एक ही पंजीयन नंबर MP10 P0603 पर चल रहीं दो बसें जप्त, सागर और बेगमगंज में हुई कार्रवाई
तीनबत्ती न्यूज: 22 सितंबर 2026
सागर। त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्री बसों में ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली और जलमग्न पुल-पुलियों से वाहनों के संचालन के खिलाफ परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के दौरान सागर और रायसेन जिले के बेगमगंज में एक ही पंजीयन क्रमांक MP10P0603 वाली दो अलग-अलग यात्री बसें जप्त की गईं।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर के निर्देशन में प्रवर्तन अमले ने 22 सितंबर को भोपाल रोड और शहरी मार्ग पर 32 वाहनों की जांच की। इस दौरान यात्री बस क्रमांक MP10P0603 को जप्त किया गया।
इसी बीच बेगमगंज जिला रायसेन से संभागीय सुरक्षा जांच दल, भोपाल ने सागर परिवहन विभाग को जानकारी दी कि इसी पंजीयन क्रमांक MP10P0603 वाली एक अन्य बस को भी उसी दिन बेगमगंज थाने में जप्त कर सुरक्षार्थ रखा गया है।
जांच में दोनों बसों का संचालन राहतगढ़ से होना पाया गया। सागर में जप्त बस राहतगढ़ से सागर और बेगमगंज में जप्त बस राहतगढ़ से बेगमगंज संचालित हो रही थी। अब परिवहन विभाग यह जांच कर रहा है कि दोनों बसों में से वास्तविक और वैध पंजीयन वाली बस कौन-सी है और एक ही पंजीयन नंबर से दो बसों का संचालन कैसे किया जा रहा था।
बिना परमिट स्कूल बस और पांच ऑटो भी जप्त
चेकिंग के दौरान स्कूल बस MP15PA0252 बिना परमिट और बिना फिटनेस के स्कूली बच्चों को लेकर संचालित मिली। इसके अलावा पांच ऑटो रिक्शा बिना लाइसेंस, परमिट और फिटनेस के चलते पाए गए। सभी वाहनों को जप्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
परिवहन विभाग के अनुसार पूर्व में जप्त तीन यात्री बस और एक स्कूल बस समेत चार वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
वाहन दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहन मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वाहन चलाते समय बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।







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