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हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, पत्नी के सिर पर पत्थर पटककर की थी हत्या

हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, पत्नी के सिर पर पत्थर पटककर की थी हत्या

सागर। न्यायालय- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपी रामसिंह पिता खेत सिंह आदिवासी निवासी मडिया कीरत, थाना बांदरी को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी वरिष्ट सहा. जिला अभियोजन अधिकारी  श्री त्रिलोक राज शास्त्री एवं अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र विष्वकर्मा ने की।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2019 को प्रातः 04 बजे के लगभग ग्राम मडिया कीरत में आरोपी रामसिंह द्वारा अपने निवास पर अपनी पत्नि रामसखी को सिर पर पत्थर पटक दिया था। जिससे उसकी मृत्यू हो गयी थी। इस संबंध में थाना बांदरी द्वारा मामला पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गयाा।  अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपी रामसिंह पिता खेत सिंह आदिवासी निवासी मडिया कीरत, थाना बांदरी को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।

 




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