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SAGAR: पूर्व डीपीसी और हाईस्कूल के प्राचार्य यूबीएस गौर निलंबित , ★ पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने की थी एक अवैध नियुक्ति की शिकायत, जांच के दौरान लापरवाही की प्राचार्य गौर ने

SAGAR: पूर्व डीपीसी और हाईस्कूल के प्राचार्य  यूबीएस गौर निलंबित ,

★ पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने की थी एक अवैध नियुक्ति की शिकायत, जांच के दौरान लापरवाही की प्राचार्य गौर ने 


सागर । कमिष्नर  मुकेष कुमार शुक्ला ने विकासखण्ड सागर के तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक हाल में रिछावर शासकीय हाईस्कूल के प्राचार्य श्री यूबीएस गौर को पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, अनुषासनहीनता, शासकीय कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्यविमुखता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिष्नर श्री शुक्ला ने उक्त कार्यवाही मध्यप्रदेष सिविल सेवा आचरण नियम के तहत की है।निलंबन अवधि में श्री गौर का मुख्यालय कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवंधि में श्री गौर को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। बताया जाता है कि पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने एक अवैध नियुक्ति की शिकायत की थी। जिसमे गौर ने मूल नस्ती होते हुए भी मनाही की थी। 

कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार १-08-2021 को  अवर सचिव कार्मिक मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा प्रेषितपत्र कोक 1385/1300/2021/दो/एक भोपाल दिनांक 10-00-2021 के माध्यम से हर्ष यादव पूर्व मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग से प्राप्त शिकायत जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर द्वारा राहतगढ़ जनपद पंचायत अर्तगत बालिका छात्रावास नरयावती में श्रीमती नेहा देवलिया की संविदा सहायक गार्डन के पद पर की गई अवैध नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पचायत सागर की भूमिका एवं दोषिता के सबंध में शिकायत की जाँच कर अभिमत सहित 16 दिवस में इस कार्यालय से जॉचप्रतिवेदन चाहा गया. जिसके परिपेक्ष्य में शिकायत की जाँच हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1465/विकास शाखा-चार-1/2021 सागर दिनांक 25-06-2021 केमाध्यम से कलेक्टर जिला सागर से श्रीमती नेहा देवलिया की संविधा सहायक  वार्डन के पद पर की गई अवैध नियुक्ति से संबंधित मूल नस्ती व संविदा नियुक्ति के दिशा-निर्देश सहित जॉचप्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

कलेक्टर जिला सागर द्वारा नोटिशीट दिनांक 06-00-2021 के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्रीमती देवलिया की मूल नत्ती प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर को लेख किया गया, जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर द्वारा अवगत कराया गया हैकि श्रीमती देवलिया की मूल नस्ती प्राप्त करने हेतु प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल रिछावर डॉ० यू०बी०एस०गौर को पत्र दिनांक 30-07-2021 के माध्यम से लेख किया गया, जिसके उत्तर में श्री गौर के द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित नस्ती उनके पास नहीं है, कार्यालय प्रमुख होने के बावजूद भी श्री गौर को नस्ती की जानकारी नहीं है।संबंधित लिपिक द्वारा विधिवत हलफनामा में उत्तर प्रस्तुत करते हुये नस्ती तत्कालीन डी.पी.सी. श्री यू.बी.एस गौर के पास उपलब्ध होने का लेख किया गया है, उपलब्ध मूल नस्ती कीछायाप्रति में भी यह तथ्य प्रकाश में आया है कि तत्कालीन डीपी.सी द्वारा दिनांक 09-02-2021 उपरांत नस्ती में तत्कालीन डी.पी.सी. द्वारा ही प्रचलित की गई है आशः लिपिक द्वारा प्रस्तुत यह तथ्य कि मूल नस्ती श्री यू.बी.एस.गौर द्वारा संबंधित लिपिक को वापिस नहीं की गई एवं उनके पास ही उपलब्ध है।अत: शासकीय अभिलेखों को स्वयं की अभिरक्षा में रखा जाना अथवा कार्यालय से शासकीय मूल नस्ती को प्रस्तुत न किया जाने हेतु तत्कालीन डी0पी0सी0 श्री यूबी०एस०गौर प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत हो रहे है। श्री गौर के द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य, अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, शासकीय कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही. उदासीनता एवं कर्तव्यविमुखता का परिचायक है। 


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अत: कलेक्टर जिला सागर द्वारा प्रेषित नोटशीट दिनाक 08-08-2021 के परिपेक्ष्य में सिविल सेवा आचरण नियम 1905 के नियम 3 के उपनियम (Omgur)एवं म00 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्तअधिकारों का उपयोग करते हुए श्री यू०बी०एस०गौर तत्का0 जिला परियोजना समन्वयक हाल प्राचार्य शास हाई स्कूल रिछावर विकासखण्ड सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि में श्री गौर का मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला टीकमगढ़ नियत किया जाता है। श्री गौर की निलंबन अवधि में प्राचार्य शास.हाई स्कूल रिछावर विकासखण्ड सागर की पदपूर्ति हेतु कलेक्टर जिला सागर उचित कार्यवाही करें। निलंबन अवधि में श्री गौर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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