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SAGAR : EOW सागर ने SDM कार्यालय के सहायक रीडर को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया

SAGAR : EOW सागर ने SDM कार्यालय के सहायक रीडर को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया


तीनबत्ती न्यूज : 38 फरवरी ,2025

सागर : ईओडब्ल्यू  सागर टीम ने एसडीएम कार्यालय के सहायक रीडर को पचास हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। रीडर ने लंबित नामांतरण और अवैध कब्ज़ा हटाने संबंधी प्रकरण के निराकरण के लिए पचास हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। सागर जिले केvएस.डी.एम. कार्यालय मालथौन के सहायक रीडर वेद नारायण यादव को आवेदक श्री महेन्द्र कुमार पिता बालकृष्ण श्रीवास्तव से 50000 रूपये की रिश्वत लेते पचास हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा ।

नामांतरण के एवज में मांगी रिश्वत

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई०ओ०डब्ल्यू०) इकाई-सागर में आवेदक  महेन्द्र कुमार पिता बालकृष्ण श्रीवास्तव ने एस.डी.एम. कार्यालय मालथौन में पदस्थ सहायक रीडर वेदनारायण यादव द्वारा एस.डी.एम. कार्यालय में लंबित नामांतरण और अवैध कब्ज़ा हटाने संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए पचास हजार की रिश्वत मांगे जाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । आवेदन का सत्यापन करने पर 50000 रूपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होने पर आरोपी सहायक रीडर के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ई०ओ०डब्ल्यू० में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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आज आवेदक की सूचना पर ई०ओ०डब्ल्यू० सागर की टीम द्वारा आरोपी सहायक रीडर वेदनारायण को आवेदक से रिश्वत के 50000 रूपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पंचसाक्षी के समक्ष विधिवत आरोपी सहायक रीडर के हाथ केमिकल से धुलवाने पर गुलाबी रंग के हो गए। आवेदक महेन्द्र कुमार पिता बालकृष्ण श्रीवास्तव की ग्राम झोलसी तहसील मालथौन में कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि से संबंधित नामांतरण एवं अवैध कब्जा हटाने संबंध में प्रकरण एस.डी.एम. कार्यालय मालथौन में लगभग एक वर्ष से लंबित है।

ये रहे टीम में शामिल 

आरोपी सहायक रीडर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने में ई०ओ०डब्ल्यू० सागर की टीम में उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती उमा नवल आर्य, श्री एस.एस.धामी, निरीक्षक श्री प्रशांत मिश्रा, संजय बेदिया, मोमेन्द्र मर्सकोले, उप निरीक्षक श्रीमती सोनल पाण्डेय, सूबेदार (अ) कु. रोशनी सोनी, उनि (अ) श्री अतुल पंथी, प्रधान आरक्षक श्री आसिफ अली, श्री बृजेन्द्र सिंह राजपूत, श्री रामसजीवन यादव, श्री रामअनुग्रह तिवारी, प्रधान आरक्षक (चालक) श्री अफसर अली, आरक्षक श्री शेख नदीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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गौर पीठ की समृद्धि को शिखर तक ले जाने के लिए व्यापक स्तर पर सहभागिता आवश्यक : कुलपति

गौर पीठ की समृद्धि को शिखर तक ले जाने के लिए व्यापक स्तर पर सहभागिता आवश्यक :  कुलपति

तीनबत्ती न्यूज : 28 फरवरी ,2025

सागर : डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थापित गौर पीठ के दानदाताओं एवं गौर पीठ समन्वय समिति की एक संयुक्त बैठक कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता की अध्यक्षता में गौर समिति कक्ष में आयोजित की गई. बैठक में गौर पीठ की गतिविधियों को आगे बढ़ाने, गौर पीठ के हेतु दान के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने और गौर पीठ के लिए प्राप्त राशि के सदुपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. 

