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पूनम केशरवानी हत्याकांड: एक बदमाश बालक और हथियार सप्लायर गिरफ्तार ★ फरार आरोपी रोहित राजपूत पर दस हजार का इनाम घोषित

पूनम केशरवानी हत्याकांड: एक बदमाश बालक और हथियार सप्लायर गिरफ्तार
★ फरार आरोपी रोहित राजपूत पर दस हजार का इनाम घोषित

सागर। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में कॉलेज की छात्रा पूनम केशरवानी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी रोहित राजपूत के सहयोगी एक लड़के और हथियार सप्लाई करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। उधर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने फरार हत्यारे रोहित राजपूत पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। 

पुलिस के मुताबिक फरियादी अभिषेक केशरवानी नि0 सुभाष नगर द्वारा थाना मोतीनगर में 2 सितम्बर को रोहित राजपूत पिता मोहन राजपूत नि0 सुभाष नगर द्वारा मोहल्ले में ही इसके साथ एवं बहन पूनम केशरवानी एवं मां मंजू केशरवानी के साथ मारपीट कर देशी पिस्टल से फायर कर इसकी बहन पूनम केशरवानी की हत्या करने की रिपोर्ट लेख कराई थी। रिपोर्ट पर अपराध धारा 302,307,323,336,506 ताहि का कायम कर विवेचना मे लिया गया।
इस दौरान विवेचना के आरोपी रोहित राजपूत द्वारा एक अपचारी विधिविरूद्ध
बालक की मदद से योजनापूर्वक घटना से लगभग तीन दिन पहले संजय पिता हरिकिशन पटैल नि0 पंतनगर वार्ड से देशी पिस्टल एवं कारतूस को खरीदकर उसी देशी पिस्टल से पूनम केशरवानी की हत्या करना एवं अपचारी बालक द्वारा मुख्य आरोपी रोहित की मदद कर घटना के साक्ष्य घटना में प्रयुक्त मो0सा0, बचे हुर्य कारतूस एवं आरोपी के खूनआलूदा कपड़े छुपाना पाया गया। जो मामले में आरोपीगण की तलाश की गई जिसमें
अपचारी विधि विरुद्ध बालक के पास से तीन कारतूस घटना में प्रयुक्त मोटर साइकल एवं आरोपी रोहित राजपूत के घटना के समय पहने हुये खून आलूदा कपड़े जब्त किये गये। एवं आरोपी संजय पटैल से एक अन्य पिस्टल जब्त की गई। विवेचना में आरोपी संजय पटैल एवं अपचारी विधि विरुद्ध बालक द्वारा साक्ष्य छुपाने के तथ्य सामने आने से मामले मे
धारा 120 बी एवं 201 ताहि का इजाफा किया गया। मामले में अपचारी विधि विरूद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया। मामले का मुख्य आरोपी रोहित राजपूत घटना दिनांक से फरार है।

दस हजार का ईनाम घोषित

पुलिस अधीक्षक अतूलसिंह  सागर द्वारा आरोपी रोहित राजपूत की गिरफ्तारी हेतू 10,000 रूपये नगद इनाम घोषित किया गया है।जिसकी तलाश की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति उक्त फरार आरोपी की गिरफ्तारी करेगा या करवायेगा या ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर गिरफ्तारी संभव हो सके, उसे उपरोक्तानुसार इनाम राषि दी जायेगी। इनाम राषि की घोषणा इन प्रकरणों में आरोपी की काफी प्रयास के बाद गिरफ्तारी संभव नहीं होने के कारण की गई है। पुरस्कार वितरण में अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा

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