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अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी : संकुल प्राचार्य को किया सस्पेंड सागर कमिश्नर ने

अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी : संकुल प्राचार्य को किया सस्पेंड सागर कमिश्नर ने


तीनबत्ती न्यूज : 14 नवंबर,2024

सागर : संभाग आयुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने शास. उ.मा.वि. पुछीकरगुवां, जिला - निवाड़ी के संकुल प्राचार्य श्री हरीश कुमार रैकवार को अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया। 

कलेक्टर, जिला-निवाड़ी द्वारा शास. उ.मा.वि. पुछीकरगुवां, जिला - निवाड़ी के संकुल प्राचार्य श्री हरीश कुमार रैंकवार के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के रैंकवार तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्ताव संभागायुक्त  के समक्ष प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव अनुसार श्री हरीश कुमार प्रभारी प्राचार्य द्वारा शास. उ.मा.वि. पुछीकरगुवां मे वर्ष 2023-24 के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारी विसंगतियां की जाकर अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई।

कलेक्टर, निवाड़ी के प्रस्ताव से सहमत होते हुए श्री हरीश कुमार रैंकवार तत्कालीन संकुल प्राचार्य शास. उ.मा.वि. पुछीकरगुवां, वर्तमान प्राचार्य शास. उ.मावि शक्तिभैंरों, जिला - निवाड़ी द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। 

 श्री हरीश कुमार रैंकवार तत्कालीन संकुल प्राचार्य शास.उ.मा.वि. पुछीकरगुवां, वर्तमान प्राचार्य शास. उमावि शक्तिभैंरों, जिला-निवाड़ी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम - 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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नगर निगम सागर ने नक्शा पास कराने संबंधी पोर्टल पर दर्ज 300 प्रकरणों के निराकरण हेतु कंसल्टेंस को 3 दिवस में दस्तावेज पूर्ति एवं शुल्क जमा करने किया नोटिस जारी

नगर निगम सागर ने नक्शा पास कराने संबंधी पोर्टल पर दर्ज 300 प्रकरणों के निराकरण हेतु कंसल्टेंस को 3 दिवस में दस्तावेज पूर्ति एवं शुल्क जमा करने किया नोटिस जारी


तीनबत्ती न्यूज : 14 नवंबर ,2024

सागर: नगर निगम भवन भूमि शाखा द्वारा ए.बी.पी.ए.एस, द्वितीय पोर्टल पर वर्तमान स्थिति में लंबित कंसल्टेंस द्वारा जमा कराये गये 300 भवन स्वीकृति के प्रकरणों हेतु आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति एवं निर्धारित शुल्क की राशि 3 दिवस में जमा करने हेतु नोटिस जारी किये गये है। इसके पूर्व 268 भवन अनुज्ञा स्वीकृति के प्रकरणों में कंसल्टेंट द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क की राशि जमा नहीं किये जाने के कारण 151 प्रकरण दस्तावेज की पूर्ति न करने तथा 117 प्रकरणों की निर्धारित फीस जमा न करने के कारण संबंधित कंसल्टेंट की सहमति लेकर निरस्त करने की कार्रवाई की गई। 

दस्तावेज अधूरे : नोटिस जारी

वर्तमान स्थिति में पोर्टल पर कंसल्टेंट द्वारा भवन अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत 300 प्रकरणों के निराकरण हेतु भवन भूमि शाखा द्वारा जारी किये गये नोटिस में लेख किया गया है कि भवन अनुज्ञा ए.बी.पी.ए.एस.पोर्टल पर ऑनलाईन जारी की जाती है। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत संबंधित भवन स्वामियों के भवन अनुज्ञा प्रकरण आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये है। परीक्षण करने पर पाया गया कि अनेक प्रकरण वर्तमान स्थिति में कंसल्टेंस स्तर पर दस्तावेजों की पूर्ति नहीं किये जाने से प्रकरण लंबित होने के कारण शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा में भवन अनुज्ञा जारी नहीं हो पा रही है। इस संबंध में जारी निर्देशों के बाबजूद भी दस्तावेजों की पूर्ति नहीं कराये जाने के कारण प्रकरण लंबित है। 

यह भी पढ़ेसिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था लागू कर नक्शा प्रक्रिया को सरलीकरण करे सरकार : अभीदीप जड़िया, अध्यक्ष इंजीनियर फोरम

निगमायुक्त राजकुमार खत्री द्वारा भवन भूमि शाखा एवं समस्त कंसल्टेंस की दिनांक 06.11.2024 को प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आयोजित बैठक में  निर्देश दिए गए थे आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करें । कंसल्टेंस द्वारा दस्तावेज की पूर्ति न करने की स्थिति में उक्त प्रकरण निरस्त कर रजिस्ट्रेशन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। 

नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने भवन भूमि शाखा की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की बिन्दुबार समीक्षा की तथा शासन के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने भवन स्वीकृति के प्रकरण जमा करने वाले सभी कंसल्टेंस से कहा है कि ए.बी.पी.ए.एस.पोर्टल पर भवन स्वीकृति के जो भी प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायें उनमें समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के उपरांत ही पोर्टल पर अपलोड करें तथा निर्धारित शुल्क की राशि समय सीमा में जमा करें ताकि भवन अनुज्ञा की स्वीकृति जारी की जा सकें।

निगमायुक्त ने भवन भूमि शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे पंजीकृत कंसल्टेंट जिनके कारण भवन अनुज्ञा के प्रकरण लंबित हो रहे हैं उनकी जांच करें तथा उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाए ।


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Vedic Mathematics : वैदिक गणित का कीर्तिमान बनाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल सागर : 16 नवंबर को होगा वैदिक गणित से सवालों का हल होगा मिनटों में

Vedic Mathematics: वैदिक गणित का कीर्तिमान बनाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल सागर : 16 नवंबर को होगा वैदिक गणित से सवालों का हल होगा मिनटों में


तीनबत्ती न्यूज : 14 नवंबर ,2024

सागर: गणित के कठिन सवालों का जल्दी हल करने में वैदिक गणित (Vedic Mathematics ) के सूत्र ज्यादा कारगर साबित होते है। वैदिक गणित बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल सागर में 16 नवम्बर 2024 को विश्व स्तरीय वैदिक गणित का विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहा है। स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक यह रिकार्ड बनाएंगे।डीपीएस स्कूल के डायरेक्टर राहुल जैन बिलहरा , प्राचार्य डा रविकांत और डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर अर्चित बिलहरा ने मीडिया को जानकारी दी।

वैदिक गणित के सूत्र कारगर

उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में वैदिक गणित के सूत्र सवाल को जल्दी हल करने में मदद करते  है। अब नई शिक्षा नीति में इनको जोड़ा गया है। डीपीएस  स्कूल इसको पढ़ा रहा है। 16 नवंबर को मध्यप्रदेश में यह कीर्तिमान बनाने वाला पहला स्कूल डीपीएस सागर होगा। इसमें स्कूल के 180 छात्र छात्राएं 10 मिनिट में गणित के 100 सवाल जोड़ घटाना आदि के करके दिखाएंगे। इसके साथ ही स्कूल के 25 शिक्षक तय समय सीमा में सवालों को हल करेंगे।इसके लिए फ्यूचर द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड का आकलन कर प्रमाणपत्र दिया जायेगा। उनकी टीम पूरा आकलन करेगी।

वैदिक गणित में दर्जनों रिकॉर्ड बनाने वाले डीपीएस स्कूल के प्राचार्य डा रविकांत ने बताया कि वैदिक गणित के फार्मूले प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं आदि में टाईम लिमिट में  गणित के सवालों को जल्दी हल करने में मदद करते हैं। इसकी आजकल कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया भी जाता है। डा रविकांत के सिखाए 3 हजार बच्चे रिकार्ड बना चुके है। सागर डीपीएस में जो रिकॉर्ड बनेगा वह देश में अभी तक का सबसे बड़ा होगा। 

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सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था लागू कर नक्शा प्रक्रिया को सरलीकरण करे सरकार : अभीदीप जड़िया, अध्यक्ष इंजीनियर फोरम

सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था लागू कर नक्शा प्रक्रिया को सरलीकरण करे सरकार : अभीदीप जड़िया, अध्यक्ष इंजीनियर फोरम 


तीनबत्ती न्यूज : 13 नवंबर ,2024

सागर : इंजीनियर ग्रुप फोरम  के अध्यक्ष अभिदीप जड़िया ने नक्शा पास कराने और नामांतरण प्रक्रिया को लेकर सरकार से सरलीकरण करने की मांग की है। इंजिनियर फोरम ने आज मीडिया से इस संबंध मूर्च्छा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो व्यवस्था सागर सहित जिले में लागू है । उसके कारण आम लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं का मकान बनाना बड़ा सपना होता है जिसके लिए कई प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है।  जिसमें एक प्रक्रिया नक्शा पास कराना भी शामिल है। नक्शा पास करने में जो व्यवस्था है उसमें एक बड़ी विसंगति आ रही है किसी कारण वश संबंधित निकाय में यह प्रक्रिया महीने लटकी रहती है । जिससे आम लोगों को खासी परेशानी होती है ।इसके साथ नामांतरण को लेकर भी लोग परेशान होते है साथ ही  टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के नियम को भी लेकर समस्या होती है। 

