Editor: Vinod Arya | 94244 37885

Sagar News: लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लापरवाही, नायब तहसीलदार सहित 4 पर जुर्माना

लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लापरवाही पर नायब तहसीलदार सहित 3 सचिवों पर जुर्माना

• समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने की शास्ति अधिरोपित



तीनबत्ती न्यूज:12 अक्टूबर 2026। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर नायब तहसीलदार सहित चार अधिकारियों-कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के आदेशानुसार पूर्व में कार्यालयीन पत्रों के माध्यम से निर्देश दिए जाने के बावजूद समय-सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की गई।

जारी आदेश के अनुसार, बिलहरा तहसील, जैसीनगर के नायब तहसीलदार शिवपुरोहित गौतम के राजस्व विभाग से संबंधित आरसीएमएस प्रकरण में दो दिन का विलंब पाया गया। इस पर प्रतिदिन 250 रुपये की दर से 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

यह भी पढ़ें: 200 साल पुराने एक्सीलेंस स्कूल का नाम बदला: अमर शहीद प्रदीप कुमार लारिया के नाम पर नामकरण : पूर्व छात्रों ने विधायक शैलेंद्र जैन का जताया आभार

इसी प्रकार ग्राम पंचायत मंसूरबावरी, जनपद पंचायत देवरी के सचिव धीरज गौड़ पर एक दिन के विलंब के लिए 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

ग्राम पंचायत खारमऊ, जनपद पंचायत बंडा की सचिव प्रियंका मिश्रा के दो प्रकरणों में एक-एक दिन का विलंब पाया गया। दोनों प्रकरणों के लिए कुल 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं ग्राम पंचायत झिरिया, जनपद पंचायत केसली के सचिव राजू अहिरवार के दो प्रकरणों में भी निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया। दोनों प्रकरणों के लिए कुल 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

यह भी पढ़ने: दमोह तहसीलदार रोबिन जैन निलंबित, सागर संभागायुक्त ने जारी किए आदेश

तीन दिन में जमा करनी होगी जुर्माने की राशि

संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से निर्धारित मद में जमा कर उसकी प्रति तीन दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने या कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Share:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

www.Teenbattinews.com

Archive