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सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के रिश्वत खोर फील्ड आफीसर किरण जाधव को चार साल की सजा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया   के रिश्वत खोर फील्ड आफीसर  किरण जाधव को चार साल की सजा

सागर । विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने सागर जिले के सेंट्रल बैंक खुरई जाधव को रिश्वत के मामले में चार चार साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।अभियुक्त को जेल भेजा दिया गया है।

 आज विशेष न्यायाधीश  रामविलास गुप्ता द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोपी किरण जाधव को धारा 7.13(1)डी, 13(2) मे  चार-चार वर्ष के कारावास एवं
10.000-10,000रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

अभियोजन मामला इस प्रकार है किविशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर ने अभियुक्त किरण जाधव को भ्रष्टाचारनिवारण अधिनियम की धारा 7 मे 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000रू. के अर्थदण्ड एवं धारा
13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) के तहत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000रू. कुल 20,000रूपये
के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले मे विशेष लोकअभियोजक, लोकायुक्त सागर  रामकुमार
पटेल ने शासन की ओर से पैरवी की तथा लिखित एवं मौखिक तर्क प्रस्तुत किए।
मामला यह है कि दिनांक 20 जनवरी 2016 को आवेदक प्रदीप ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्तसागर के समक्ष उपस्थित हो शिकायत की थी कि इसके दादा सूरत सिह ठाकुर के नाम के.सी.सी.2003 मे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खुरई मे बना था जो 80,000रूपये का था ।जिसे आवेदकबढवाकर ढाई लाख रूपये करवाना चाहता था। जिसके एवज में आरोपी किरण जाधव ने 5000रूपये
रिश्वत की मांग की थी। आवेदक उन्हे रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ
पकडवाना चाहता था।
आवेदक की उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के द्वारा शिकायत का
सत्यापन कराया गया, आरोपी की रिश्वत मांग वार्ता रिकार्ड की गई, आरोपी 3000रूपये लेने के लिएसहमत हुआ तथा 1000रूपये दौरान वार्ता आवेदक से प्राप्त किए तथा 2000रूपये एक दो मे दिन तय
हुआ। आरोपी किरण जाधव के द्वारा रिश्वत मांगना प्रमाणित होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गयाऔर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन मे ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। दिनांक 22.01.16 को आरोपी किरण जाधव आवेदक प्रदीप ठाकुर से 2000रू. की रिश्वत राशि लेते हुए सेन्ट्रल बैंक शाखा
खुरई के ऊपर अपने आवास मे रंगे हाथ पकडा गया।
लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा विवेचना उपरांत उक्त मामले का अभियोग पत्र विशेष न्यायालय
भ्रष्टाचार निवारण सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण में आरोपी किरण जाधव को प्रार्थी से।
रिश्वत की मांग करने एवं 2000रू. की रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए आज विशेष न्यायालय सागर के द्वारा दण्डित किया गया।
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