सत्र न्यायालय सागर ने बलात्कार के मामले में आरोपी अपूर्व दुबे को दिया दोषमुक्त
तीनबत्ती न्यूज: 15 मई 2026
सागर: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश समीक्षा सिंह की अदालत ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चर्चित बलात्कार एवं आपराधिक धमकी के मामले में आरोपी अपूर्व दुबे को सभी आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया।
न्यायालय ने सत्र प्रकरण क्रमांक 163/2025 में 28 अप्रैल 2026 को दिए गए फैसले में कहा कि अभियोक्त्री के बयान में गंभीर विरोधाभास हैं, रिपोर्ट दर्ज करने में अनुचित विलंब हुआ है और मामले में अभियोक्त्री सहमत पक्षकार प्रतीत होती है।
अदालत ने माना, “अभियोक्त्री की गवाही विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।”
मामले की पृष्ठभूमि
थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 22/2025 के तहत अपूर्व दुबे पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 87, 64(1) और 351(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त 3 मार्च 2025 को गिरफ्तार हुआ था और बाद में जमानत पर रिहा हो गया था।
अधिवक्ता रमन जैन (आरोपी के वकील) ने कहा, “यह फैसला केवल अपूर्व दुबे की निर्दोषता की पुष्टि नहीं करता बल्कि झूठे मामले में फंसाकर प्रताड़ित करने की कोशिश का भी खंडन करता है।” अपूर्व दुबे ने न्याय मिलने पर राहत व्यक्त करते हुए कहा कि वह पिछले 15 महीनों से मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना झेल रहा था। निर्णय में अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।
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एडिटर : विनोद आर्य
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