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वर्णी कालोनी की कीमती जमीन से अतिक्रमण हटाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश,कलेक्टर कोर्ट ने दिया फैसला

वर्णी कालोनी की कीमती जमीन से अतिक्रमण हटाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश,कलेक्टर कोर्ट ने दिया फैसला
सागर । सागर के बेहद महंगे इलाके वर्णी कालोनी की जमीन के मामले में न्यायालय कलेक्टर सागर ने फैसला सुनाया है। जिसमे शासकीय चरनोई की जमीन को खरीदा बेचा गया था । फैसले में नगर निगम से अतिक्रमण हटाने और रजिस्ट्री कराने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र.को आदेशित किया है। इसमे 11 लोगों की जमीन से बेदखली होगी। इस मामले में अधिवक्ता रोहित ठाकुर और विन्यकान्त सुहाने ने एक जनहित याचिका लगाई थी। 
शिकायतकर्ता विनय कांत सुहाने  ने मीडिया को बताया कि 15 जनवरी 2015 को वर्णी कालोनी की शासकीय जमीन और चरनोई की जमीन की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त को लेकर जनहित याचिका जबलपुर में  दायर की थी । जिसमे   कलेक्टर को सुनवाई कर फैसला करने निर्देशित किया गया। 
इनके विरुद्ध हुआ फैसला
न्यायालय कलेक्टर  प्रीति मैथिल ने जिन 11 के विरुध्द निर्णय दिया है उनमें लीलावती  पति स्व. शिवकुमार शुक्ला (फौत),शिवचंद पिता स्व. शिवकुमार शुक्ला,शिवप्रकाश पिता स्व. शिवकुमार शुक्ला,निवासी भवन कमांक-218/263/80 शुक्ला निवास पुरानी सब्जी मंडी के सामने ,नया बाजार रोड कटरा वार्ड सागर ,मोहन लाल पिता स्व. भावनदास सडानी निवासी भवन कमांक-219/283
फर्म-भावनदास हेमनदास (बारदाना वाले)
पुरानी सब्जी मंडी के सामने नया बाजार रोड़
कटरा वार्ड सागर , घनश्यामदास अशोक कुमार
फगुनामल तीनो निवासी भवन क्रमांक 220/267/84/4 एम/एस अशोक बीज भंडार पुरानी सब्जी मंडी के सामने नया बाजार रोड़ कटरा वार्ड सागर, अरविन्द पिता पूरनचंद जैन
निवासी भवन क्रमांक-221/268/92 एम/एस
मार्डन इलेक्टिकल्स पुरानी सब्जी मंडी के सामने नया बाजार रोड कटरा वार्ड सागर
आरविंद कुमार पिता भागचंद्र जैन ,राजमल पिता भागचंद जैन दोनो निवासी भवन कमांक-222/269 राज इलेक्ट्रिक इंटरप्राईजेस पुरानी सब्जी मंडी के सामने नया बाजार रोड कटरा वार्ड सागर ,संदीप कुमार पिता विनोद कुमार जैन  निवासी भवन क्रमांक-223 एम/एस बैसाखिया कलेक्शन वर्णी विद्या भवन के पास पुराने स्टेट बैंक के पीछे वर्णी कालोनी कटरा वार्ड सागर।
यह दिया फैसला
कलेक्टर के निर्णय अनुसार उक्त सभी भूमियों में शासकीय भूमि (रास्ता या आबादी की भूमि भी शामिल है) का अनावेदकों द्वारा अनाधिकृत कय-विक्रय किया गया। शासकीय भूमियों का क्रय-विक्रय करने का अधिकार इनकों नहीं था। आयुक्त नगर पालिक निगम सागर को आदेश दिये जाते है कि वे नया बाजार, पुरानी सब्जी मण्डी से लगी हुई भूमियां जो निजी भूमियों से
लगकर शासकीय नजूल भूमि जो जेर निगरानी म्यूनिस्पिल कमेटी के अंतर्गत है।शासकीय रास्ता की भूमिया है को चिन्हित करअतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करें। शासकीय भूमियों के विक्रय पत्र पंजीयन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र. भोपाल को लिखा जावे। माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की रिट याचिका
कमाक-15895/2015 (PIL) में पारित आदेश दिनांक 21.09.15 के पालन में आवेदकगण द्वारा प्रस्तत आवेदन पत्र दिनांक 17.12.15, दिनांक 18.12.15 एव दिनाक 17.12.16 स्वीकार कर उक्त अनुसार निराकरण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधितों को भेजी जावे।आदेशानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश की प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम
सागर को भेजी जावे।
फैसले के खिलाफ अपील करेंगे:शुक्ला
इस मामले में शिवप्रसाद शुक्ला गुंजन शुक्ला का कहना है कि मीडिया से पता चला है । फैसले का अध्ययन कर ऊपर की अदालत में अपील करेंगे। 

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