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दमोह तहसीलदार रोबिन जैन निलंबित, सागर संभागायुक्त ने जारी किए आदेश

दमोह तहसीलदार रोबिन जैन निलंबित, सागर संभागायुक्त ने जारी किए आदेश



तीनबत्ती न्यूज: 10 अक्टूबर, 2026

सागर। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में कथित अनियमितताओं, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में लापरवाही और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन में कमी के आरोपों के चलते दमोह जिले की दमयंती नगर तहसील के तहसीलदार रोबिन जैन को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में सागर संभागायुक्त कार्यालय ने 9 अक्टूबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया।

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जारी आदेश के अनुसार विभिन्न राजस्व प्रकरणों में नामांतरण, अतिक्रमण तथा अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियों के दौरान प्रक्रियागत त्रुटियों और कथित लापरवाही का उल्लेख किया गया है। संबंधित मामलों के निराकरण में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के पालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

कलेक्टर कार्यालय दमोह रहेगा मुख्यालय

सागर संभागायुक्त द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के प्रावधानों के तहत तहसीलदार रोबिन जैन के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला दमोह निर्धारित किया गया है। इस अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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