शासन को राजस्व की हानि

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लोन लेकर मकान का निर्माण कराना चाहता है उसे इन समस्याओं के कारण खासी परेशानी होती है । शासन को राजस्व की हानि भी देखने मिल रही है एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण के चलते भी परेशानी होती है । अतः इंजीनियरिंग फोरम सागर की ओर से मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ,नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय और  जिले के प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से अनुरोध करता है कि जनहित इन समस्यायो के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए। जिसमें 30 दिन के अंदर संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई दस्तावेजी कार्यवाही को पूर्ण  कर आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि इस कारण सागर में करीब 200 करोड़ के काम रुके पढ़े है। वैध कालोनी के दस्तावेज आदि सही है तो काम जल्दी होना चाहिए। ऑनलाइन प्रक्रिया होने का वावजूद देरी हो रही है। स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन से चर्चा की है। 

ये रहे मोजूद

इस मौके पर अध्यक्ष इंजीनियर अभिदीप जडिया इंजीनियर संजीव चौरासिया,  इंजीनियर राजीव चौरासिया ,इंजीनियर राजेश सोनी , इंजीनियर राजेश शर्मा इंजीनियर अंकुर नायक , इंजीनियर प्रसूक सांधेलिया , इंजीनियर संजीव जैन इंजीनियर गोपाल जडिया आदि मोजूद रहे। 


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सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वाले नायब तहसीलदार को सागर कमिश्नर ने किया सस्पेंड

सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वाले नायब तहसीलदार को सागर कमिश्नर ने किया saspend



तीनबत्ती न्यूज :  12 नवंबर 2024
सागर: संभागायुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने छतरपुर जिले के मण्डल महेबा तहसील के नायब तहसीलदार दिनेश कुमार खटीक के द्वारा शासन आदेशों की अवहेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया हैं।


कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया गया हैं कि दिनेश कुमार खटीक, नायब तहसीलदार मण्डल महेबा तहसील व जिला छतरपुर द्वारा म०प्र० शासन में दर्ज भूमि को, शासन आदेशों की अवहेलना कर शासकीय भूमि का संरक्षण न करते हुए अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता पूर्वक त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 20-02-2024 पारित किया गया है. जिससे जिला प्रशासन की छबि धूमिल हुई है।


उपरोक्त से स्पष्ट है, कि श्री दिनेश कुमार खटीक का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम का उल्लंघन है। अतः श्री दिनेश कुमार खटीक को म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।निलम्बन अवधि में दिनेश कुमार खटीक का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर नियत किया जाता है।

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सहायक आयुक्त व सहायक जिला आबकारी अधिकारी पर लोकायुक्त पुलिस का शिकंजा: साढ़े तीन लाख की रिश्वत लेते पकड़ा

सहायक आयुक्त व सहायक जिला आबकारी अधिकारी पर लोकायुक्त पुलिस का शिकंजा:  साढ़े तीन लाख की रिश्वत लेते पकड़ा

तीनबत्ती न्यूज : 12 नवंबर ,2024

सिवनी :  जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने सहायक आबकारी अधिकारी पवन कुमार झारिया को विदेशी मद्य भंडारगार सिवनी में साढ़े तीन लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सहायक आबकारी आयुक्त तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा शराब ठेकेदार से पांच लाख रुपये की प्रतिमाह रिश्वत मांग रहे थे। शराब ठेकेदार ने इस संबंध में लोकायुक्त से शिकायत की थी। लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरवडे के मुताबिक सहायक आबकारी आयुक्त शैलेश जैन ने रिश्वत की राशि सहायक आबकारी अधिकारी पवन कुमार को देने के लिए कहा था। लोकायुक्त ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

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दुकान चलाने के एवज में मांगी रिश्वत

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खैरा पलारी निवासी राकेश कुमार साहू उम्र 57 साल शराब ठेकेदार है। उसने सिंडिकेट की तीन समूह की नौ शराब दुकान का ठेका लिया था। शराब दुकान को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक आयुक्त आबकारी शैलेश कुमार जैन ने प्रति माह पांच लाख रुपये की मांग शराब ठेकेदार से की थी। दोनों के बीच साढ़े तीन लाख रुपये में बात तय हुई थी। सहायक आयुक्त आबकारी ने रिश्वत की रकम सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार झारिया को देने के लिए कहा था।

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जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा लोकायुक्त से की गयी थी। लोकायुक्त ने पीड़ित की शिकायत का सत्यापन किया। लोकायुक्त की टीम ने डीएसपी दिलीप झरवडे के नेतृत्व में विदेशी मद्य भांडागार में सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार झारिया को शराब ठेकेदार से साढ़े तीन लाख  की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडा। आरोपीगण के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गयी है।

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