सागर में स्कूली वाहनों पर सख्ती: एलपीजी गैस किट वाली वैन समेत 3 वाहन जब्त, स्कूल बसों की सघन जांच
तीनबत्ती न्यूज: 24 जुलाई, 2026
सागर, 24 जुलाई 2026। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर शुक्रवार को सागर जिले में स्कूली वाहनों और अन्य यात्री वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। गढ़पहरा, देवरी और शहरी क्षेत्र में गठित दो जांच दलों ने कुल 27 स्कूली एवं अन्य वाहनों की जांच की। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले एक स्कूल बस, एक टाटा मैजिक और एक मारुति ओमनी वैन को जब्त किया गया, जबकि एक अन्य वाहन से एलपीजी गैस किट जब्त की गई।
जांच के दौरान देवरी में एक ओमनी वाहन (MP49BB1464) में एलपीजी गैस किट लगी मिली। हालांकि वाहन उस समय गैस किट से संचालित नहीं हो रहा था और उसका कनेक्शन अलग था। भविष्य में गैस किट का उपयोग रोकने के उद्देश्य से अधिकारियों ने मौके पर ही एलपीजी गैस किट जब्त कर ली।
इसके अलावा ओमनी वैन (MP09V7389) एलपीजी गैस किट से सवारियां ले जाते हुए पकड़ी गई। जांच में वाहन का बीमा अमान्य पाया गया और उसका पंजीयन भी छह वर्ष पहले समाप्त हो चुका था। वहीं स्कूल बस (MP11P0391) बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के पारस स्कूल के बच्चों का परिवहन करती मिली तथा टाटा मैजिक (MP15T2981) बिना बीमा और फिटनेस के संचालित पाई गई। तीनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षित रूप से परिवहन कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान अधिकांश स्कूल बसें निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित होती मिलीं, जिससे लगातार चल रही चेकिंग का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ वाहन चालकों ने जांच से बचने के लिए रास्ता बदलने का प्रयास किया, लेकिन जांच दल ने उन्हें भी रोककर जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को एलपीजी गैस किट से संचालित अथवा अनफिट वाहनों में स्कूल न भेजें। साथ ही सभी स्कूल प्रबंधन से ऐसे वाहनों का प्रवेश रोकने की भी अपील की गई।
आरटीओ ने सभी स्कूल बस संचालकों को निर्देश दिए कि वे सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए स्पीड गवर्नर, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, मोटरयान कर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, वैध हेवी लाइसेंसधारी चालक तथा निर्धारित वर्दी सहित सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें। बैठक क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।








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