Sagar : एजुकेशन पोर्टल पर भेजी विसंगतिपूर्ण जानकारी : सहायक संचालक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सस्पेंड
तीनबत्ती न्यूज : 27 मई ,2025
सागर। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ने एजुकेशन पोर्टल पर विसंगतिपूर्ण जानकारी दर्ज कराए जाने पर सहायक संचालक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी रेणु परस्ते को सस्पेंड कर दिया है।
आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता द्वारा जारी आदेश के k मुताबिक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर विकासखंड के समस्त लोक सेवकों की जानकारी अद्यतन करने हेतु पत्र कमांक 163 दिनांक 17.12.2025 पत्र कमांक 21 दिनाक 10.01.2025 एवं पत्र कमांक 203 दिंनाक 17.01. 2025 एवं पत्र कमांक 35 दिनांक 11.02.2025 एवं पत्र कमांक 43 दिनांक 17.02.2025 एवं पत्र कमांक 45 दिंनाक 18.02.2025 पत्र क्रमांक 51 दिनाक 03.03.2025 से निर्देश जारी किए गये थे। इस कार्यालय के पत्र कममांक 61 दिनांक 17.03.2025 से जारी निर्देशानुसार प्रमाणीकरण दिनांक 21.03.2025 तक प्रस्तुत किया जाना था।
विसंगति पूर्ण दी जानकारी
सुश्री रेणु परस्ते सहायक संचालक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सागर द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों की जानकारी को अद्यतन किए बिना समस्त जानकारी सही होने का प्रमाणपत्र दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत किया गया। प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत माह अप्रैल एवं मई में 318 लोक सेवकों के संशोधन प्रस्तावित कर पत्र प्रेषित किए गए। इससे पोर्टल पर विसंगति पूर्ण जानकारी प्रदर्शित हुई तथा विभाग की छवि खराब हुई।सुश्री रेणु परस्ते सहायक संचालक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सागर का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के (1), (2) एवं (3) के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुश्री रेणु परस्ते सहायक संचालक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री रेणु परस्ते का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर रहेगा। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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