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सागर: दुष्कर्म और अश्लील फोटो से ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

दुकान पर आने-जाने के दौरान महिला से दुष्कर्म और अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा


तीनबत्ती न्यूज:23 अगस्त 2026

सागर। जिला न्यायालय सागर के सप्तम अपर जिला न्यायाधीश श्री उत्तम कुमार डार्वी की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी अनिल रजक को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया।

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अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक  दीपक पौराणिक ने बताया कि राहतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भानगढ़ निवासी पीड़िता वर्तमान में अपने पति और बच्चों के साथ भोपाल में रहती है। गांव में पीड़िता की किराने की दुकान थी, जहां आरोपी अनिल रजक राजश्री गुटखा सहित अन्य सामान खरीदने के बहाने आता था।


अभियोजन के अनुसार आरोपी ने किसी माध्यम से पीड़िता का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उसे फोन करना शुरू किया। पीड़िता द्वारा बात करने से मना करने के बावजूद आरोपी लगातार फोन करता रहा। बाद में दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोपी पीड़िता से मिलने का दबाव बनाता था।

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पीड़िता के अनुसार एक दिन आरोपी राजश्री लेने के बहाने दुकान के अंदर आया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इसके बाद वह उसे घर के पीछे कमरे में ले गया, जहां कथित तौर पर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अभियोजन ने बताया कि बाद में आरोपी पीड़िता से बिना कपड़ों के फोटो मांगने लगा और उसके द्वारा भेजे गए फोटो का इस्तेमाल कर उसे धमकाने और ब्लैकमेल करने लगा।


पीड़िता के पति को मामले की जानकारी होने के बाद उसने आरोपी से बातचीत बंद कर दी। इसके बाद भी आरोपी कथित रूप से पीड़िता पर दबाव बनाता रहा और उसकी तस्वीरें वायरल कर बदनाम करने की धमकी देता रहा। पति के साथ पीड़िता 13 जनवरी 2023 को भोपाल चली गई, जिसके बाद उसने अयोध्यानगर थाना भोपाल में शिकायत दर्ज कराई।

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मामले में अयोध्यानगर थाना पुलिस ने प्रारंभिक रूप से धारा 376, 376(2)(n), 509 और 506 भारतीय दंड संहिता के तहत जीरो पर प्रकरण दर्ज किया। बाद में मामला राहतगढ़ थाना पुलिस को भेजा गया, जहां विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की गई।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट एवं चिकित्सक के बयान, पीड़िता और उसके परिजनों सहित पुलिस अधिकारियों के बयान प्रस्तुत किए। अभियोजन की ओर से 19 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए।

न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी अनिल रजक को दोषी ठहराते हुए धारा 376 एवं 376(2)(n) भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री दीपक पौराणिक ने की।

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