Sagar: बसों की चेकिंग: 02 या बसों के पंजीयन निरस्त कर स्क्रेप के आदेश : 4 यात्री बसों में कमियां मिलने पर 10 का जुर्माना
सागर: परिवहन आयुक्त , मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर द्वारा ओवरलोड, अधिक किराया लेने, परमिट शर्तो का उल्लंघन, टैक्स बकाया यात्री बसों पर चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा दो यात्री बसों का पंजीयन निरस्त किया गया है तथा उक्त बसों को स्क्रेप करने का आदेश जारी किया है।
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10 हजार का जुर्माना
आज मंगलवार को भोपाल मार्ग, नरसिंहपुर मार्ग पर 13 यात्री बसों की जांच की गई। जांच के दौरान 04 यात्री बसों में मौके पर दस्तावेज नहीं, परमिट शर्तो का उल्लंघन, यात्रियों से अधिक किराया वसूली, एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं, चालक/परिचालक निर्धारित गणवेश में नहीं, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप नहीं तथा अग्निशमन यंत्र एवं अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय नही होने से उन यात्री बसों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए रू. 10500/- का जुर्माना वसूल किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।








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