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भूपेन्द्र सिंह की शिकायत पर पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश, अभिषेक जैन को 11 सितंबर को उपस्थित होने के निर्देश

दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह की शिकायत पर अभिषेक जैन को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया



तीनबत्ती न्यूज: 17 अगस्त, 2026

सागर। पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह द्वारा की गई शिकायत के न्यायालयीन प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायालय जेएमएफसी-02, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली ने प्रस्तावित आरोपी अभिषेक जैन को प्रस्तावित आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-02 पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली श्री अनिमेष कुमार के समक्ष प्रकरण क्रमांक 34 Ct Cases / 1017/2026 भूपेन्द्र सिंह बनाम अभिषेक जैन की 14/8/2026 की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता भूपेन्द्र सिंह स्वयं अपने अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए।


शिकायतकर्ता का साक्षी के रूप में परीक्षण पूर्ण कर उन्हें कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के अनुरोध पर समन जारी करने से पूर्व साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त मानी गई। समन जारी करने के प्रश्न पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता के तर्क सुने गए। तत्पश्चात् प्रकरण में 11 सितंबर, 2026 की बुवाई हेतु तारीख निर्धारित करते हुए प्रस्तावित आरोपी अभिषेक जैन को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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