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बंडा में वीगोरा-100 की अवैध ऑनलाइन बिक्री का खुलासा, 120 स्ट्रिप्स बिना बिल मिलीं

बंडा में वीगोरा-100 की अवैध ऑनलाइन बिक्री का खुलासा, औषधि प्रशासन की कार्रवाई

• महाराष्ट्र FDA की शिकायत पर छापेमारी, 120 स्ट्रिप्स बिना बिल बिक्री का मामला सामने आया


तीनबत्ती न्यूज : 2 अक्टूबर 2026

सागर। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में दवाओं की अवैध खरीद-बिक्री और ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बंडा क्षेत्र में वीगोरा-100 दवा की कथित अवैध ऑनलाइन बिक्री का मामला सामने आया है।

औषधि प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई महाराष्ट्र FDA से प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में वीगोरा-100 की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित जानकारी दी गई थी। इसके बाद बंडा क्षेत्र में जांच-पड़ताल की गई।

अंकित मेडिकल स्टोर से 120 स्ट्रिप्स की बिक्री की जांच

जांच के दौरान अधिकारियों के अनुसार, अंकित मेडिकल स्टोर से वीगोरा-100 की 120 स्ट्रिप्स बिना बिल अथवा कैश मेमो के एक अन्य व्यक्ति को बेचे जाने की जानकारी सामने आई। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति इन दवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बेच रहा था।

औषधि प्रशासन की टीम ने मामले से जुड़े व्यक्ति को मौके पर पकड़ा और प्रकरण से संबंधित दस्तावेज, बिक्री अभिलेख तथा अन्य साक्ष्य जब्त किए।

4 से 5 घंटे चली कार्रवाई

औषधि निरीक्षक सोनम जैन और मनीष सुमन की संयुक्त टीम ने करीब चार से पांच घंटे तक जांच एवं कार्रवाई की। टीम द्वारा जब्त दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

औषधि प्रशासन के अनुसार, मामले में अंकित मेडिकल स्टोर के संचालक सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

बिना पर्चे और बिल के दवा बिक्री पर सख्ती

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने दवाओं की अवैध बिक्री, बिना पर्चे दवा उपलब्ध कराने और बिना बिल के दवाओं के कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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Sagar News: मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण: चार दवाओं के नमूने जांच के लिए लिए

Sagar News: मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण: चार दवाओं के नमूने जांच के लिए लिए



तीनबत्ती न्यूज:14 सितंबर 2026

सागर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले की केसली तहसील में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर दवाओं की गुणवत्ता और बिक्री संबंधी नियमों की जांच की। कार्रवाई कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक द्वारा की गई।

निरीक्षण के दौरान इंडियन मेडिकल स्टोर, केसली की जांच की गई। यहां से औषधियों के चार नमूने लिए गए हैं, जिन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक को अन्य औषधियों के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।


इसके अलावा वरुण मेडिकल स्टोर का भी निरीक्षण किया गया। संचालक को औषधियों के क्रय-विक्रय से संबंधित बिल एवं अभिलेख तीन दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।


इसी क्रम में अंजनी मेडिकल स्टोर एवं महावीर मेडिकल स्टोर का भी निरीक्षण किया गया। दोनों प्रतिष्ठानों से औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है।


बिना वैध पर्चे के एनआरएक्स दवाओं की बिक्री पर रोक


निरीक्षण के दौरान औषधि विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि एनआरएक्स श्रेणी की दवाओं का क्रय-विक्रय चिकित्सक के वैध पर्चे के बिना नहीं किया जाए। एक्सपायरी दवाओं को बिक्री के लिए काउंटर पर नहीं रखने की भी हिदायत दी गई। इसके साथ ही चार वर्ष से कम आयु के बच्चों को कफ सिरप चिकित्सकीय परामर्श के बिना नहीं बेचने के निर्देश दिए गए।


विभाग के अनुसार निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई प्रचलित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा रही है। निरीक्षण के दौरान प्राप्त अभिलेखों और कार्रवाई के आधार पर प्रकरण में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजा जा रहा है।

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