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नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले को 20 वर्ष का कारावास


नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले को 20 वर्ष का कारावास
सागर। नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट डी.के. नागले सागर की अदालत ने बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया है।
 जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि दिनांक 24.07.2018 को आरोपी बब्लू गौड़ वल्द गुड्डा गौड़ उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बरकोटी कला थाना गौरझामर सागर अपने गाॅंव की ही नाबालिग अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले गया तथा उसके साथ बंद कमरे में दुष्कृत्य किया। घटना की सूचना अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना पुलिस गौरझामर में दी गई। जिस पर थाना पुलिस गौरझामर ने आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहाॅं विचारणोपरांत विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट डी.के. नागले सागर की अदालत ने आरोपी बब्लू गौड़ को भादवि की धारा 376 (3)/धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत बीस वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 5000 अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी राजीव रूसिया एवं लोक अभियोजक पी.एल. लारिया ने की।


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