ।
        घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बालिका /शिकायतकर्ता द्वारा थाना-राहतगढ़ में रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपीगण प्रकाशरानी एवं भगवानदास उसके गांव में रहते है। घटना वाले दिन प्रकाशरानी उसके घर आई और उससे कहा कि उसके घर चलो ,वह घर पर अकेली है उसे घर पर डर लगता है लेकिन उसकी मां ने उनके घर जाने से मना कर दिया फिर शाम 06ः00 से 06ः30 बजे आरोपी प्रकाशरानी उसके घर आ गयी और उससे व उसकी माॅ से उसे भेजने के लिये जबरजस्ती करने लगी, तब उसकी माॅ ने उसे प्रकाशरानी के साथ उनके घर भेज दिया था। आरोपी प्रकाशरानी, उसे अपने घर पर ले गई थी जहां खाना खाने के बाद आरोपी प्रकाश रानी ने अंदर जाकर बिस्तर के कपड़े उठाकर लाने के लिए कहा तो वहीं पर अभियुक्त भगवानदास था उसे देखकर बाहर भागने लगी तो अभियुक्त भगवानदास ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रकाशरानी ने धक्का मारकर उसे कमरे के अंदर कर दिया और बाहर से दरवाजा लगा दिया फिर वह बहुत जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो भगवानदास ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और कहने लगा कि चिल्लायी तो जान से मार देंगे फिर भगवानदास ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जब प्रकाशरानी ने गेट खोला, तो वह दौड़कर भागी, तो अभियुक्त प्रकाशरानी ने पीछे से आकर गिरा दिया और 4-5 चांटे मारे फिर वह उसे वापस अपने घर ले गईं और प्रकाशरानी एवं भगवानदास दोंनो उसे रातभर डांटते रहे और उसकी गर्दन दबाकर कहने लगे कि घर पर यह बात किसी को बतायी तो जान से मार देंगे जिससे वह उन्हीं के घर डर के कारण चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर नाखून के निशान बन गये थे, जिन्हें देखकर उसकी मां ने पूछा था कि क्या हुआ फिर भी उसने कुछ नही बताया था। इस घटना के दो दिन बाद आरोपी प्रकाशरानी जबरन कमर में ले गई और भगवानदास ने उसके साथ दोबारा जबरदस्ती बलात्कार किया। घटना के 10-12 दिन बाद उसके पेट व सिर में दर्द हुआ तो उसके पिता उसे बीएमसी अस्पताल सागर ले गए और उसे भर्ती कर दिया दो दिन बाद उसकी सोनेाग्राफी हुई जिसमें उसके पेट में बच्चा आ गया था एवं उसका गर्भपात हो गया था। उसके मम्मी पापा ने गर्भवती होने के संबंध में उससे पूछा लेकिन उसने तब भी उन्हें नही बताया फिर पुलिस वालों ने उससे पूछा तब उसने घटना के बारे में बताया ।उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-राहतगढ़ में आरोपी भगवानदास अहिरवार के विरूद्ध धारा - भा.दं.सं.की धारा 376(3)/109, 376(2)(द्धि/109, 376(2)(द)/109, 506(भाग-2), 342, 323 या 323/34(2 शीर्ष) एवं पाॅक्सो एक्ट 2012 की धारा 5(एल)/6 , 5(जे)(पप)/6/, 5(एन)/6 एवं आरोपी प्रकाशरानी के विरूद्ध धारा-भा.दं.सं.की धारा 376(3)/109, 376(2)(द्धि/109, 376(2)(द)/109, 506(भाग-2), 342, 323 या 323/34(2 शीर्ष) एवं पाॅक्सो एक्ट 2012 की धारा 5(एल)/6/17 , 5(जे)(पप)/6/17, 5(एन)/6/17  का अपराध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। जहाॅ विचारण उपरांत न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये आरोपी को उपरोक्त सजा से दंडित किया है।
Share:

www.Teenbattinews.com

Archive