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गैर इरादतन हत्या के आरोप में डॉक्टर को सात साल की सजा


सागर । बहुचर्चित  युवा कांग्रेस नेता अभिषेक दुबे  की  गोली लगने से मौत के मामले में स्थानीय अदालत ने प्रसिद्ध डॉक्टर पीएस  ठाकुर को सात साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है । एक होटल में  शादी समारोह में 13 फरवरी सन 2013 में यह वारदात हुई थी । गैर इरादतन हत्या के आरोप में सजा सुनाई।
सरकारी वकील सतीश चंद्र रावत ने बताया कि 13 फरवरी को एक विवाह समारोह में "मुन्नी बदनाम हुई..."गाना बजाने को लेकर युवा नेता अभिषेक दुबे और डॉक्टर पीएस ठाकुर के बीच विवाद हुआ। जिसमें डॉक्टर ने गोली चलाई जिसमे अभिषेक दुबे की मौत हो गई ।तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने गैरइरादतन हत्या का मामला मानते हुए सात साल की सजा सुनाई।


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