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SAGAR: लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते जिला आपूर्ति नियंत्रक राजेन्द्र वायकर निलंबित ★ बैठक में कलेक्टर के सामने किया अभद्र व्यवहार ★ राशन दुकानदारों से सांठगांठ थी नियंत्रक की, खूब हेराफेरी हुई ★ संयुक्त कलेक्टर सपना त्रिपाठी को मिला प्रभार

SAGAR: लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते जिला आपूर्ति नियंत्रक राजेन्द्र वायकर निलंबित

★ बैठक में कलेक्टर के सामने किया अभद्र व्यवहार

★ राशन दुकानदारों से सांठगांठ थी नियंत्रक की, खूब हेराफेरी हुई

★ संयुक्त कलेक्टर सपना त्रिपाठी को मिला प्रभार



सागर । कमिश्नर  मुकेश कुमार शुक्ला ने सागर के जिला आपूर्ति नियंत्रक  राजेन्द्र वायकर को पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यविमुखता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर श्री शुक्ला ने उक्त कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के तहत की है। बताया जाता है कि बैठक में कलेक्टर दीपक सिंह से राजेन्द्र वायकर ने अभद्रता भी की। जो अनुशासनहीनता का कारण बना। 

निलंबन अवधि में श्री वायकर का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला, पन्ना नियत किया गया है। श्री वायकर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सागर कलेक्टर द्वारा इस संबंध में कमिष्नर को प्रस्ताव भेजा गया था।

उल्लेखनीय है कि सीएम हेल्पलाईन के अंतर्गत जिले के सभी विभागों में सर्वाधिक लंबित षिकायतें खाद्य विभाग की है। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री वायकर द्वारा इनके निराकरण में कोई रूचि नहीं ली गई। 

कमिश्नर मुकेश शुक्ला का निलंबन  आदेश

सागर, दिनांक 16 -08-2021

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर द्वारा प्रस्ताव कोक 564/ स्टेनो/ 2021 सागर
दिनांक 16-08-2021 प्रेषित कर लेख किया गया है कि श्री राजेन्द्र वायकर जिला आपूर्ति नियंत्रक, विगत 02 वर्षों से अधिक समय से सागर जिले में पदस्थ है, इनके विरुद्ध खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता बरती जाने एवं लापरवाही किये जाने बावत गंभीर शिकायतें जॉच में लंबित है । इनके द्वारा की जा रही लापरवाही के कारण अनेक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन की हेरा फेरी एवं कालाबाजारी के प्रकरण समीक्षा में आये है एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विरूट्स श्री राजेन्द्र यायकर जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा कभी भी कार्यवाही नहीं की गई एवं जॉच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे यह आशंका है कि श्री राजेन्द्र वायकर जिला आपूर्ति अधिकारी की सॉठ-गाँठ राशन की कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों से है इन दुकानों की जाँच एवं कार्यवाही राजस्व/पुलिस विभाग के अधिकारियों से कराई गई है

2 :सी.एम. हेल्पलाईन अंतर्गत सागर जिले के सभी विभागों में सर्वाधिक लंधित शिकायतें खाद्यान विभाग की है। वर्तमान में 2500 से ज्यादा शिकायतें लंबित है तथा बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी श्री वायकर द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण में कोई रूचि नहीं ली जा रही
03:मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली सामधान ऑनलाईन के
लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का विषय नवीन राशन कार्ड जारी करना तथा नवीन पात्रता पर्ची बनाने के संबंध में विषय रखा गया है इस संबंध में श्री वायकर को दिनाक 09-08-2021 से अवगत करा दिया गया था। दिनांक 16-08-2021 को आयोजित समय सीमा बैठक में समीक्षा में यह पाया गया कि इनके द्वारा इस विषय के लंबित प्रकरणों के निराकरण में कोई रूचि नहीं ली गई है। इनके द्वारा कार्य नहीं करने के कारण सागर जिला पूरे प्रदेश में 48 वें स्थान पर है इस संबंध में जब श्री वायकर से जबाब चाहा गया तो उनके द्वारा समय सीमा बैठक में अभ्रद व्यवहार किया गया एवं जिला अधिकारियों के समक्ष अनुशासनहीनता का परिचय दिया गया
04- श्री वायकर बिना अनुमति के अवकाश पर जाने एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आदि है इनके द्वारा शासकीय कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती जा
रही है।कलेक्टर जिला सागर के प्रस्ताब के परीक्षण उपरांत मैने पाया कि शासन कीयोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक शुचिता व नियंत्रण बनाये रखने हेतु श्री वायकर के विरूद्धअनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
इस प्रकार श्री वायकर द्वारा किये गये उपरोक्त कृत्य, अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, शासकीय कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्यविमुखता
का परिचायक है। अतः कलेक्टर जिला सागर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से सहमत होते हुये, सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (ITTOITT) एवं म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण
एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री राजेन्द्र वायकर जिला आपूर्ति नियंत्रक, 'सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री वायकर का मुख्यालय्य, कलेक्टर कार्यालय जिला पन्ना नियत किया जाता हैं। श्री वायकर की निलंबन अवधि में श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर सागर को अपने कार्य के साथ साथ जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला सागर का प्रभार भी सौंपा जाता है। निलंबन अवधि में श्री वायकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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