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SAGAR: सगे भाई को पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या करने के मामले में आरोपियों की आजीवन कारावास

SAGAR: सगे भाई को पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या करने के मामले में आरोपियों की आजीवन कारावास 


सागर । सागर की सप्तम जिला न्यायाधीश श्रीमती किरण कोल जी के न्यायालय में आज एक प्रकरण में  हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया घटना इस प्रकार से है कि दिनांक 3.10.2018 को मृतक सुरेंद्र सिंह पिता बहादुर सिंह निवासी ग्राम बन्नाद थाना सुरखी को बन्नाद के प्रतीक्षालय के पास उसके भाई राहुल सिंह चचेरे भाई भूपेंद्र एवं चाचा प्रथम सिंह द्वारा मृतक को पकड़कर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई गई।
 उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक श्री एमडी अवस्थी ने बताया कि बीएमसी अस्पताल में मृतक सुरेंद्र को जली हुई अवस्था में लाया गया था वह 90% जला हुआ था उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट  श्री प्रेम नारायण सिंह ने डॉक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात उसका मृत्यु पूर्व कथन लेखवध किया था जिसमें मृतक सुरेंद्र ने उसने उसके भाई राहुल सिंह चचेरे भाई भूपेंद्र एवं चाचा प्रथम सिंह द्वारा उसे पकड़कर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देना बताया था इलाज के दौरान सुरेंद्र की मृत्यु हो गई थी जिसके आधार पर आरोपी गणों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया न्यायालय में विचारण के बाद आज दिनाँक को
कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास तथा 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया,,सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों को केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया है


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