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सोसल मीडिया और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले आरोपी की जमानत निरस्त,भेजा जेल

सोसल मीडिया और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले आरोपी की जमानत निरस्त,भेजा जेल

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी श्री एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादी श्रीपाल नायक द्वारा कोतवाली टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी कि जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए आरोपी द्वारा फेसबुक पर जैन साधुओं के विरूद्ध गंदे-गंदे कमेन्ट किए गए है, आरोपी द्वारा किए गए कमेन्ट भी फरियादी द्वारा कोतवाली पुलिस को सीडी बनाकर उपलब्ध कराये गये , जिसकी विधिवत जप्ती पुलिस द्वारा की गई तथा थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 841/20 धारा अंतर्गत 295(ए) भा.दं.सं. एवं 67 आई.टी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी योगेशचंद्र जैन तनय गंभीरचंद्र जैन निवासी अलीगंज जिला एटा (उ.प्र.) को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। 

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जहां आरोपी की ओर से प्रस्‍तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार राय द्वारा व्यक्त किया  कि आरोपी द्वारा फेसबुक पर जैन साधुओं के बारे में गंदे गंदे कमेन्ट किए गए है, जिससे जैन समाज में आक्रोश की स्थिति है , मामला गंभीर है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो समाज पर बुरा प्रभाव पडे़गा। प्रकरण के अन्य आरोपी जो आज दिनांक तक गिरफ्तार नहीं हो सके है उनके हौसले भी बुलंद होंगे । अभियोजन अधिकारी के उक्त तर्को से सहमत होते हुए  न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर, उसे जेल भेजने का आदेश प्रदान किया।

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