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सागर संभाग में नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, 501 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित

सागर संभाग में नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, 501 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित

सागर में सबसे अधिक 265 चालकों के लाइसेंस निलंबित, कमिश्नर दिलीप कुमार ने कार्रवाई जारी रखने के दिए निर्देश


तीनबत्ती न्यूज: 4 नवंबर 2026

सागर: सागर संभाग में नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए इस वर्ष अब तक 501 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। इनमें सबसे अधिक 265 लाइसेंस सागर जिले के हैं। कमिश्नर सागर संभाग दिलीप कुमार ने नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

कमिश्नर दिलीप कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कमिश्नर कार्यालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभाग के सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों से पिछले तीन माह में वाहनों की जांच और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई।

बैठक में बताया गया कि नशे में वाहन चलाने के मामलों में अब तक सागर संभाग में कुल 501 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार सागर में 265, छतरपुर में 121, दमोह में 87, पन्ना में 21 और टीकमगढ़ में 7 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

पुलिस कार्रवाई के आधार पर लाइसेंस होंगे निलंबित

कमिश्नर ने निर्देश दिए कि नशे में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

स्कूली बसों और पुराने वाहनों की होगी जांच

कमिश्नर ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूली बसों सहित अन्य वाहनों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। दमोह में हाल ही में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए वाहनों की सघन जांच करने तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी करने को कहा।

उन्होंने ऐसे पुराने वाहनों को बदलने, परमिट निरस्त करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वाहन जांच के दौरान फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने और नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा।

बकाया कर वसूली और राजस्व संग्रहण की समीक्षा

बैठक में कमिश्नर ने परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण की भी समीक्षा की। उन्होंने चेक पोस्ट के माध्यम से राजस्व वसूली सुनिश्चित करने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बकाया कर की वसूली के लिए नोटिस जारी करने और आवश्यकतानुसार वाहन पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई करने को भी कहा।बैठक में सागर संभाग के सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी एवं परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


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सागर में यात्री बसों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई: 7 बसों का पंजीयन निरस्त, 2 जब्त; 15 बसों से ₹45 हजार जुर्माना वसूला

सागर में यात्री बसों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई: 7 बसों का पंजीयन निरस्त, 2 जब्त; 15 बसों से ₹45 हजार जुर्माना वसूला

• प्रेशर हॉर्न के खिलाफ चला विशेष चेकिंग अभियान, 12 बसों से निकाले गए तेज आवाज वाले हॉर्न

तीनबत्ती न्यूज:12 अक्टूबर 2026

सागर। यात्री सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सागर में परिवहन विभाग ने यात्री बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 15 वर्ष से अधिक पुरानी 7 यात्री बसों का पंजीयन निरस्त कर उन्हें स्क्रैप करने के आदेश जारी किए गए। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाली 15 बसों से 45 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया और खामियां मिलने पर 2 यात्री बसों को जब्त किया गया।

परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर और कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा यह कार्रवाई की गई। अभियान में ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली, परमिट की शर्तों का उल्लंघन और टैक्स बकाया जैसे मामलों की जांच के साथ यात्री बसों में लगे प्रेशर हॉर्न पर भी कार्रवाई की गई।

15 साल से अधिक पुरानी 7 बसों का पंजीयन निरस्त

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 वर्ष से अधिक पुरानी 7 बसों का पंजीयन निरस्त किया गया है। इनमें MP15PA0165, MP15PA0229, MP15PA0129, MP37P0277, MP15PA0254, MP09FA2641 और MP09FA2637 शामिल हैं। इन बसों को स्क्रैप करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

12 बसों से निकाले गए प्रेशर हॉर्न

मुख्य बस स्टैंड के आसपास रहने वाले लोगों ने यात्री बसों में तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण और परेशानी की शिकायत की थी। विशेष रूप से रात के समय बच्चों, बुजुर्गों और स्थानीय रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

शिकायतों के आधार पर मुख्य बस स्टैंड और शहरी क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान 12 यात्री बसों में मानक से अधिक आवाज करने वाले प्रेशर हॉर्न पाए गए। विभाग ने मौके पर ही इन हॉर्न को निकलवाकर जब्त कर लिया।

15 बसों से 45 हजार रुपये जुर्माना वसूला

चेकिंग के दौरान बसों में चालक और परिचालक का निर्धारित गणवेश नहीं होना, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का अभाव, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप नहीं होना और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिलने जैसी कमियां सामने आईं। इन अनियमितताओं के चलते 15 यात्री बसों से कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

खराब हालत में मिलीं 2 बसें जब्त

जांच के दौरान एक यात्री बस के पीछे के कांच पर लोहे की जाली लगी मिली, जबकि दूसरी बस का ड्राइवर साइड का गेट टूटा हुआ था और वाहन का फर्श भी क्षतिग्रस्त था। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दोनों बसों को जब्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखा गया।

