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नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़। निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना दिगोडा में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि दिनांक 09.08.2014 को उसकी बच्‍ची अभियोक्‍त्री छत पर लेटी थी, जो रात को छत पर से उठकर कहीं चली गई है, उसने रिश्‍तेदारियों में ढूंढा जिसका कोई पता नहीं चला, जिस पर से गुम इंसान सूचना लेख की जाकर जांच उपरांत यह पाये जाने पर कि अभियोक्‍त्री को गांव का हल्‍के उर्फ जसरथ बहला फुसलाकर ले गया है तथा मोबाईल कॉल डिटेल से गुम इंसान अभियोक्‍त्री तथा अभियुक्‍त का पूर्व से बातचीत होना पाये जाने के आधार पर अभियुक्‍त हल्‍के उर्फ जसरथ के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना दिगौडा में अपराध अंतर्गत धारा 363,366 भा.दं.सं. 1860 तथा धारा ¾  लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर लेखबद्ध कर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्‍त्री को दस्‍तयाब किया गया। अभियोक्त्री का चिकित्‍सीय परीक्षण कराया गया। आरोपी का डीएनए परीक्षण कराया गया। अभियोक्‍त्री के कथन माननीय न्‍यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराये गये। अनुसंधान के दौरान घटनास्‍थल का नक्‍शामौका बनाया गया। अभियोक्‍त्री की उम्र से संबंधित दस्‍तावेज प्राप्‍त किये गये। अभियुक्‍तगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण  में अनुसंधान पूर्ण होने के पश्‍चात् आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366क, 376, 365, 120बी/34 भा.दं.सं. तथा धारा 17 एवं 3/4 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। आज दिनांक 06.12.2021 को माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् आरोपी हल्‍के उर्फ जसरथ उर्फ दशरथ को धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
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