अवैध मदिरा भंडारण पर बड़ी कार्रवाई: सागर के दो रेस्तरां बार के लाइसेंस निरस्त
तीनबत्ती न्यूज: 03 अक्टूबर 2026
सागर। जिले में अवैध मदिरा के भंडारण और आबकारी नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर भगवानगंज क्षेत्र स्थित दो रेस्तरां बार की वर्ष 2026-27 की एफएल-2 रेस्तरां बार अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं।
मुस्कान बार में 119.65 बल्क लीटर अवैध मदिरा मिली
भगवानगंज स्थित मुस्कान बार एंड रेस्टोरेंट, जिसके लाइसेंसी श्री भगत सिंह राजपूत हैं, के एफएल-2 रेस्तरां बार लाइसेंस को निरस्त किया गया है।
14 सितंबर 2026 को अनुविभागीय अधिकारी श्री रोहित वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक श्री ललित कश्यप और सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती वंदना पांडेय के नेतृत्व में टीम ने बार का औचक निरीक्षण किया था।
निरीक्षण के दौरान बार में बिना वैध परमिट के 43 बोतल स्प्रिट मदिरा, 96 बोतल बीयर और 50 कैन बीयर, कुल 119.65 बल्क लीटर मदिरा, विक्रय के लिए संग्रहित पाई गई। मौके पर मदिरा से संबंधित वैध दस्तावेज या परमिट प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
आबकारी विभाग ने मदिरा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद जारी कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31(1)(ख) के तहत अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्रवाई की गई।
जी.के. होटल्स का एफएल-2 लाइसेंस भी निरस्त
इसी कार्रवाई के तहत भगवानगंज स्थित जी.के. होटल्स, जिसके लाइसेंसी श्री सुरेन्द्र कुमार अहिरवार हैं, का वर्ष 2026-27 का एफएल-2 रेस्तरां बार लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है।
14 सितंबर को किए गए निरीक्षण में यहां बिना परमिट के 18 बोतल मदिरा और 16 कैन बीयर, कुल 28.2 बल्क लीटर मदिरा, अवैध रूप से संग्रहित पाई गई थी।
आबकारी नियमों एवं लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के मामले में प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई।
अवैध मदिरा के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी
कलेक्टर कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिले में आबकारी नियमों के उल्लंघन, अवैध मदिरा के भंडारण और बिना वैध अनुमति मदिरा रखने के मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने लाइसेंसधारियों को आबकारी नियमों और लाइसेंस की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।