बस संचालकों को दस्तावेज साथ रखने की हिदायत

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे यात्री बसों से प्रेशर हॉर्न तत्काल हटवाएं और संचालन के दौरान बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाणपत्र और प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें।

विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 और मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की चेकिंग कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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ऑटो रिक्शा के खिलाफ सघन चेकिंग, 30 वाहनों से 1.41 लाख जुर्माना वसूला

ऑटो रिक्शा के खिलाफ सघन चेकिंग, 30 वाहनों से 1.41 लाख जुर्माना वसूला

• बिना परमिट, फिटनेस और लाइसेंस के चल रहे 5 ऑटो रिक्शा जब्त



तीनबत्ती न्यूज: 6 अक्टूबर 2026

सागर। परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर सागर के निर्देश पर यात्री बसों, स्कूल बसों और ऑटो रिक्शा के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में परिवहन विभाग की टीम ने शहरी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा वाहनों की जांच की।

पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए 30 यात्री बस, स्कूल बस एवं अन्य वाहनों से 1 लाख 41 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। जुर्माना जमा होने के बाद इन वाहनों को मुक्त कर दिया गया।

जांच के दौरान यात्री एवं स्कूल बसों में सुरक्षा संबंधी कई कमियां भी सामने आई थीं। इनमें पीछे के कांच पर लोहे की जाली लगी होना, फर्स्ट एड बॉक्स का उपलब्ध नहीं होना, निर्धारित मानक के अग्निशमन यंत्र नहीं होना, वाहन के आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना, आपातकालीन द्वार पर सीट लगी होना, आपातकालीन द्वार का ठीक से नहीं खुलना तथा रिमोल्ड टायर लगे होना जैसी अनियमितताएं शामिल थीं।

बिना परमिट और फिटनेस के चल रहे 5 ऑटो जब्त

6 अक्टूबर को शहरी क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान 5 ऑटो रिक्शा नियम विरुद्ध संचालित पाए गए। जांच में इन वाहनों के पास परमिट और फिटनेस नहीं पाए गए, जबकि वाहन चालकों के पास आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं था। सभी 5 ऑटो रिक्शा को जब्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है।

चेकिंग के दौरान कुछ वाहन चालकों ने रास्ता बदलकर जांच से बचने का प्रयास भी किया, लेकिन जांच दल ने उन्हें जांच के दायरे में लिया। नियमों में कमी पाए जाने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की गई।

दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों एवं चालकों को निर्देश दिए हैं कि वाहन संचालन के दौरान बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ रखें।

दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यात्री वाहनों और ऑटो रिक्शा की यह चेकिंग कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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एक पंजीयन नंबर पर दो बसें जप्त, सागर-बेगमगंज में MP10P0603 की जांच

एक ही पंजीयन नंबर MP10 P0603 पर चल रहीं दो बसें जप्त, सागर और बेगमगंज में हुई कार्रवाई



तीनबत्ती न्यूज:  22 सितंबर 2026

सागर। त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्री बसों में ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली और जलमग्न पुल-पुलियों से वाहनों के संचालन के खिलाफ परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के दौरान सागर और रायसेन जिले के बेगमगंज में एक ही पंजीयन क्रमांक MP10P0603 वाली दो अलग-अलग यात्री बसें जप्त की गईं।


क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर के निर्देशन में प्रवर्तन अमले ने 22 सितंबर को भोपाल रोड और शहरी मार्ग पर 32 वाहनों की जांच की। इस दौरान यात्री बस क्रमांक MP10P0603 को जप्त किया गया।


इसी बीच बेगमगंज जिला रायसेन से संभागीय सुरक्षा जांच दल, भोपाल ने सागर परिवहन विभाग को जानकारी दी कि इसी पंजीयन क्रमांक MP10P0603 वाली एक अन्य बस को भी उसी दिन बेगमगंज थाने में जप्त कर सुरक्षार्थ रखा गया है।


जांच में दोनों बसों का संचालन राहतगढ़ से होना पाया गया। सागर में जप्त बस राहतगढ़ से सागर और बेगमगंज में जप्त बस राहतगढ़ से बेगमगंज संचालित हो रही थी। अब परिवहन विभाग यह जांच कर रहा है कि दोनों बसों में से वास्तविक और वैध पंजीयन वाली बस कौन-सी है और एक ही पंजीयन नंबर से दो बसों का संचालन कैसे किया जा रहा था।

बिना परमिट स्कूल बस और पांच ऑटो भी जप्त


चेकिंग के दौरान स्कूल बस MP15PA0252 बिना परमिट और बिना फिटनेस के स्कूली बच्चों को लेकर संचालित मिली। इसके अलावा पांच ऑटो रिक्शा बिना लाइसेंस, परमिट और फिटनेस के चलते पाए गए। सभी वाहनों को जप्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।


परिवहन विभाग के अनुसार पूर्व में जप्त तीन यात्री बस और एक स्कूल बस समेत चार वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है।


वाहन दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य


क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहन मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वाहन चलाते समय बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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