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सागर संभाग में पहली बार PIT-NDPS Act के तहत कार्रवाई: कमिश्नर दिलीप कुमार ने, दो मादक पदार्थ तस्करों को निरुद्ध किया

सागर संभाग में पहली बार PIT-NDPS Act के तहत निरोधात्मक कार्रवाई

कमिश्नर दिलीप कुमार ने दो आरोपियों के खिलाफ जारी किया निरोध आदेश, केंद्रीय जेल भोपाल भेजे गए




तीनबत्ती न्यूज : 30 अक्टूबर 2026

सागर। सागर संभाग में अवैध मादक पदार्थों के व्यापार और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने पहली बार स्वापक और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT-NDPS Act) की धारा 3(1) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की है। कमिश्नर सागर संभाग  दिलीप कुमार ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं तस्करी से संबंधित गतिविधियों के आधार पर दो व्यक्तियों के विरुद्ध निरोध आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार राजेश साहू, पिता कालू साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम देवढोंगरा, थाना पटेरा, जिला दमोह के विरुद्ध एक वर्ष की अवधि तथा कमलेश उपाध्याय, पिता कृपा शंकर उपाध्याय, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम कुंजी, थाना हिंडोरिया, जिला दमोह के विरुद्ध छह माह की अवधि का निरोध आदेश पारित किया गया है। दोनों को केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध किया गया है।

सामान्य आपराधिक कार्रवाई से आगे निरोधात्मक कदम

प्रशासन के अनुसार, जहां उपलब्ध अभिलेखों और परिस्थितियों से यह संतोष हो कि किसी व्यक्ति की गतिविधियां मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं और ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है, वहां PIT-NDPS Act के वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

सागर संभाग में इस कानून के तहत पहली बार की गई यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन के कड़े रुख को दर्शाती है।

मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

कमिश्नर दिलीप कुमार ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और व्यापार से जुड़े तत्वों के विरुद्ध प्रशासन की नीति जीरो टॉलरेंस की है। युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा उपलब्ध सभी वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

जहां कानून की शर्तें पूरी होंगी, वहां सामान्य आपराधिक प्रकरण के साथ PIT-NDPS Act सहित अन्य लागू कानूनों के तहत निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

प्रशासन ने कहा है कि मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों के लिए सागर संभाग में कोई स्थान नहीं है। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कानून के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समाज की सुरक्षा और युवा पीढ़ी को नशे से बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

संभाग प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार या तस्करी से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि समय पर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

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