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बंडा शराब कांड: दो आरोपियों के परिजनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, एक पिस्टल और दो 315 बोर राइफल जब्त करने के आदेश

बंडा शराब कांड: दो आरोपियों के परिजनो के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, एक पिस्टल और दो 315 बोर राइफल जब्त करने के आदेश


तीनबत्ती न्यूज : 19 सितम्बर, 2026

सागर। जिले में कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल ने आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में दो शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। दोनों मामलों में संबंधित थाना प्रभारियों को लाइसेंसी हथियार थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बंडा में आदतन अपराधी की मां का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

बंडा थाना क्षेत्र निवासी श्रीमती शीलादेवी लोधी के नाम दर्ज शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 94/2023 को निरस्त कर दिया गया है। लाइसेंस में दर्ज 315 बोर राइफल को तत्काल थाने में जमा कराने के निर्देश बंडा थाना प्रभारी को दिए गए हैं।

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पुलिस अधीक्षक सागर के प्रतिवेदन के अनुसार, शीलादेवी के पुत्र मनीष लोधी उर्फ यशवंत, पिता कोमल लोधी, के विरुद्ध आबकारी एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज, एससी-एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में जहरीली शराब के निर्माण और विक्रय के मामले में भी उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।


पुलिस रिपोर्ट में शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग की आशंका जताई गई थी। प्रशासन द्वारा शीलादेवी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उनके द्वारा दिए गए जवाब में पुत्र के अलग रहने और लाइसेंस के दुरुपयोग से इनकार किया गया। हालांकि, पुलिस प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड और उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद कलेक्टर ने जवाब को असंतोषजनक माना। इसके बाद आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्त कर 315 बोर राइफल जमा कराने के आदेश दिए गए।

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बहेरिया में पिस्टल और राइफल का लाइसेंस भी निरस्त

दूसरी कार्रवाई ग्राम रूसल्ला, थाना बहेरिया निवासी श्रीमती लवली ठाकुर, पति संदीप सिंह कुशवाहा, के नाम दर्ज शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 03/2018 के खिलाफ की गई है। इस लाइसेंस में एक पिस्टल और एक 315 बोर राइफल दर्ज थी।

पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, लाइसेंसधारिका के देवर सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा के खिलाफ थाना विनायका में धारा 105, 123, 3(5) बीएनएस और 49ए आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है और वह फरार बताया गया है। वहीं, उनके पति संदीप सिंह कुशवाहा के विरुद्ध थाना बहेरिया, केंट और सिविल लाइन में विभिन्न धाराओं के तहत चार आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

पुलिस ने फरार आरोपी द्वारा लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल और भविष्य में इनके दुरुपयोग की आशंका जताई थी। प्रशासन ने लाइसेंसधारिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद कलेक्टर ने उसे समाधानकारक नहीं माना।

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दोनों हथियार थाने में जमा कराने के निर्देश

जनसुरक्षा और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की आशंका को देखते हुए आयुध अधिनियम, 1959 के तहत लवली ठाकुर का शस्त्र लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। थाना प्रभारी बहेरिया को लाइसेंस में दर्ज पिस्टल और 315 बोर राइफल को तत्काल जब्त कर थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।


प्रशासन की इन कार्रवाइयों में दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और कुल तीन लाइसेंसी हथियार—एक पिस्टल तथा दो 315 बोर राइफल—जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।


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बंडा-शाहगढ़ शराब कांड पर CM मोहन यादव सख्त, एक दर्जन मौतों के बाद 3 आबकारी अधिकारी और दो पुलिस अधिकारी निलंबित; 7 शराब दुकानें सील • विधायक शैलेंद्र जैन ने किया मटकी फोड़ कार्यक्रम स्थगित • भाजपा जिला अध्यक्ष,सांसद और विधायक पहुंचे बीएमसी • कांग्रेस ने की सख्त कार्रवाई की मांग

बंडा-शाहगढ़ शराब कांड पर CM मोहन यादव सख्त, एक दर्जन मौतों के बाद 3 आबकारी अधिकारी और दो पुलिस अधिकारी निलंबित; 7 शराब दुकानें सील

• विधायक शैलेंद्र जैन ने किया मटकी फोड़ कार्यक्रम स्थगित

• भाजपा जिला अध्यक्ष,सांसद और विधायक पहुंचे बीएमसी

• कांग्रेस ने की सख्त कार्रवाई की मांग

तीनबत्ती न्यूज: 06 सितम्बर, 2026




सागर। मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में संदिग्ध जहरीली/नकली शराब के सेवन से हुई मौतों के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने घटना को बेहद दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि मामले की तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।


प्रशासन के अनुसार बंडा तहसील के गोगरा खुर्द, नौरोज और पाटन गांवों में शराब सेवन के बाद एक दर्जन लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कुछ लोगों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।


डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने ली जानकारी


उप-मुख्यमंत्री एवं आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी वरिष्ठ अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र में तत्काल जांच के साथ पीड़ितों के उपचार और राहत की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


डिप्टी सीएम ने कहा कि बंडा में जहरीली शराब से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


