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मध्यप्रदेश UCC विधेयक 2026 विधानसभा में पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होगा लागू

मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होगा लागू


तीनबत्ती न्यूज: 21जुलाई, 2026

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा ने सोमवार को 'मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026' ध्वनि मत से पारित कर दिया। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह प्रदेश में कानून के रूप में लागू होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे मध्यप्रदेश के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन बताते हुए कहा कि यह कानून समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार संवैधानिक मूल्यों और समान अधिकारों के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

महिलाओं को समान अधिकार देने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून लागू होने के बाद विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित विभिन्न नागरिक मामलों में समान प्रावधान लागू होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है।

लिव-इन संबंधों पर भी होंगे प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। उनके अनुसार निर्धारित आयु से संबंधित नियमों के उल्लंघन अथवा कानून के दुरुपयोग की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा कानून

विधानसभा से पारित होने के बाद अब विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे अधिसूचित कर पूरे मध्यप्रदेश में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्यप्रदेश के इतिहास में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह कानून समान न्याय, समान अधिकार, नारी सशक्तिकरण और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।


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