इस अवसर पर सागर लोकसभा के पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण यादव ने कहा कि डॉ. गौर ने अपने स्वयं के प्रयास और राशि से इस विश्वाविद्यालय की स्थापना की. उनके नाम पर स्थापित पीठ के संचालन हेतु सागर शहर के प्रबुद्ध नागरिक, व्यवसायी, जन प्रतिनिधि सभी इसमें सहयोग करें ताकि डॉ. गौर को स्मृति में रखते हुए उनके संकल्पों एवं उनके सामाजिक और साहित्यिक योगदानों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा सके. उन्होंने कहा कि प्रत्येक सक्षम नागरिक जो डॉ. गौर को भारत रत्न जैसे सम्मान दिलाने की आकांक्षा रखते हैं उन सबको मिलकर एक साथ आगे आना चाहिए और गौर पीठ के उत्तरोत्तर उन्नयन में सहयोग करना चाहिए. 


सरस्वती वाचनालय के संरक्षक डॉ. शुकदेव तिवारी ने डॉ. गौर के भाषण का अंश का पाठ करते हुए गौर पीठ को समृद्ध बनाने की अपील की और कई बहुमूल्य सुझाव दिए. उन्होंने साहित्य सरस्वती पत्रिका के पुराने अंकों के संकलन कुलपति को भेंट किया. समाजसेवी डॉ. वंदना गुप्ता ने गौर-गौरव पत्रिका प्रकाशित कर डॉ. गौर के योगदानों का प्रचार-प्रसार करने का सुझाव दिया. 

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इस अवसर पर कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता ने कहा कि डॉ. गौर के संकल्पों को पूरा करने और उनको भारत रत्न सम्मान दिलाने की दिशा में विश्वविद्यालय अपनी भूमिका निभा रहा है. गौर पीठ को और अधिक समृद्ध करने के लिए जन-जन के बीच आवाह्न के लिए कई समितियों का गठन किया जाएगा ताकि लोग प्रेरित होकर गौर पीठ से जुड़कर अधिक से अधिक सहयोग करें. उन्होंने भी अपील की कि गौर पीठ हेतु दान के लिए विश्वविद्यालय का मंच सदैव खुला है. डॉ. गौर के प्रति आस्था रखने वाले सभी नागरिकों का स्वागत है. उन्होंने बताया कि डॉ. गौर की स्मृति को सृजनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय में गौर संग्रहालय का निर्माण किया गया है. यह एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ डॉ. गौर के साहित्य, उनके लेखन, उनकी पुस्तकों, उनके योगदान सहित सभी सामग्रियों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है. उन पर बनी फिल्म को भी गौर संग्रहालय में देखा जा सकता है. पीठ के माध्यम से विविध कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी चल रही है. इसी के साथ उन्होंने संग्रहालय के शौर्य प्रभाग, आदिवासी संस्कृति और कला प्रभाग, बुंदेलखंड के महापुरुषों पर केन्द्रित प्रभागों के बारे में भी जानकारी दी.  

प्रो. पाटिल ने दी एक लाख की राशि

विवि के फार्मेसी विभाग के प्रोफेसर यू के पाटिल ने एक लाख रूपये की राशि गौर पीठ को प्रदान की. यह राशि उन्होंने चेक के माध्यम से कुलपति प्रो.  नीलिमा गुप्ता को सौंपी.

गौर पीठ की राशि से मेधावी छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति, डॉ. गौर के योगदान पर केंद्रित कार्यक्रमों का होगा आयोजन   

बैठक में उपस्थित सभी दानदाताओं ने कुलपति महोदया के इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की कि गौर पीठ में संचित राशि से होने वाली आय से विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्राओं को एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी ताकि वे शेष वर्षों में अपने अध्ययन को बिना किसी आर्थिक बाधा के जारी रख सकें. यह छात्रवृत्ति सिंगल गर्ल चाइल्ड और दिव्यांग छात्राओं को प्रदान किया जाएगा. इनके चयन में कई अन्य मानकों को भी शामिल किया जाएगा. इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा ताकि यह छात्रवृत्ति प्रारम्भ की जा सके. 