7 शराब दुकानें सील, सैंपलिंग के निर्देश


घटना के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए प्रभावित क्षेत्र की 7 शराब दुकानों को सील कर दिया है। साथ ही शराब के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की बात कही है।


तीन आबकारी अधिकारी निलंबित, दो पुलिस अधिकारी भी


शराब कांड को लेकर राज्य शासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। 10 लोगों की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए तीन आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है।


इनमें सहायक आयुक्त आबकारी सागर कीर्ति दुबे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खंडाते और आबकारी उप निरीक्षक वृत्त बंडा प्रोशनी उरेती शामिल हैं ।इसके अलावा उपायुक्त एवं संभागीय फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी नीरजा श्रीवास्तव को मुख्यालय ग्वालियर अटैच किया गया है।

इसके अतिरिक्त गूगरा चौकी प्रभारी तथा बंडा थाना प्रभारी को भी निलंबित किया गया है।


मौके पर पहुंचे कमिश्नर, IG, कलेक्टर और SP


घटना की गंभीरता को देखते हुए सागर संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित गांवों में पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।


प्रशासन की लोगों से अपील


प्रशासन ने शराब का सेवन करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। यदि किसी व्यक्ति को उल्टी, सिरदर्द, बुखार या अन्य स्वास्थ्य संबंधी लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो वह तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचकर जांच और उपचार कराए।प्रशासन का कहना है कि घटना की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये रही मृतको की सूची

1. गोलू उर्फ चमन  लोधी पिता साहब सिंह उम्र 45 वर्ष  निवासी ग्राम गूगरा खुर्द (इसे कैंसर की शिकायत भी थी )

2. ⁠दिग्विजय पिता देवेंद्र लोधी उम्र 28 ग्राम नौराज 

3. ⁠करतार सिंह पिता जोधन लोधी उम्र 30 ग्राम नौराज 

4. उजयार सिंह पिता विजय सिंह लोधी उम्र 56 निवासी ग्राम गुगरा खुर्द

5. ⁠रोशन लोधी पिता जगन्नाथ उम्र 30 निवासी ग्राम पाटन थाना विनायका 

6. राजेंद्र पिता मूरत लोधी उम्र 32 ग्राम नौराज गूगरा

7. ⁠⁠हरनाम पिता घनश्याम राय उम्र 42 ग्राम चौका 

8. ⁠⁠उत्तम नत्थू नायक उम्र 42 ग्राम ग्राम दलपतपुर 

9. ⁠सुमेर सिंह दांगी पिता पूरन उम्र 47 ग्राम बमूरा 

10. ⁠राजकुमार लोधी पिता नन्नई लोधी उम्र 47 ग्राम बमूरा

11. ⁠सुरेंद्र अहिरवार पिता शुख़लाल उम्र 35 ग्राम लिधौरा (बमूरा में शराब शेवन की)


सागर बीएमसी अस्पताल रेफर:-


1. धनसिंह पिता पद्म आदिवासी उम्र 30 ग्राम हिनौता

2. ⁠मख्खन पिता अनरथ गुगरा 

3. ⁠मंगल रजक पिता अनरथ रजक उम्र 40 ग्राम गूगरा खुर्द 

4. ⁠परम आदिवासी पिता रणसिंह आदिवासी ग्राम हिनौता

5. ⁠चंद्राभान पिता भगुंत लोधी उम्र 48 ग्राम नौराज 

6. ⁠अजय पिता नत्थू लोधी उम्र 30 नौराज 

7. ⁠विनोद पिता कलू उम्र 50 गुगरा 

8. ⁠राघवेंद्र पिता किशोर लोधी उम्र 32 ग्राम नौराज


बंडा की दुखद घटना के पीड़ितों के बीच पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक एवं जिला पंचायत अध्यक्ष



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सीसीटीवी से सागर पुलिस ने खोजा ऑटो में छूटा बैग, ₹5 हजार नगद और चाबियां बरामद

सीसीटीवी कंट्रोल रूम की तत्परता से ऑटो में छूटा यात्री का बैग बरामद, ₹5 हजार नगद और चाबियां सुरक्षित


तीनबत्ती न्यूज , 29 अगस्त 2026

सागर। सागर पुलिस के सीसीटीवी कंट्रोल रूम की तत्परता और तकनीकी दक्षता से ऑटो में छूटा एक यात्री का बैग सुरक्षित बरामद कर लिया गया। बैग में ₹5,000 नगद, कपड़े और घर की महत्वपूर्ण चाबियां रखी हुई थीं। अपना सामान वापस मिलने पर यात्री ने सागर पुलिस का आभार जताया।

जानकारी के अनुसार सुरेश पटेल निवासी पथरिया जाट, खुरई बस से सागर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन से उन्होंने ऑटो लेकर सिविल लाइन तक सफर किया। सिविल लाइन पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनका बैग ऑटो में ही छूट गया है। बैग में नगदी के साथ घर की चाबियां होने के कारण वे काफी परेशान हो गए।

सुरेश पटेल सहायता के लिए थाना सिविल लाइन पहुंचे, जहां से उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम सागर भेजा गया। कंट्रोल रूम में उन्होंने प्रभारी कंट्रोल रूम आर.के.एस. चौहान को पूरी घटना की जानकारी दी और बैग तलाशने में मदद मांगी।

मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर जयवीर सिंह भदौरिया को दी गई। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए बैग की तलाश कर उसे सुरक्षित वापस दिलाने के निर्देश प्रभारी कंट्रोल रूम को दिए।

निर्देश मिलते ही प्रभारी कंट्रोल रूम ने सीसीटीवी ऑपरेटर त्रिलोक सिंह परिहार एवं रेखा रजक को ऑटो की पहचान कर बैग तलाशने के लिए लगाया। टीम ने सागर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को बारीकी से खंगालना शुरू किया।

करीब दो घंटे की लगातार मेहनत के बाद टीम ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए संबंधित ऑटो की पहचान कर ली। हालांकि शुरुआत में ऑटो का नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद टीम ने ऑटो के पूर्व मार्ग के कैमरों की रिकॉर्डिंग को पीछे की दिशा में खंगाला और बारीकी से फुटेज का विश्लेषण किया।

लगातार प्रयास के बाद ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लिया गया। नंबर के आधार पर वाहन संबंधी जानकारी जुटाकर ऑटो मालिक का मोबाइल नंबर हासिल किया गया। पुलिस टीम ने तत्काल ऑटो मालिक से संपर्क किया और उसे कंट्रोल रूम बुलाया।

ऑटो की जांच करने पर यात्री का बैग पीछे रखा हुआ सुरक्षित मिल गया। बैग में रखे ₹5,000 नगद, कपड़े और घर की चाबियां भी सुरक्षित थीं।

सामान वापस मिलने पर सुरेश पटेल ने राहत की सांस ली। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया, प्रभारी कंट्रोल रूम आर.के.एस. चौहान तथा सीसीटीवी कंट्रोल रूम की पूरी टीम का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।

तकनीक के जरिए नागरिकों की मदद में सागर पुलिस

सागर पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था के साथ-साथ आम नागरिकों की सहायता के लिए भी तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए ऑटो की पहचान की और यात्री का महत्वपूर्ण सामान सुरक्षित वापस दिलाया। यह कार्रवाई पुलिस की तत्परता और तकनीकी दक्षता का उदाहरण है।

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सागर: दुष्कर्म और अश्लील फोटो से ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

दुकान पर आने-जाने के दौरान महिला से दुष्कर्म और अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा


तीनबत्ती न्यूज:23 अगस्त 2026

सागर। जिला न्यायालय सागर के सप्तम अपर जिला न्यायाधीश श्री उत्तम कुमार डार्वी की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी अनिल रजक को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया।

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अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक  दीपक पौराणिक ने बताया कि राहतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भानगढ़ निवासी पीड़िता वर्तमान में अपने पति और बच्चों के साथ भोपाल में रहती है। गांव में पीड़िता की किराने की दुकान थी, जहां आरोपी अनिल रजक राजश्री गुटखा सहित अन्य सामान खरीदने के बहाने आता था।


अभियोजन के अनुसार आरोपी ने किसी माध्यम से पीड़िता का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उसे फोन करना शुरू किया। पीड़िता द्वारा बात करने से मना करने के बावजूद आरोपी लगातार फोन करता रहा। बाद में दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोपी पीड़िता से मिलने का दबाव बनाता था।

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पीड़िता के अनुसार एक दिन आरोपी राजश्री लेने के बहाने दुकान के अंदर आया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इसके बाद वह उसे घर के पीछे कमरे में ले गया, जहां कथित तौर पर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अभियोजन ने बताया कि बाद में आरोपी पीड़िता से बिना कपड़ों के फोटो मांगने लगा और उसके द्वारा भेजे गए फोटो का इस्तेमाल कर उसे धमकाने और ब्लैकमेल करने लगा।


पीड़िता के पति को मामले की जानकारी होने के बाद उसने आरोपी से बातचीत बंद कर दी। इसके बाद भी आरोपी कथित रूप से पीड़िता पर दबाव बनाता रहा और उसकी तस्वीरें वायरल कर बदनाम करने की धमकी देता रहा। पति के साथ पीड़िता 13 जनवरी 2023 को भोपाल चली गई, जिसके बाद उसने अयोध्यानगर थाना भोपाल में शिकायत दर्ज कराई।

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सागर में बड़ा हादसा टला: आपचंद गुफा के पास नदी में फंसे 9 युवक-युवतियों का SDRF ने किया रेस्क्यू

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मामले में अयोध्यानगर थाना पुलिस ने प्रारंभिक रूप से धारा 376, 376(2)(n), 509 और 506 भारतीय दंड संहिता के तहत जीरो पर प्रकरण दर्ज किया। बाद में मामला राहतगढ़ थाना पुलिस को भेजा गया, जहां विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की गई।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट एवं चिकित्सक के बयान, पीड़िता और उसके परिजनों सहित पुलिस अधिकारियों के बयान प्रस्तुत किए। अभियोजन की ओर से 19 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए।

न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी अनिल रजक को दोषी ठहराते हुए धारा 376 एवं 376(2)(n) भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री दीपक पौराणिक ने की।

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