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नेशनल लोक अदालत: क्षतिपूर्ति के डेढ़ करोड़ के अवार्ड पारित,सड़क दुर्घटना में मिला 27 लाख का क्लेम

नेशनल लोक अदालत: क्षतिपूर्ति के डेढ़ करोड़ के अवार्ड पारित,सड़क दुर्घटना में मिला 27 लाख का क्लेम

सागर । जिला एवं सत्र न्यायाधीष/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर के .पी. सिंह के निर्देशन में  नेषनल लोक  का सफल आयोजन जिला मुख्यालय सागर एवं सभी तहसील न्यायालयों में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए के .पी. सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीष ने  बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण में दोनों पक्षों का ही लाभ होता है, एक तरफ वादी को न्याय शुल्क की छूट मिलती है तो प्रतिवादी को प्रकरण के व्यय वहन करने से मुक्ति मिल जाती है और अपील न होने से हमेशा के लिये मामला निराकृत हो जाता है।।
शुभारंभ अवसर पर नगर निगम कमिश्नर  आर.पी. अहिरवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राजेश व्यास एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अंकलेश्वर दुबे के द्वारा भी अपने संबोधन में उपस्थित पक्षकारों से लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की एवं नेशनल लोक अदालत की सफलता के लिये शुभ कामनाएं दी सभी ने  जिला न्यायालय परिसर मंे नवनिर्मित गार्डन में पौधारोपण भी किया।
46 खडीपीठो में निपटे मामले
 नेषनल लोक अदालत हेतु संपूर्ण जिले मंे 46 खण्डपीठों का गठन किया गया ।जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से 524 प्रकरण एवं प्री-लिटिगेषन के 1275 प्रकरण निराकृत किए गए, जिसमें  मोटर दुर्घटना के 108 प्रकरणों का निराकरण कर क्षतिपूर्ति राषि रूपये 15603400/- के अवार्ड पारित किए गए ।चैक बाउंस के 146 प्रकरण, आपराधिक प्रकृति के 44 प्रकरण, विद्युत के 62 प्रकरण, पारिवारिक विवाद के 50  प्रकरण तथा दीवानी एवं अन्य प्रकृति के 114 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 15603400/- रूपये की राशि पक्षकारों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई गई है। विभिन्न बैंकों के 175 प्रकरण, विद्युत विभाग के 253 प्रकरण, नगर निगम के 388 प्रकरण एवं अन्य 459 प्री-लिटिगेषन प्रकरणों का निराकरण भी इस अवसर पर हुआ जिसमें रूपये 16668092/- का राजस्व प्राप्त हुआ।             ये है मौजूद                 
नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीष/अध्यक्ष श्रीमान् के.पी. सिंह, नगर निगम कमिश्नर  आर.पी. अहिरवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राजेश व्यास सहित  डी.के.नागले विशेष न्यायाधीश, श्री मुकेश कुमार ए.डी.जे, श्री रामविलास गुप्ता ए.डी.जे,  मनोज कुमार सिंह ए.डी.जे, श्रीमती दीपाली शर्मा ए.डी.जे,  पंकज यादव ए.डी.जे, श्रीमती नीतूकांता वर्मा ए.डी.जे, श्री विवेक शर्मा ए.डी.जे, श्री नवनीत कुमार वालिया ए.डी.जे, श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी ए.डी.जे, श्री पंकज कुमार जैन ए.डी.जे., श्री विवेक शुक्ला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री अनुज कुमार चन्सौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अंकलेश्वर दुबे, सचिव, बी.के. यादव जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण एवं अधिवक्तागण, बीमा कंपनियों के अधिकारीगण, बैंक, विद्युत एवं पुलिस प्रषासन के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर की सचिव श्रीमती विधि सक्सेना ए0डी0जे0 द्वारा नेषनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण में सहयोग देने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर फलदार वृक्षों का वितरण भी राजीनामा करने वाले पक्षकारों को न्याय वृक्ष के प्रतीक के रूप में प्रदान किया गया।
सड़क दुर्घटना में म्रतक के परिजनों को मिला 27 लाख का क्लेम
विशेष प्रकरण के रूप में दिनांक 13.10.2017 को सागर-भोपाल रोड में श्री रविन्द्र सिंह राजपूत, सड़क दुर्घटना होने के पश्चात् लगभग 01 वर्ष तक कोमा में रहा और इलाज कराया जिसमें काफी पैसा खर्च हुआ, लेकिन पीड़ित की मृत्यु हो गई, तत्पश्चात् मृतक की पत्नी एवं पुत्र के द्वारा  मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर में क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया जिसमें श्री मुकेश कुमार ए.डी.जे. की खण्डपीठ के द्वारा नेशनल लोक अदालत में मृतक की पत्नी श्रीमती राममणि एवं पुत्र श्री भूवर्धन सिंह को राशि रूपये 27 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में आई.सी.आई.सी.आई. बीमा कम्पनी से दिलाये जाने के लिये अवार्ड पारित किया गया एवं एक अन्य प्रकरण में ग्राम पथरिया जाट निवासी कु0 राजकुमारी चैहान के द्वारा इंडियन बैंक सागर ब्रंाच से दिनांक 13.03.2013 को राशि रू0 2,97,852/- का एजूकेशन लोन लिया था जिसे न चुकाये जाने पर इंडियन बैंक सागर ब्रांच के द्वारा ब्याज सहित कुल राशि रू0 4,42,020/- की वसूली हेतु जिला न्यायालय, सागर में दीवानी वाद प्रस्तुत किया लेकिन आज दिनांक 14 दिसम्बर 2019 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी श्री कर्नेल सिंह श्याम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की खण्डपीठ के द्वारा बैंक तथा अनावेदक कु0 राजकुमारी चैहान के बीच आपसी समझौता कराकर केवल राशि रू0 2,70,000/- बैंक को देने के लिये अवार्ड पारित किया।
                
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