ये हुए शामिल 

बैठक में शहर के समाज सेवी मुकुल पुरोहित, प्रो. आर.के. नामदेव, प्रो. पी.के. कठल, प्रो. जे.के. जैन , मुनीन्द्र कुमार प्रजापति, डॉ. अक्षय जैन, प्रो. यू. के. पाटिल ने गौर पीठ की समृद्धि और विधिवत संचालन के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए. बैठक में स्वागत वक्तव्य गौर पीठ के समन्वयक प्रो. नवीन कानगो ने दिया और आभार प्रो. यू. के. पाटिल ने दिया.


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Sagar: हैदर हत्याकांड के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Sagar: हैदर हत्याकांड के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा


तीनबत्ती न्यूज : 28 फरवरी ,2025

सागर । नवयुवक की  हत्या करने वाले आरोपीगण सनी उर्फ राजेन्द्र यादव, हनी उर्फ भूपेंद्र सिंह ठाकुर और सौरभ तोमर को भा.द.वि. की धारा- 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं आरोपी सनी उर्फ राजेन्द्र यादव को 25(1)(1-बी)(बी) आयुध अधि. 1959 के तहत भी 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रषांत कुमार जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया ।  मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की।
यह रहा घटनाक्रम
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 16 जनवरी 2021  को रात्रि लगभग 11ः30 मुकीत खान नामक व्यक्ति आहत मुहम्मद हैदर को लेकर बुंदेलखंड मेडीकल कालेज सागर पहुॅचा जहॉ मौके पर मौजूद चिकित्सक ने उक्त मुहम्मद हैदर की जॉच की तथा मरीज को मृत घोषित कर दिया । थाना प्रभारी गोपालगंज को मेमो की सूचना दी गई, शव को शवगृह में रखा गया तत्पश्चात थाना प्रभारी गोपालगंज केा सूचना प्राप्त होने पर वे स्टाफ के साथ बुंदेलखंड मेडीकल कालेज पहुॅची , जहॉ 16.01.2021 की मध्य रात्रि अर्थात 17.01.2021 के 12ः20बजे अहद खान के द्वारा सनी यादव, हनी उर्फ भूपेंद्र ठाकुर और सौरभ के विरूद्ध देहाती नालिसी लेख कराई गई उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह बावू उस्ताद परकोटा वाले की पीली कोठी वाली फोरव्हीलर गाड़ियों की गेरेज में मेकेनिक का काम करता है उसके साथ बाबू उस्ताद के लड़के अहद का साला हैदर भी काम करता है आज दिनॉक को रात्रि लगभग 10ः30 बजे वह और उसका दोस्त राज ठाकुर तथा हैदरभाई बोलेरो गाड़ी से घर जा रहे थे नाव मंदिर के पास अंग्रेजी शराब दुकान के पास पहुॅचे कुलिया के सामने हनी ठाकुर मोटर साइकिल लेकर आया उसके पीछे सौरभ तोमर भी गाडी में आया , उसके पीछे सनी यादव भी आया, सनी यादव ने जान से मारने की नियत से  हैदर के सीने में बॉयी तरफ चाकू मार दिया, हैदर चिल्लाया कि चाकू मार दिया तो सनी यादव , हनी ठाकुर एवं सौरभ तोमर के साथ गाड़ी में पीछे बैठ गया तथा वह तथा राज ठाकुर उन्हें पकड़ने दौडे़ तो सनी यादव ने चाकू घुमा दिया इसके बाद तीनों तीन मड़िया तरफ भाग गये, हैदर जमीन पर गिर गया , शराब दुकान के बाजू से नमकीन की दुकान वाले की मोटर साइकिल से मुकीत तथा राज ठाकुर , हैदर को लेकर मेडीकल कालेज लेकर चले गये , उसने दौड़कर घटना बाबू उस्ताद को बताई एवं मेडीकल कॉलेज पहुॅचा जहॉ थाना प्रभारी गोपालगंज को रिपोर्ट लेख कराई जिस पर से घटना स्थल कोतवाली क्षेत्र होने से थाना कोतवाली में असल अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत 302 भादवि के तहत पंजीबद्ध की गई, उक्त मामले की विवेचना निरीक्षक नवल आर्य द्वारा की गई ।घटना स्थल से जप्ती की कार्यवाही की गई , विवेचना के  दौरान घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार किया गया व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई एवं आरोपीगण से एवं घटना स्थल से जप्त वस्तुओं को एफएसएल शाखा सागर भेजा गया थाना-कोतवाली द्वारा धारा 302/34, भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोपीगण के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्रीमान प्रषांत कुमार जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया। 

