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सागर न्यायालय परिसर में सिगरेट पीना मंहगा पडा,दो को अर्थ दंड

सागर न्यायालय परिसर में सिगरेट पीना मंहगा पडा,दो को 
अर्थ दंड
सागर। सागर जिला जिला न्यायाधीश निरीक्षण करने हेतु अन्य न्यायाधीशों के साथ राउंड पर थे। उसी समय अभियुक्तगण नरोत्तमदास पुत्र छोटेलाल चैधरी उम्र 52 वर्ष निवासी तुलसीनगर वार्ड थाना कैंट एवं आकाश चैधरी पुत्र नरोत्तम दास उम्र 21 वर्ष निवासी तुलसीनगर वार्ड केा सिगरेट पीते हुए न्यायालय परिसर में गश्त करते समय पकडा गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक कुमार पाठक ने द्वारा संज्ञान लेते हुए आरोपीगण नरोत्तमदास और आकाश चैधरी को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 के उल्लघन मे धारा 21 के तहत आरोपी को 100-100 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। आरोपीगण का प्रथम अपराध था इस कारण न्यायालय ने सजा पर नरम रूख रखते हुए केवल अर्थदण्ड से दंडित किया है।

चोरी की मोटर साइकिल कब्जे में रखने वाले आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रूपये जुर्माना

सागर।  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर द्वारा चोरी की मोटर साइकिल कब्जे मे ंरखने वाले आरोपी पर्वत पिता नारायण पटेल उम्र 48 वर्ष निवासी जगदीषपुरा तहसील खुरई को धारा 411 भादवि में एक वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में म. प्र. शासन की ओर से पैरवी अमित जैन सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता अनिल कुमार जैन ने आकर यह सूचना दी की दिनांक 11.01.2014 को षाम 8ः30 बजे उसने अपनी मोटर साइकिल अपने घर की बाउण्डरी में रख दी थी सुबह उठने पर मोटर साइकिल नही दिखी थी। मोटर साइकिल को कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया था। उक्त सूचना के आधार पर थाना मोतीनगर मे अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त पर्वत पिता नारायण पटेल उम्र 48 वर्ष निवासी जगदीषपुरा तहसील खुरई को धारा 411 भादवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने से दंडित किया।
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