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Sagar News : शहर कांग्रेस सेवादल का मासिक ध्वज वंदन कार्यक्रम संपन्न

Sagar News : शहर कांग्रेस सेवादल का मासिक ध्वज वंदन कार्यक्रम संपन्न

• शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप, अंशुल शर्मा बोले :युवा डरने वाले नहीं

तीनबत्ती न्यूज: 27 सितम्बर, 2026

सागर। शहर सेवादल परिवार का मासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम विश्वविद्यालय मार्ग स्थित स्वामी विवेकानंद प्रतिमा के समक्ष उद्यान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष, डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं एनएसयूआई से जुड़े अंशुल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम का आयोजन शहर सेवादल अध्यक्ष सिन्टू कटारे ने किया तथा संचालन द्वारका चौधरी ने किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंशुल शर्मा ने भाजपा सरकार पर शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शासन में शिक्षण संस्थानों में दमन देखने को मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्तियां मेरिट के आधार पर न होकर सिफारिशों के आधार पर की जा रही हैं।अंशुल शर्मा ने कहा, “नियुक्तियां मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि सिफारिशों के आधार पर हो रही हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष कुलगुरु बनाए जा रहे हैं और शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है।”

उन्होंने कहा कि छात्र और युवा इस तरह के दबाव से डरने वाले नहीं हैं। अंशुल शर्मा ने कहा, “हमने 200 साल तक शासन करने वाले अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया था, ये तो 15 साल से सत्ता में आए लोग हैं। इनसे डरने का सवाल ही नहीं है।”

उन्होंने लोकतंत्र में जनता की ताकत को महत्वपूर्ण बताते हुए कार्यकर्ताओं और युवाओं से संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब बस एक आखिरी धक्का देने की जरूरत है।”

नई पीढ़ी डरने वाली नहीं : महक राय

जिला महासचिव महक राय ने कहा कि जैन जी आंदोलन में शामिल विद्यार्थियों को डराया-धमकाया जा रहा है। उन्होंने इसे सरकार के डर का परिणाम बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

मृतकों की आत्मा की शांति के लिए रखा मौन

कार्यक्रम के अंत में बंडा शराब कांड में मृत व्यक्तियों तथा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र राजे की माता श्रीमती सिया रानी और नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्व. प्रभुदयाल बिल्थरिया के भाई सुखदेव बिल्थरिया के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई।

ये रहे शामिल

कार्यक्रम में सेवादल के प्रदेश महासचिव विजय साहू सहित जितेंद्र रोहन, हरिश्चन्द सोनवार, प्रेमनारायण विश्वकर्मा, योगराज कोरी, ऋचा सिंह, वसीम खान, शिवशंकर यादव, संजय रोहिदास, दीपक कुर्मी, रूपनारायण यादव, नितिन पचौरी, कल्लू पटेल, प्रदीप तिवारी, रामशंकर सेन, गोपीलाल यादव, रजिया खान, गजेंद्र दुबे, बीपी यादव, लाखन, फहीम अंसारी, लकी पंडा, परख शुक्ला, अंकुर यादव, अमर श्रीवास्तव, अन्नू घोसी, पंकज सोनी, मृत्युंजय सूर्यवंशी, पूनम रैकवार, निकिता तिवारी, प्रसून पटेल, पारस साहू, विशाल चौबे, कपिल यादव, कुंवर अभिनव, योगेश यादव, संदीप यादव, ऋषभ पंथी, मनीष घोषी, गिर्राज अहिरवार, मेदांश शर्मा, सत्येंद्र अहिरवार, सूर्येश शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के खिलाफ दायर याचिका खारिज •कांग्रेस नेता नीरज शर्मा की रिट पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा - याचिका पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण

हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के खिलाफ दायर याचिका खारिज

•कांग्रेस नेता नीरज शर्मा की रिट पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा - याचिका पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण 



तीनबत्ती न्यूज: 01अगस्त ,2026

सागर । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत को बड़ी राहत देते हुए कांग्रेस नेता एवं पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका मंत्री राजपूत के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रस्तुत किए गए चुनावी शपथपत्र में संपत्ति संबंधी जानकारी छिपाने के आरोपों को लेकर दायर की गई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया एवं न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए नीरज शर्मा की याचिका को 29 जुलाई 2026 को यह कह कर निरस्त कर दिया कि दायर याचिका पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है। इसी विषय से संबंधित कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा की याचिका पर भी संयुक्त रूप से सुनवाई हुई।

04 अगस्त को सुनवाई

इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तरफ से उच्च न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। हालांकि, धनोरा की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस के लिए समय मांगा, जिसके बाद न्यायालय ने याचिका की पोषणीयता (मेंटेनेबिलिटी) पर सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने अपने परिवार से संबंधित एक शिक्षा समिति की संपत्तियों का विवरण चुनावी हलफनामे में शामिल नहीं किया। इस पर मंत्री की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विवेक रंजन पाण्डेय ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार प्रत्याशी को केवल अपनी तथा अपने आश्रितों की संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। मंत्री राजपूत ने अपने तथा अपनी आश्रित पत्नी की सभी संपत्तियों का पूर्ण विवरण शपथपत्र में प्रस्तुत किया था और किसी प्रकार की जानकारी नहीं छिपाई गई।

अधिवक्ता पाण्डेय ने बताया कि दोनों याचिकाएं विधानसभा चुनाव संपन्न होने के लगभग दो वर्ष बाद दायर की गईं, जो निर्वाचन कानूनों की भावना के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने भी न्यायालय से इन याचिकाओं को निरस्त किए जाने का आग्रह किया है। 

छवि धूमिल करने असत्य एवं भ्रामक याचिकाएं दायर की : मंत्री श्री राजपूत

फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि उन्होंने अब तक सात विधानसभा चुनाव लड़े हैं और कभी भी अपने चुनावी शपथपत्र में कोई जानकारी नहीं छिपाई। उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध आज तक कोई चुनाव याचिका भी प्रस्तुत नहीं हुई है। उनके अनुसार केवल मीडिया में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से असत्य एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। उन्होंने कहा कि समान आधार वाली एक याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है, जबकि दूसरी याचिका पर अभी सुनवाई शेष है। मंत्री ने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलने का पूरा भरोसा है।

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