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पटवारी राजेन्द्र राजे को रिश्वत लेने के मामले में चार साल की सजा

पटवारी राजेन्द्र राजे को रिश्वत लेने के मामले में चार साल की सजा 
सागर। सागर को भ्रष्टाचार के मामले
में सुनाई सजा अभियुक्त को जेल भेजा गया
सागर। विशेष न्यायाधीश श्री रामविलास गुप्ता द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोपी राजेन्द्र राजे  पटवारी को धारा 7.13(ताडी. 13(2) मे दिनांक 30.01.2020 को चार-चार वर्ष के। कारावास एवं 10,000-10,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
अभियोजन के अनुसार विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर ने अभियुक्त राजेन्द्र राजे पटवारी कोभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 मे 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10.000रू, के अर्थदण्ड एवं
धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) के तहत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000रू, कुल
20,000रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले में विशेष लोक अभियोजक, लोकायुक्त सागरश्री रामकुमार पटेल ने शासन की ओर से पैरवी की एवं तर्क प्रस्तुत किए।
यह है मामला
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर यादव ने बताया कि  दिनांक 03.05.16 को आवेदक देवेन्द्र सिह दागी ने पुलिस अधीक्षक
लोकायुक्त सागर के समक्ष उपस्थित हो शिकायत की थी कि उसकी बहिन गुलाबरानी के नाम कीभूमि ग्राम पडरिया पटवारी हनं. 101 राजस्व निरीक्षण मंडल परसोरिया में है जिसे उसकी बहिनविक्रय करना चाहती है जिस हेतु पटवारी प्रतिवेदन की आवश्यकता है। पटवारी प्रतिवेदन देने केएवज में 10000रूपये रिश्वत की मांग की है, 2500रूपये दिनाक 24.04.16 को ले चुका है शेष7500रूपये और मांग रहा है। आवेदक पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि उसे रिश्वतलेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता था।आवेदक की उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के द्वारा शिकायत कासत्यापन कराया गया, आरोपी की रिश्वत मांग वार्ता रिकार्ड की गई आरोपी 6000रूपये लेने के लिएसहमत हुआ । आरोपी राजेन्द्र राजे पटवारी के द्वारा रिश्वत मांगना प्रमाणित होने पर अपराध पंजीवद्धकिया गया और पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई।दिनांक04.05.16 को आरोपी राजेन्द्र राजे पटवारी आवेदक देवेन्द्र सिह दांगी से 6000रू, की रिश्वत राशि
लेते हुए मकरोनिया स्थित अपने कार्यालय में पकड़ा गया। आरोपी ने आवेदक से रिश्वत राशि अपनेकार्यालय की टेबिल के उपर रखवा ली थी उक्त राशि उसके आधिपत्य से टेबिल से जप्त की गई।
लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा विवेचना उपरांत उक्त मामले का अभियोग पत्र विशेष न्यायालय
अष्टाचार निवारण सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण मे आरोपी राजेन्द्र राजे पटवारी कोप्रार्थी से रिश्वत की मांग करने एवं 6000रू. की रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए आज दिनांक
30.01.2020 को माननीय विशेष न्यायालय सागर के द्वारा दण्डित किया गया।
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