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सागर जिला लाॅक डाउन घोषित, सख्ती से होगा पालन, रात्रि में खुलेंगे मेडिकल स्टोर,राजस्व न्यायालय स्थगित, निर्धनों को मिलेगा खाना

सागर जिला लाॅक डाउन घोषित, सख्ती से होगा पालन, रात्रि में खुलेंगे मेडिकल स्टोर,राजस्व न्यायालय स्थगित, निर्धनों को मिलेगा खाना

सागर।  सागर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा - 144 के तहत जन सामान्य के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा दिनांक 21-03- 2020 को आदेश जारी किया गया था। उपरोक्त आदेश के कड़ाई से पालन के लिए सागर जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से दिनांक 25 - 03 - 2020 तक (जिसमें दिनांक 25 - 03 - 2020 पूर्णतः समाहित है) सम्पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया है । समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र में इस आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे । पुलिस अधीक्षक सागर , इस आदेश को अपने अधीनस्थ अमले से लागू कराने के लिए अधिकृत हैं। वे अपने सहयोग के लिए होमगार्ड जिला डिजास्टर बल. प्रायवेट सीक्युरिटी गार्ड का भी प्रयोग करेंगे । इस आदेश का पालन सागर जिले की सम्पूर्ण सीमाओं में उपस्थित हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा । आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 तथा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा ।
 बंद कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों तथा प्रबंधकों को दिशा-निर्देश जारी
सागर । कर्मकारों को कोविड-19 संकमण (महामारी) के दौरान वेतन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने नोवल कोरोना वायरस कोविड - 19 ( महामारी ) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विभिन्न कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के जिलों में जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता , 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत लाॅ डाउन की घोषणा की गयी है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में कारखाने, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद किये गये हैं। जिनके कारण इनमें कार्यरत कर्मकार भी कार्य पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं ।
अतः राज्य के श्रम आयुक्त की ओर से बंद कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों तथा प्रबंधकों को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं कि वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की उक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति, छंटनी, सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जावेगा।
कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मकारों के वेतन अथवा अन्य देय वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जावेगी। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में जहाँ अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाए अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है। जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण , फूड प्रोसेसिंग , दवा, फार्मा निर्माण , मास्क व सेनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा - चिकित्सा उपकरण दुकान , पेट्रोल , डीजल , गैस पम्प , खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति , होम पार्सल, टिफिन आदि सेवाए, तो इनमें कार्यरत कर्मकारों को उक्त संक्रमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे - मास्क , हेण्ड ग्लोब्ज , साबुन और सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे तथा किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । सभी नियोजकों एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला दण्डाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा - निर्देशों का परिपालन किया जावेगा ।     मेडिकल स्टोर्स की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त, कई मेडिकल स्टोर खुली रहैैगी रात्रि में
सागर। नोबेल कोरोना वायरस ( कोविड- 19 ) के संक्रमण से रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तर से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एवं म.प्र. हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल को उक्त आदेश से छूट प्रदान की गई। अतः इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने श्री जाॅन प्रवीण कुजूर, औषधि निरीक्षक, जिला सागर को समस्त तहसील क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स की सूची तैयार करनें एवं रात्रि में खुली रहने वाले मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित कर उनका सार्वजनिक रूप से प्रकाशन किया जाये, जिससे जनता रात्रि में आवश्यकता पड़ने पर आसानी से पहुंच सके ।
जिसमें सागर शहर में रात्रिकालीन में खुली रहने वाली मेडीकल स्टोर की सूची मे0 चैतन्य मेडीकल स्टोर , श्री चैतन्य अस्पताल , तिली रोड , सागर मे0 कृष्णा मेडीकल स्टोर , बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज के सामने तिली रोड , सागर मे0 सागर श्री मेडीकल स्टोर , सागर श्री अस्पताल , मकरोनिया , सागर मे0 भाग्योदय मेडीकल स्टोर , भाग्योद्य तीर्थ अस्पताल , खुरई रोड , सागर मे0 रवि मेडीकल स्टोर , श्री गणेश नर्सिंग होम के सामने , सदर , सागर मे0 अशोक मेडीकल स्टोर , श्री गणेश नर्सिंग होम के सामने , सदर , सागर मे0 बालाजी मेडीकल स्टोर , श्री खेमचंद अस्पताल , केशवगंज वार्ड , सागर मे0 पाल मेडीकल स्टोर , शासकीय अस्पताल के सामने , शाहगढ़ जिला सागर मे० दीपक मेडीकल स्टोर , शासकीय अस्पताल के सामने , बण्डा जिला सागर मे0 प्रभात मेडीकल स्टोर , शासकीय अस्पताल के सामने , देवरी , जिला सागर मे0 अपना मेडीकल स्टोर , मेन बस स्टेण्ड के पीछे , राहतगढ़ जिला सागर  मे0 श्री पारस मेडीकल स्टोर , रेल्वे स्टेशन के सामने , खुरई जिला सागर, मे0 श्री शिव मेडीकल , खिमलासा रोड , बीना जिला सागर, मे0 सिटी मेडीकल स्टोर , खुरई रोड , बीना जिला सागर औषधि निरीक्षक सागर शामिल है
कोरोना वायरस के मददेनजर शव वाहन सहित कई वाहनों को छूट
सागर।  नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तर से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एवं म.प्र. हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश में वाहनों को छुट प्रदान की गई है। जिनमें शव वाहन, एलपीजी सिलेण्डर, परिवहन वाहन, नागरिक आपूर्ति निगम के वाहन, पानी के कैंपर के वाहन शामिल है।
न्यायालय कमिश्नर एवं न्यायालय अपर कमिश्नर सागर संभाग में न्यायालयीन कार्यवाही 31 मार्च 2020 तक स्थगित
सागर । कोरोना वायरस ( कोविड - 19 ) से जनित संक्रमण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा समस्त राजस्व न्यायालयों में सुनवाई 31 मार्च 2020 तक स्थगित की गई है । इसके दृष्टिगत न्यायालय कमिश्नर एवं न्यायालय अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर में भी न्यायालयीन कार्यवाही 31 मार्च 2020 तक स्थगित रहेगी । अतः प्रकरणों सुनवाई हेतु आगामी दिनांक इसके बाद सूचित की जावेगी । अतः उक्त अवधि में कमिश्नर कार्यालय परिषर मे समस्त पक्षकारों का एवं अभिभाषकों, अधिवक्ताओं का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

