निजी हॉस्पिटल में आपरेशन करते मिले जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर को सागर कमिश्नर ने किया सस्पेंड
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तीनबत्ती न्यूज : 7 फरवरी 2025
सागर : संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय छतरपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. आर.के. धमनिया को सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन एवं निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
निजी हॉस्पिटल में इलाज करते मिले डॉक्टर
जिला प्रशासन की गठित टीम द्वारा दिनांक 08.01.2025 को औचक निरीक्षण किया गया डॉ. आर.के. धमनिया द्वारा ग्राम इमलिया के निवासी श्री पप्पू अहिरवार पिता श्री चनुआ अहिरवार का हृदेश हॉस्पिटल में फेक्चर का ऑपरेशन जिला अस्पताल के समय में करना पाया गया। डॉ. धमनिया ने इस संबंध में स्वयं उनके द्वारा ऑपरेशन करने का लिखित पत्र प्रस्तुत किया जिसमे उनके द्वारा स्वयं प्राईवेट नर्सिंग होम में ऑपरेशन करना लेख किया गया है।
म.प्र.शासन लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार कर्तव्य अवधि में किसी प्राईवेट नर्सिंग होम में ऑपरेशन या निजी प्रेक्टिस, जिसमे परामर्श सेवायें भी सम्मलित है की अनुमति नहीं है। इस व्यवस्था का उल्लंघन म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लंघन है, एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। दिनांक 06.02.2025 को उनके द्वारा जिला अस्पताल छतरपुर का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान भी डॉ. धमनिया ओ.पी.डी. में अनुपस्थित एवं बार-बार नियमों का उल्लघंन करते हुए पाये गये है।
उक्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्ट्या डॉ. आर.के. धमनिया दोषी प्रतीत होते है। उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लघंन है। अतएव डॉ. आर.के. धमनिया, को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिला प्रशासन की गठित टीम द्वारा दिनांक 08.01.2025 को औचक निरीक्षण किया गया डॉ. आर.के. धमनिया द्वारा ग्राम इमलिया के निवासी श्री पप्पू अहिरवार पिता श्री चनुआ अहिरवार का हृदेश हॉस्पिटल में फेक्चर का ऑपरेशन जिला अस्पताल के समय में करना पाया गया। डॉ. धमनिया ने इस संबंध में स्वयं उनके द्वारा ऑपरेशन करने का लिखित पत्र प्रस्तुत किया जिसमे उनके द्वारा स्वयं प्राईवेट नर्सिंग होम में ऑपरेशन करना लेख किया गया है।
म.प्र.शासन लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार कर्तव्य अवधि में किसी प्राईवेट नर्सिंग होम में ऑपरेशन या निजी प्रेक्टिस, जिसमे परामर्श सेवायें भी सम्मलित है की अनुमति नहीं है। इस व्यवस्था का उल्लंघन म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लंघन है, एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। दिनांक 06.02.2025 को उनके द्वारा जिला अस्पताल छतरपुर का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान भी डॉ. धमनिया ओ.पी.डी. में अनुपस्थित एवं बार-बार नियमों का उल्लघंन करते हुए पाये गये है।
उक्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्ट्या डॉ. आर.के. धमनिया दोषी प्रतीत होते है। उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लघंन है। अतएव डॉ. आर.के. धमनिया, को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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