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डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को सविधाओं सम्बन्धी आदेश फर्जी, कलेक्टर ने वैधानिक कार्यवाही के दिये निःर्देश

डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को सविधाओं सम्बन्धी आदेश फर्जी, कलेक्टर ने वैधानिक कार्यवाही के दिये निःर्देश

सागर। सचिव म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल के प्राप्त पत्र में उल्लेखित जानकारी अनुसार श्रमायुक्त कार्यालय को 2 जनवरी 2020 को ईमेल के माध्यम से श्रमायुक्त, मध्यप्रदेष इंदौर के कूटरचित हस्ताक्षरित एक फर्जी आदेष प्राप्त हुआ। उक्त फर्जी आदेष में मध्यप्रदेष के समस्त आउटसोर्स पर कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को सुविधायें दिए जाने का उल्लेख है। उक्त फर्जी आदेष की प्रति संलग्न है। अवगत हो कि यह आदेष पूर्णतः कूटरचित एवं फर्जी हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त फर्जी आदेष के आधार पर जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से निर्देष जारी करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः उक्त कूटरचित आदेष के संबंध में कोई भी कार्यवाही ना की जाए। मण्डल द्वारा इस संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करवाया जा रहा है। उक्त आदेष फर्जी एवं कूटरचित होने के संबंध में जिले में जिले में स्थित समस्त शासकीय विभागों को भी अवगत कराते हुए कार्यालय को सूचित करने के निर्देष दिए गए है।
इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेष का हवाला देकर जारी फर्जी आदेष के संबंध में तत्काल वैधानिक कार्यवाही किए जाने के निर्देष समस्त विभाग प्रमुखों को दिए है।
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