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SAGAR : जिंदा जलाकर हत्या करने वाले 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा


SAGAR : जिंदा जलाकर हत्या करने वाले 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा




सागर। सागर के एक व्यक्ति को जिंदा जलाने के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार वालिया की कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मुलजिम मो. लतीफ (51) पुत्र अब्दुल जुम्मन खान, मो. शकील खान (43)
निवासी मोमिनपुरा, संजय (47) पुत्र राजकुमार चौकसे निवासी सदर बाजार, देवीसिंह (40) पुत्र बिहारी सिंह ठाकुर निवासी गुरु गोविंद सिंह वार्ड, शिब्ब उर्फ सुबोध (50) पुत्र लेखराम विश्वकर्मा निवासी सदर को सजा सुनाई है। इसके अलावा निसार खान को बरी कर दिया गया। इसके साथ ही अदालत ने 5000-5000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सजा में मृतक के मरणासन्न बयान और वारदातस्थल से मिले साक्ष्य मुख्य आधार रहे।




जिला लोक अभियोजन मीडिया सेल
के अनुसार 25 अक्टूबर 2019 की शाम 6 बजे गुरु गोविंदसिंह वार्ड में मो. इकबाल उर्फ दोस्त को केरोसिन डालकर जला दिया गया था। इकबाल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मरणासन्न बयान में बताया था कि घटना से 8 दिन पहले लतीफ ट्रांसपोर्ट वाले से लोहे के टपरे (गुमटी) को खरीदने-बेचने को लेकर विवाद हुआ था। इसी के चलते 25 अक्टूबर 2019 को शाम 6 बजे लतीफ ट्रांसपोर्ट वाला उसे लाल हनुमान मंदिर के पास मिला। उसने टपरे पर मामला सुलझाने की बात कही और साथ ले गया। बब्बा मुखारया टाल के पास ले जाकर आरोपियों ने गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी केरोसिन लेकर आए और ऊपर डाल दिया। इसके बाद आग लगा दी। शोर सुनकर इकबा का भतीजा मौके पर पहुंचा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान मौत हो गई थी।सूचना पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की थी।



वकील  एमडी अवस्थी ने बताया कि कजलीवन मैदान के पास टपरे को हटाने को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें मोहम्मद इकबाल दोस्त को 6 लोगों ने जिंदा जला दिया था। केंट पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर चलान पेश किया था, सप्तम सत्र न्यायाधीश नवनीत वालिया फैसला सुनाया जिसमे संजू चौकसे ,लतीफ खान ,शकील खान, देवी सिंह और शिब्बू विश्वकर्मा को आजीवन कारावास की सजा और सभी को ₹5000 का जुर्माना लगाया है। निसार खान को बरी कर दिया गया।
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