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सागर : मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने वाले आरोपी पति-पत्नि को आजीवन कारावास

सागर : मिट्टी का तेल डालकर हत्या  करने वाले आरोपी पति-पत्नि को आजीवन कारावास

 

सागर। न्यायालय-श्रीमान रघुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीष, देवरी जिला सागर ने मृत्यू कारित करने वाले आरोपीगण पप्पू पिता रामचरण बसोर उम्र 43 साल और उमा रानी पति पप्पू बसोर उम्र 39 साल दोनो निवासी ग्राम बारहा थाना महाराजपुर, तहसील देवरी, जिला सागर म.प्र. के न्यायालय ने धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि मे ंदोषी पाते हुए दोनो आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री कपिल पांडे, देवरी ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतिका आरोपिया उमारानी एवं अपने पति पर शक करती थी जिस पर से मृतिका एवं आरोपिया उमारानी के बीच पिछले 10 साल से विवाद चल रहा था। दिनांक 21.08.2017 को जब मृतिका अपने घर पर सो रही थी तभी आरोपिया उमारानी पति आरोपी पप्पू के साथ रात्रि में उसके घर पहुची। आरोपी पप्पू ने जान से मारने के उद्देष्य से मृतिका का मुंह दबाया और आरोपिया उमारानी ने मिट्टी का तेल डालकर मृतिका को आग लगा दी। आग लगने से मृतिका जलने लगी और आरोपीगण वहां से भाग गये। मृतका को इलाज हेतु बुंदेलखण्ड मेडीकल काॅलेज सागर लाया गया, इलाज के दौरान मृतिका की मृत्यू हो गयी।  थाना महाराजपुर में उक्त घटना के संबंध में अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीयन दर्ज कर विवेचना मंे लिया गया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन अधिकारी ने मामले को घटना से परे सावित किया एवं  महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड दंडित किया गया। एवं अर्थदण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम पर 02-02 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जावेगा।


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