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Sagar : जिला अस्पताल से बच्चा चोरी करने वाली महिला को 05 वर्ष की सजा

Sagar : जिला अस्पताल से बच्चा चोरी करने वाली महिला को 05 वर्ष की सजा


तीनबत्ती न्यूज : 28 फरवरी, 2025

सागर । जिला अस्पताल सागर से बच्चा चोरी करने वाली आरोपिया को भा.द.वि. की धारा- 363 एवं धारा-365  के तहत 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रषांत कुमार जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया ।  मामले की पैरवी प्रभारी में लोक अभियोजक दीपक कुमार जैन ने की ।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनॉक फरियादी रामबाबू ने दिनॉक 02.06.24 को प्रातः8ः30 बजे जिला चिकित्सालय सागर के महिला वार्ड से केयर टेकर को जानकारी दी कि उसकी पत्नी रूबी अहिरवार दिनॉक 29.05.24 को गर्भवती अवस्था में महिला वार्ड/डफरिन अस्पताल सागर में प्रसव हेतु भर्ती हुई तथा उसी रात दिनॉक की रात्रि में उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया था आज सुबह वे सभी वार्ड के बाहर बैठे थे वार्ड में उसकी पत्नी व नवजात शिशु थे , वार्ड की सफाई होने के बाद जैसे ही वह अंदर पहुॅचा तो उसकी पत्नी ने उसे जानकारी दी कि सॉवले रंग की महिला उससे बच्चे को यह कहकर लेकर गई है कि बच्चे को उसकी दादी ने बुलाया है वह महिला हरे रंग का सूट तथा आरंेज कलर का पेटीकोट पहने है ऑखों में नजर का चश्मा लगाये हुये है फिर उसने अपनी मॉ से पूछा तो बच्चा नहीं मिला।


अस्पताल के कर्मचारी की सूचना पर वार्ड में ही देेहाती नालिसी अज्ञात महिला के विरूद्ध भादवि की धारा- 363, 366,370 भादवि की पंजीबद्ध की गई तथा गुमइंसान भी पंजीबद्ध की गई गुमइंसान के जॉच में बस स्टेंड तिली सागर से अपहृत बालक को महिला की हुलिया के आधार पर दस्तयाब किया गया तथा बच्चे को सुपुर्दगी पर उसके पिता को दिया गया, अभियुक्त महिला संगीता से पूछताछ की गई, जेल में फरियादिया से आरोपिया की शिनाख्ती कराई गई जिला अस्पताल के सीसीटीव्ही की फुटेज भी जब्त की गई । विवेचना के  दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। थाना-गोपालगंज द्वारा धारा 363,366,370 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोपिया संगीता विश्वकर्मा के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहॉ विचारण उपरांत अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्रीमान प्रषांत कुमार जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपिया को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।

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Sagar : रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर सील : नहीं थी पार्किंग सुविधा

Sagar : रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर सील :  नहीं थी पार्किंग सुविधा 



तीनबत्ती न्यूज : 27 फरवरी ,2025

सागर : सागर शहर और उपनगर मकरोनिया में बिना नियम कायदों के भारी संख्या में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बन रहे है। पार्किंग और सेफ्टी फायर संबंधी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। मकरोनिया में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है।
कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध न होने पर एसडीएम श्रीमती अदिती यादव, तहसीलदार ऋतु राय के द्वारा रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर की अवैध पार्किंग पर कार्यवाही कर स्टोर को सील बंद किया गया ।


एसडीएम श्रीमती अदिती यादव ने बताया कि रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर मकरोनिया में पार्किंग सुविधा न होने एवं सड़क पर भारी वाहन एवं छोटे वाहनों की पार्किंग को लेकर लगातार यातायात अवरोध रहता था इसी परिपेक्ष में कलेक्टर श्री संदीप जी आर की निर्देश अनुसार यह कार्रवाई की गई उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी।

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