Sagar News: किसानों की फार्मर आईडी बनाने में लापरवाही : पटवारी स्वाति जैन सस्पेंड
तीनबत्ती न्यूज: 06 जनवरी 2026
सागर: बण्डा तहसील अंतर्गत ग्राम हिण्डोरिया सहित कई ग्रामों में शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर पटवारी स्वाति जैन के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। तहसीलदार, बण्डा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 02 जनवरी 2026 को ग्राम हिण्डोरिया में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें किसान फॉर्मर आईडी निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पटवारी हल्का नंबर 24 के अंतर्गत ग्राम हिण्डोरिया में 15, ग्राम हीरापुर में 06, ग्राम भरतिया में 04, ग्राम सिंगदौनी में 11 तथा ग्राम पिपरियाघाट में 01 प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित फॉर्मर आईडी लंबित थीं। सूची में यह भी स्पष्ट नहीं था कि किन किसानों की फॉर्मर आईडी बनाई जानी है।
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उल्लेखनीय है कि श्रीमती स्वाति जैन को कुल 1309 फॉर्मर आईडी बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने मात्र 262 फॉर्मर आईडी ही तैयार कीं। ग्रामवासियों ने शिकायत की कि पटवारी सप्ताह या 15 दिनों में केवल एक बार ही गांव आती हैं तथा उनका कार्य संतोषजनक नहीं है। साथ ही, सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का भी समय पर जवाब नहीं दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, नायब तहसीलदार श्रीमती ज्योति वर्मा द्वारा 03 जनवरी 2026 को किए गए निरीक्षण में भी श्रीमती स्वाति जैन बिना किसी सूचना के ग्राम/हल्का क्षेत्र से अनुपस्थित पाई गईं।
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तहसीलदार बण्डा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अवलोकन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि पटवारी द्वारा शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसके फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्रीमती स्वाति जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसीलदार कार्यालय, बण्डा नियत किया गया है तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्र होंगी। आगामी आदेश तक पटवारी हल्का नंबर 24 हिण्डोरिया का अतिरिक्त प्रभार पटवारी श्री खुमान अहिरवार, हल्का गनयारी को सौंपा गया है।
तहसीलदार बण्डा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अवलोकन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि पटवारी द्वारा शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसके फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्रीमती स्वाति जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसीलदार कार्यालय, बण्डा नियत किया गया है तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्र होंगी। आगामी आदेश तक पटवारी हल्का नंबर 24 हिण्डोरिया का अतिरिक्त प्रभार पटवारी श्री खुमान अहिरवार, हल्का गनयारी को सौंपा गया है।







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