राजस्व न्यायालयों की न्यायालयीन
कार्यवाही 31 मार्च तक स्थगित
सागर । नोबेल कोरोना वायरस (कोविड- 19) के संक्रमण से रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तर से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एवं म.प्र. हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं । अतः संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु जिला सागर के समस्त राजस्व न्यायालयों की न्यायालयीन कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया गया है । उक्त अवधि में किसी भी प्रकार से न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की जावेगी।
संभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त
सागर । कोरोना वायरस (कोविङ-19) से जनित संक्रमण के दृष्टिगत कमिष्नर श्री अजय सिंह गंगवार ने सागर संभाग सागर व उससे जनित बीमारी के संभावित खतने की रोकथाम करने के उददेष्य से संचालित की जा रही समस्त गतिविधियों के समन्वय हेतु संभागीय मुख्यालय पर उपायुक्त राजस्व श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।                    बाहर से आ रहे वाहनों को किया जा रहा सैनिटाईजर
सागर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक के निर्देश पर बाहर से आ रहे वाहनों को सैनिटाईजर किया जा रहा है। 25 मार्च लाॅक डाउन किए जाने के पश्चात सागर जिले की सीमाओं में प्रवेश कर रहे सवारी वाहनों को सेनीटाइज किया जा रहा है। नोडल अधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त श्री आरपी अहिरवार ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर शहर की समस्त सीमाओं में प्रवेश कर रहे सवारी वाहनों को रोककर उनकी जांच पड़ताल कर सैनिटाइज किया जा रहा है एवं सवारियों को भी सैनिटाईजर किया जा रहा है।
निर्धन गरीबों को सरोकार योजना के तहत
वितरित किया जाएगा भोजन -कलेक्टर

सागर । सागर जिला अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने की दृष्टि से जिला कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा जिले में आगामी 25 मार्च  2020 तक के लिए सागर जिले की राजस्व सीमाओं में लॉक डाउन घोषित किया गया है। लॉक डाउन की स्थिति में निर्धन, गरीब जिन्हें भोजन व्यवस्था में समस्या होगी, उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी सागर को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए भोजन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसे सरोकार नाम से संचालित किया जाएगा।
तत्पश्चात स्मार्ट सिटी कार्यालय में नगर के समाजसेवी संस्थाओं के प्रमुख से चर्चा की गई, जिसमें श्री जेठा भाई पटेल श्री सुरेंद्र जैन मालथोन, श्री दिनेश पटेल श्री अनिमेश शाह, श्री राकेश बजाज, श्री सर्वेश सोमानी,श्री प्रभात जैन, श्री मुकेश जैन ढाना, श्री सुनील जैन सम्मिलित थे। वितरण में जनभागीदारी के द्वारा शहर के व्यापारी, समाजसेवियों व स्वेच्छिक रूप से जन सहयोग के माध्यम से प्रति दिवस चिन्हित स्थलों पर भोजन वितरण की व्यवस्था की जाएगी। डॉ महेंद्र प्रताप तिवारी जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि भोजन वितरण हेतु कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार दल गठित कर दिए गए हैं, जिनके द्वारा प्रति दिवस भोजन के पैकेट सर्वहारा वर्ग को वितरण कराए जाएंगे और वे स्वयं भी वितरण कब समय उपस्थित रहेंगे।
नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दंडाधिकारी नियुक्त
 सागर । नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।
जिसमें श्री संतोष चंदेल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी सागर मो नं 9425356860 को कोतवाली सागर,  श्री पवन बारिया, नगर दण्डाधिकारी सागर मो न 9340238498 को कटरा चैकी क्षेत्र, सुश्री अमृता गर्ग, डिप्टी कलेक्टर सागर मो नं - 7987323070 को गोपालगंज थाना क्षेत्र, श्री नरेन्द्र बाबू यादव तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सागर 8959402485 को कैंट थाना क्षेत्र,  श्री कुलदीप सिंह ठाकुर , नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सागर मो नं .9993736355 को मोतीनगर थाना क्षेत्र, श्री वैभव बैरागी , नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सागर मो. 9406872829 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र, श्री अजेन्द्रनाथ प्रजापति, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सागर मो 9408872829 को मकरोनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने ड्यूटी स्थल पर उपस्थित रहेंगे एवं थाना प्रभार क्षेत्रान्तर्गत कोरोना वायरस से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर सूचना तत्काल श्री अखिलेश जैन अपर जिला दण्डाधिकारी सागर मो में 9828205166 एवं सागर को देंगे । सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने - अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यपालिक दण्डाधिकारीयों की ड्यूटी लगाकर अवगत करायेंगे । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा ।

आग्रह
कोविड 19:सतर्कता ही बचाव है नियमो का पालन करिए
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