हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन न करने पर जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त को नोटिस
तीनबत्ती न्यूज: 30 अप्रैल 2026
सागर: उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन न करने पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त अदिति शांडिल्य को कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कारण बताओ नोटिस के अनुसार सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अदिति शांडिल्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही न किये जाने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में पक्षकार द्वारा न्यायालय में वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तिगत नाम से पक्षकार बनाया जाकर अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। जो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक हैं। इस प्रकार आपने पदीय कर्तव्य निर्वहन में घोर उदासीनता लापरवाही बरतने पर कलेक्टर श्रीमती पाल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया साथ ही आदेशित किया गया कि उक्त संबंध में तीन दिवस के भीतर समक्ष उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में जबाव प्राप्त नहीं होने अथवा जबाव संतोषजनक नहीं होने पर कार्यवाही की जाएगी।
सागर: उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन न करने पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त अदिति शांडिल्य को कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कारण बताओ नोटिस के अनुसार सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अदिति शांडिल्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही न किये जाने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में पक्षकार द्वारा न्यायालय में वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तिगत नाम से पक्षकार बनाया जाकर अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। जो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक हैं। इस प्रकार आपने पदीय कर्तव्य निर्वहन में घोर उदासीनता लापरवाही बरतने पर कलेक्टर श्रीमती पाल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया साथ ही आदेशित किया गया कि उक्त संबंध में तीन दिवस के भीतर समक्ष उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में जबाव प्राप्त नहीं होने अथवा जबाव संतोषजनक नहीं होने पर कार्यवाही की जाएगी।
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एडिटर : विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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