बंडा मामले में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, दो शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त
तीनबत्ती न्यूज :12 सितंबर 2026
सागर । बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से जुड़ी घटना के बाद जिला प्रशासन ने एक और बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने प्रकरण में संलिप्त पाए गए दो लाइसेंसधारियों के वर्ष 2026-27 के मदिरा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।
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बंडा घटना के बाद थाना विनायका और थाना बंडा में भारतीय न्याय संहिता तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के दौरान एफआईआर में लाइसेंसियों के नाम सामने आने पर आबकारी अधिनियम की धारा 31(ख) के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
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इन दो शराब दुकानों के लाइसेंस रद्द
मगरधा मदिरा समूह (SGR/31) के लाइसेंसधारी सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा, निवासी ग्राम रूसल्ला, जिला सागर का कंपोजिट लाइसेंस निरस्त किया गया है।
इसी तरह बरेठी मदिरा दुकान (SGR/10-B) के लाइसेंसधारी यशवंत सिंह ठाकुर, निवासी हरीसिंह गौर वार्ड, बंडा का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
अवैध शराब कारोबार पर सख्ती जारी
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया है कि अवैध एवं संदिग्ध मादक द्रव्यों के कारोबार और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को बंडा शराब कांड के बाद अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।







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