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टीकमगढ : नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने एवं बलात्‍संग के मामले में आरोपीगण को आजीवन कारावास

टीकमगढ : नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने एवं बलात्‍संग के मामले में आरोपीगण को आजीवन कारावास

टीकमगढ़। निर्णय की जानकारी देते हुये विशेष लोक अभियोजक (पॉक्‍सो एक्‍ट) / सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 09.01.2016 को फरियादी ने थाना पृथ्‍वीपुर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि जब वह अपने घर आया तो उसे उसकी पत्‍नी ने बताया कि आरोपी वित्‍थे उर्फ पुष्‍पेन्‍द्र पीडि़ता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस द्वारा आरोपी वित्‍थे उर्फ पुष्‍पेन्‍द्र पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान पीडि़ता को दिल्‍ली में आरोपी वित्‍थे उर्फ पुष्‍पेन्‍द्र के पास से दस्‍तयाब किया था। बाद में पीडि़ता एवं आरोपी वित्‍थे उर्फ पुष्‍पेन्‍द्र का मेडीकल परीक्षण कराया गया। पीडि़ता ने अपने कथनों में बताया था कि जब वह अपने खेत पर थी तो आरोपी टुड्डू उर्फ रामस्‍वरूप कुशवाहा एवं राजेन्‍द्र कुशवाहा उसे मोटरसायकिल पर बैठाकर पृथ्‍वीपुर ले गये थे वहां से आरोपी वित्‍थे उर्फ पुष्‍पेन्‍द्र उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर दिल्‍ली ले गया था तथा वहां पर उसने पीडि़ता के साथ कई बार बलात्‍संग किया था। प्रकरण में आवश्‍यक अनुसंधान उपरांत तीनों आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया था। प्रकरण के विचारण उपरांत न्‍यायालय द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी, श्री आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा दिए गए तर्कों से संतुष्‍ट होते हुए एवं आरोपी वित्‍थे उर्फ पुष्‍पेन्‍द्र की डीएनए रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्‍यायालय द्वारा आज तीनों आरोपी को वित्‍थे उर्फ पुष्‍पेन्‍द्र कुशवाहा धारा 376 भा.दं.सं. में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 3(2)(5) एससीएसटी एक्‍ट में आजीवन कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-(एक हजार) रूपये का अर्थदण्‍ड एवं धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-(दो हजार) रूपये के अर्थदंड एवं अन्‍य आरोपी टुड्डू उर्फ रामस्‍वरूप कुशवाहा एवं राजेन्‍द्र कुशवाहा को धारा 3(2)(5) एससीएसटी एक्‍ट में आजीवन कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-(एक हजार) रूपये का अर्थदण्‍ड एवं धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-(दो हजार) रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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